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पाक की जीत पर जश्न मामले का मामला: कश्मीरी छात्रों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल

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Published : Jan 26, 2022, 6:55 AM IST

टी-20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की जीत पर जश्न मनाने वाले कश्मीरी छात्रों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हो गई है.

कश्मीरी छात्रों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल
कश्मीरी छात्रों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल

आगरा: टी-20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की जीत पर जश्न मनाने वाले कश्मीरी छात्रों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हो गई है. जगदीशपुरा पुलिस ने शासन से अनुमति मिलने पर यह चार्जशीट दाखिल की है. इस बारे में थाना जगदीशपुरा के प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि आरोपी तीनों कश्मीरी छात्र जेल में बंद हैं. तभी से तीनों जेल में हैं. इस केस में साक्ष्य संकलन लिए हैं. अब शासन की अनुमति मिलने पर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की है.

गत 24 अक्टूबर 2021 को दुबई में चल रहे टी-20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की भारत पर जीत का बिचपुरी स्थिति आरबीएस कॉलेज में अध्ययनरत कश्मीरी छात्र अरशीद यूसुफ, इनयात अल्ताफ शेख और सोकत अहमद गनी ने रात जश्न मनाया था.

कश्मीरी छात्रों ने जश्न का वाट्सएप स्टेटस भी लगाया था. जो वायरल हो गया. इस पर भाजपा युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष शैलू पंडित की तहरीर पर जगदीशपुरा पुलिस ने कश्मीरी छात्र अरशीद यूसुफ, इनयात अल्ताफ शेख और सोकत अहमद गनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी. जगदीशपुरा पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था. इसके बाद जेल कश्मीरी छात्रों को जेल भेज दिया गया था. सीएम योगी के आदेश पर पुलिस ने देशद्रोह की धारा भी छात्रों पर लगाई है.

यह भी पढ़ें: अजीत सिंह हत्याकांड: शूटर का इलाज करवाने वाले धनंजय के गुर्गे विपुल को STF ने किया गिरफ्तार

पुलिस ने यह जुटाए थे सबूत

सीओ लोहामंडी अर्चना सिंह ने बताया कि जगदीशपुरा पुलिस ने मुकदमे में ठोस साक्ष्य जुटाए हैं. कश्मीरी छात्रों ने जो वाट्सएप स्टेटस पर डाले थे, उनकी वीडियो और चैटिंग की सीडी बनवाई है. इनको फोरेंसिक लैब भेजा गया था. मोबाइल की भी जांच की गई थी. जब शासन से कश्मीरी छात्रों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने की अनुमति मिली तो यह कार्रवाई की है.

कश्मीरी छात्रों पर इन धाराओ में दर्ज है मुकदमा

153 ए: जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण इरादा, जो विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषीय या क्षेत्रीय समूहों या जातियाें, समुदाय के सद्भभाव के खिलाफ है, जिससे सार्वजनिक शांति भंग होती हो या होने की संभावना हो.

505 (1)बी: आरोपी ने फर्जी खबर को फैलाया. इसकी वजह से कोई व्यक्ति या समाज या राज्य के खिलाफ अपराध करने को प्रेरित हो जाए.

66 एफआइटी एक्ट: साइबर आतंकदवाद, 124ए: राष्ट्रद्रोह

यह था घटनाक्रम

24 अक्तूबर को बिचपुरी कैंपस में इंजीनियरिंग के छात्रों ने टी-20 विश्वकप मैच में भारत पर पास्तिान की जीत का जश्न मनाने का आरोप लगा.

25 अक्तूबर को मामला सामने आने के बाद कॉलेज प्रबंधन ने आरोपी छात्रों को निलंबित कर दिया.

26 अक्तूबर को छात्रों की चैटिंग और वाट्सएप स्टेट सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद थाना जगदीशपुरा में मुकदमा दर्ज किया गया.

27 अक्तूबर को विवेचना में राष्ट्रद्रोह की धारा बढ़ाई गई, आरोपी तीनों छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया.

28 अक्टूबर को पुलिस ने छात्रों को कोर्ट में पेश किया, जहां से तीनों को जेल भेज दिया गया.

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आगरा: टी-20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की जीत पर जश्न मनाने वाले कश्मीरी छात्रों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हो गई है. जगदीशपुरा पुलिस ने शासन से अनुमति मिलने पर यह चार्जशीट दाखिल की है. इस बारे में थाना जगदीशपुरा के प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि आरोपी तीनों कश्मीरी छात्र जेल में बंद हैं. तभी से तीनों जेल में हैं. इस केस में साक्ष्य संकलन लिए हैं. अब शासन की अनुमति मिलने पर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की है.

गत 24 अक्टूबर 2021 को दुबई में चल रहे टी-20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की भारत पर जीत का बिचपुरी स्थिति आरबीएस कॉलेज में अध्ययनरत कश्मीरी छात्र अरशीद यूसुफ, इनयात अल्ताफ शेख और सोकत अहमद गनी ने रात जश्न मनाया था.

कश्मीरी छात्रों ने जश्न का वाट्सएप स्टेटस भी लगाया था. जो वायरल हो गया. इस पर भाजपा युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष शैलू पंडित की तहरीर पर जगदीशपुरा पुलिस ने कश्मीरी छात्र अरशीद यूसुफ, इनयात अल्ताफ शेख और सोकत अहमद गनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी. जगदीशपुरा पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था. इसके बाद जेल कश्मीरी छात्रों को जेल भेज दिया गया था. सीएम योगी के आदेश पर पुलिस ने देशद्रोह की धारा भी छात्रों पर लगाई है.

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पुलिस ने यह जुटाए थे सबूत

सीओ लोहामंडी अर्चना सिंह ने बताया कि जगदीशपुरा पुलिस ने मुकदमे में ठोस साक्ष्य जुटाए हैं. कश्मीरी छात्रों ने जो वाट्सएप स्टेटस पर डाले थे, उनकी वीडियो और चैटिंग की सीडी बनवाई है. इनको फोरेंसिक लैब भेजा गया था. मोबाइल की भी जांच की गई थी. जब शासन से कश्मीरी छात्रों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने की अनुमति मिली तो यह कार्रवाई की है.

कश्मीरी छात्रों पर इन धाराओ में दर्ज है मुकदमा

153 ए: जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण इरादा, जो विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषीय या क्षेत्रीय समूहों या जातियाें, समुदाय के सद्भभाव के खिलाफ है, जिससे सार्वजनिक शांति भंग होती हो या होने की संभावना हो.

505 (1)बी: आरोपी ने फर्जी खबर को फैलाया. इसकी वजह से कोई व्यक्ति या समाज या राज्य के खिलाफ अपराध करने को प्रेरित हो जाए.

66 एफआइटी एक्ट: साइबर आतंकदवाद, 124ए: राष्ट्रद्रोह

यह था घटनाक्रम

24 अक्तूबर को बिचपुरी कैंपस में इंजीनियरिंग के छात्रों ने टी-20 विश्वकप मैच में भारत पर पास्तिान की जीत का जश्न मनाने का आरोप लगा.

25 अक्तूबर को मामला सामने आने के बाद कॉलेज प्रबंधन ने आरोपी छात्रों को निलंबित कर दिया.

26 अक्तूबर को छात्रों की चैटिंग और वाट्सएप स्टेट सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद थाना जगदीशपुरा में मुकदमा दर्ज किया गया.

27 अक्तूबर को विवेचना में राष्ट्रद्रोह की धारा बढ़ाई गई, आरोपी तीनों छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया.

28 अक्टूबर को पुलिस ने छात्रों को कोर्ट में पेश किया, जहां से तीनों को जेल भेज दिया गया.

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