आगरा: जनपद में निजी कोविड अस्पतालों की मनमानी मरीजों पर भारी पड़ रही है. जिसके बाद जिलाधिकारी ने सभी अस्पतालों को कोविड के इलाज के खर्चों की लिस्ट अस्पताल के बाहर चस्पा करने का निर्देश दिया था. बावजूद इसके निजी अस्पताल डीएम के निर्देश को अनदेखा कर रहे थे. लिहाजा डीएम ने अस्पतालों के रजिस्ट्रेशन निरस्त करने का आदेश दिया, जिसके बाद से निजी अस्पतालों में हड़कंप मचा हुआ है. आनन-फानन में अस्पताल प्रबंधन कोविड के इलाज का ब्योरा अस्पताल के बाहर चस्पा करना शुरू कर दिया है.
सभी निजी कोविड अस्पतालों ने सूची चस्पा की
यमुना पार श्री कृष्णा हॉस्पिटल, गोयल सिटी हॉस्पिटल, एपैक्स हॉस्पिटल, विम्स हॉस्पिटल आदि सभी कोविड अस्पतालों ने अस्पतालों के बाहर इलाज के खर्चे की सूची चस्पा कर दी है. इसका निरीक्षक सीएमओ की टीम द्वारा किया जा चुका है. लेकिन खाली बेड का ब्योरा नहीं दिया गया है. चस्पा सूची में सभी ने आइसोलेशन बेड 10 हजार, आईसीयू में 18 हजार, वेंटीलेटर बेड का 15 हजार का खर्चा प्रतिदिन का बताया है.
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नोटिस चस्पा ना करने पर होगी कार्रवाई
आगरा के डीएम प्रभु नारायण सिंह ने साफ कहा है कि कोविड मरीजों से उपचार के नाम पर यदि किसी भी अस्पताल ने ठगी की या फिर अनाप-शनाप बिल वसूला या फिर किसी भी निजी कोविड अस्पताल ने 24 घंटे में इलाज शुल्क सूची और खाली बेड की जानकारी सार्वजनिक नहीं की, तो उस अस्पताल का पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा.