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अलीगढ़: डॉ. कफील खान की जमानत याचिका मंजूर, पहुंच सकते हैं AMU - AMU

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में जेल में बंद डॉ. कफील खान की जमानत याचिका मंजूर हो गई है. सीजेएम कोर्ट ने यह याचिका मंजूर की है. यूपी एसटीएफ ने डॉ. कफील को मुंबई से गिरफ्तार किया था.

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डॉ. कफील खान की जमानत मंजूर.
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Published : Feb 11, 2020, 1:57 PM IST

अलीगढ़: अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में जेल में बंद डॉ. कफील खान की जमानत याचिका मंजूर हो गई है. सीजेएम कोर्ट ने यह याचिका मंजूर की है. यूपी एसटीएफ ने डॉ. कफील को मुंबई से गिरफ्तार किया था. वहीं अलीगढ़ में तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए डॉ. कफील को मथुरा जेल में रखा गया है.

डॉ. कफील खान की जमानत मंजूर.

डॉ. कफील पर लगे आरोप
12 दिसंबर को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में बाबे सैयद गेट पर सभा के दौरान डॉ. कफील पर छात्रों को भड़काने का आरोप लगाते हुए थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज किया गया था. इस दौरान उन्होंने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी टिप्पणी की थी.

एसटीएफ ने किया था गिरफ्तार
पुलिस ने 13 दिसंबर को डॉ. कफील के खिलाफ धारा 153 के तहत मुकदमा दर्ज किया था. वहीं 29 जनवरी को एसटीएफ ने डॉ. कफील को मुंबई से गिरफ्तार किया था. उन्हें अलीगढ़ लाया गया है, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में मथुरा जेल भेजा गया था.


डॉ. कफील पहुंच सकते हैं AMU
अलीगढ़ में सीजेएम कोर्ट ने जमानत याचिका दायर की गई थी. डॉ. कफील के अधिवक्ता इरफान ने बताया कि 60 हजार के दो बांड भरवाए गए हैं. इसके बाद जमानत याचिका स्वीकार की गई है. जमानत मिलने के बाद डॉ. कफील मथुरा जेल से बाहर निकलेंगे. वहीं जेल से निकलने के बाद उनके एएमयू आने की बात कही जा रही है.

इसे भी पढ़ें:- अलीगढ़: AMU में छात्रों ने निकाला कैंडल मार्च, छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का जताया विरोध

अलीगढ़: अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में जेल में बंद डॉ. कफील खान की जमानत याचिका मंजूर हो गई है. सीजेएम कोर्ट ने यह याचिका मंजूर की है. यूपी एसटीएफ ने डॉ. कफील को मुंबई से गिरफ्तार किया था. वहीं अलीगढ़ में तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए डॉ. कफील को मथुरा जेल में रखा गया है.

डॉ. कफील खान की जमानत मंजूर.

डॉ. कफील पर लगे आरोप
12 दिसंबर को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में बाबे सैयद गेट पर सभा के दौरान डॉ. कफील पर छात्रों को भड़काने का आरोप लगाते हुए थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज किया गया था. इस दौरान उन्होंने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी टिप्पणी की थी.

एसटीएफ ने किया था गिरफ्तार
पुलिस ने 13 दिसंबर को डॉ. कफील के खिलाफ धारा 153 के तहत मुकदमा दर्ज किया था. वहीं 29 जनवरी को एसटीएफ ने डॉ. कफील को मुंबई से गिरफ्तार किया था. उन्हें अलीगढ़ लाया गया है, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में मथुरा जेल भेजा गया था.


डॉ. कफील पहुंच सकते हैं AMU
अलीगढ़ में सीजेएम कोर्ट ने जमानत याचिका दायर की गई थी. डॉ. कफील के अधिवक्ता इरफान ने बताया कि 60 हजार के दो बांड भरवाए गए हैं. इसके बाद जमानत याचिका स्वीकार की गई है. जमानत मिलने के बाद डॉ. कफील मथुरा जेल से बाहर निकलेंगे. वहीं जेल से निकलने के बाद उनके एएमयू आने की बात कही जा रही है.

इसे भी पढ़ें:- अलीगढ़: AMU में छात्रों ने निकाला कैंडल मार्च, छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का जताया विरोध

Intro:अलीगढ़ : अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में जेल में बंद डॉ कफील खान की जमानत याचिका मंजूर हो गई है. सीजेएम कोर्ट ने यह याचिका मंजूर की है. यूपी एसटीएफ ने डॉ कफील को मुंबई से गिरफ्तार किया था. वही अलीगढ़ में तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए डॉ कफील को मथुरा जेल में रखा है.

Body:12 दिसंबर को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में बाबे सैयद गेट पर सभा के दौरान डॉ कफील पर छात्रों को भड़काने का आरोप लगाते हुए थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज किया गया था. इस दौरान उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी टिप्पणी की थी. पुलिस ने 13 दिसंबर को डॉक्टर कफील के खिलाफ धारा 153 के तहत मुकदमा दर्ज किया था. वहीं 29 जनवरी को एसटीएफ ने डॉ कफील को मुंबई से गिरफ्तार किया था. उन्हें अलीगढ़ लाया गया. जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में मथुरा जेल भेजा गया.Conclusion:अलीगढ़ में सीजेएम कोर्ट ने जमानत याचिका दायर की गई थी. डॉ कफील के अधिवक्ता इरफान ने बताया कि साठ हज्रार के दो बांड भरवाए गए हैं. इसके बाद जमानत याचिका स्वीकार की गई है. जमानत मिलने के बाद डॉ कफील मथुरा जेल से बाहर निकलेंगे. वही जेल से निकलने के बाद उनके एएमयू आने की बात कही जा रही है.

आलोक सिंह, अलीगढ़
9837830535
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