आगरा: कोई भी शहर तभी स्वच्छ रह सकता है, जब वहां की जनता सहयोग करें. साफ सफाई के मामले में आगरा नगर निगम फेल है. हजारों की संख्या में टूरिस्ट आगरा आते हैं. उन्हें गंदगी और कूड़े के ढेर मिलते हैं. इससे शहर की छवि को धब्बा लगता है. इसकी वजह नगर निगम और जनता भी लापरवाह रवैया है. ताजनगरी में महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर से सड़क पर कूड़ा फेंकने पर ज्यादा जुर्माना देना होगा. अब कूड़ा फेंकने पर हेलमेट लगाने से 2 गुना ज्यादा जुर्माना देना पड़ेगा. यह नई जुर्माना राशि शहर ही नहीं कस्बा, नगर पालिका, नगर पंचायत पर भी वसूली जाएगी.
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आगरा नगर निगम ने कचरा फेंकने, कूड़ा जलाने सहित अन्य को लेकर नई जुर्माना सूची तैयार की है. इसमें खुले में कूड़ा, सड़क पर मलबा फेंकना, प्लास्टिक और पॉलिथीन का उपयोग करना भी शामिल है.
कूड़े को लेकर के नगर निगम के जुर्माना राशि का विवरण
जुर्माना राशि आवासीय क्षेत्र में कचरा फेंकना | 500 रुपये |
दुकानदारों द्वारा खुले में कचरा फेंकना | 550 रुपये |
प्लास्टिक, पॉलिथीन,थर्माकोल का इस्तेमाल | 1,000 रुपये |
खाली प्लॉट में कचरा गोबर फेंकना | 1,000 रुपये |
सड़क पर मछली पकाना और गंदगी फैलाना | 1,000 रुपये |
रेस्टोरेंट द्वारा कचरा खुले में कचरा डालना | 1,500 रुपये |
अस्पताल की गंदगी सड़क पर फेंकना | 2,000 रुपये |
सड़क फुटपाथ पर ढाबा चलाकर गंदगी करना | 2,500 रुपये |
होटल द्वारा खुले में कूड़ा फेंकना | 2,500 रुपये |
कूड़ा फेकना | 5,000 रुपये |
कूड़ा कहीं भी जलाना | 5,000 रुपये |
मैरिज होम से गीला-सूखा कूड़ा अलग न देना | 5,000 रुपये |
शादी, विवाह में बाहर खुले में कचरा फेंकना | 5,000 रुपये |
खुले में शौच करना | 5,000 रुपये |
सड़क पर भवन निर्माण सामग्री फेंकना | 50,000 रुपये |
नगर निगम अधिकारियों का मानना है कि जुर्माना राशि बढ़ाने से लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करने लगे हैं. लोग हेलमेट लगाकर बाइक और सीट बेल्ट लगा चारपहिया गाड़ियां चलाने लगे हैं. वैसे ही जुर्माना राशि बढ़ाई जाने से लोग साफ सफाई पर विशेष ध्यान देंगे. इधर-उधर कूड़े को इधर-उधर नहीं फेंकेंग और न ही उसे जलाएंगे.
दो साल से लगातार नगर निगम लोगों को जागरूक कर रहा है. लोग कूड़े को इधर-उधर नहीं फेंके. कूड़े को जलाए नहीं. लेकिन जनता का सहयोग नहीं मिल रहा है. अभी लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही है कि लोग खाली प्लॉट, नाले, और सड़क पर मलबा और कचरा फेंक देते हैं. एनजीटी की ओर से लगातार गाइडलाइन जारी की जा रही है. आगरा में खुले में कचरा जलाने पर न्यूनतम जुर्माना 5 हजार है. ऐसे ही नाला और नाली में कचरा फेंकने पर 2 हजार का चालान है. ऐसे ही तमाम तरह से शहर को गंदा करने पर जुर्माना राशि निर्धारित की गई है. अब इसे सख्ती से लागू किया जाएगा, जो लोग दोबारा गंदगी या कचरा फेंकते पकड़ जाएंगे. उनसे 3 गुना तक जुर्माना वसूला जाएगा.
-राजीव कुमार राठी, पर्यावरण अभियंता, आगरा नगर निगम