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मेरठ रेंज DIG कलानिधि नैथानी बोले- आवारा गौवंशों को आश्रय स्थल तक पहुंचाएं, अपराधियों के खिलाफ हो कड़ी कार्रवाई - DIG KALA NIDHI NAITHANI

सड़क हादसों में कमी लाने के लिए मेरठ रेंज के जिलों की पुलिस को सौंपी गई जिम्मेदारी.

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DIG कला निधि नैथानी ने सीनियर अफसरों के साथ की अहम बैठक (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Feb 21, 2025, 10:59 AM IST

मेरठ : डीआईजी कला निधि नैथानी ने गुरुवार को अहम बैठक में निर्देश दिए कि अब मेरठ रेंज के जिलों में पुलिस आवारा गौवंशों को गौ आश्रय स्थलों पर पहुंचाएगी. इसके अलावा, अवैध खनन, शराब व्यापार, भूमाफियाओं और गैंगस्टर एक्ट के अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाकर उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाएगा. इस पहल से दुर्घटनाओं में कमी लाने की कोशिश की जाएगी और पुलिस की सक्रियता बढ़ेगी.

मेरठ परिक्षेत्र के उपमहानिरीक्षक कलानिधि नैथानी ने मेरठ समेत बुलन्दशहर, बागपत व हापुड़ के जनपद प्रभारियों के साथ मासिक अपराध समीक्षा बैठक की. इसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर निर्देश दिए कि शासन की मंशा के अनुरूप जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करें.

उन्होंने कहा कि महिलाओं, बच्चों समेत गंभीर अपराधों, संपत्ति संबंधी अपराधों की समीक्षा कर अपराधियों पर नियंत्रण प्रभावी कार्ययोजना बनाकर कार्रवाई की जाए. उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने एवं शिकायतों में संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए उनका निस्तारण करें.

डीआईजी कलानिधि नैथानी ने कहा कि चिन्हित अपराधों में दोषियों को न्यायालय से सजा दिलाए जाने के लिए "आपरेशन कन्विक्शन" के तहत अभियोजन विभाग व मानिटरिंग सेल द्वारा समन्वय स्थापित कर प्रभावी पैरवी कराएं, जिससे अपराधियों को बिना देर किये उन्हें अधिकतम सजा दिलाई जा सके.

डीआईजी ने कहा कि राजमार्गों पर गौवंश और मवेशियों के कारण दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस गौशालाओं से समन्वय कर कार्रवाई सुनिश्चित करे. गौवध और पशु क्रूरता से जुड़े अपराधियों के खिलाफ एनएसए और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए गए.

डीआईजी ने आगामी त्यौहारों शिवरात्रि, होली, नवरात्र, ईद आदि के दृष्टिगत बाजारों में भीड़भाड़, पार्किंग व्यवस्था, डायवर्जन, बैरिकेडिंग एवं नियमित रूप से फुट पेट्रोलिंग कर सुरक्षा व्यवस्था दुरूस्त रखने के निर्देश भी दिए हैं. डीआईजी ने कहा कि सोशल मीडिया के सभी प्लेटफार्मों पर सतत निगरानी की जाए. किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक या भ्रामक पोस्टों की जानकारी होने पर उच्चाधिकारियों को अवगत कराने और तत्काल प्रभाव से उसका खंडन करते हुए ऐसे लोगों पर एक्शन लेने के निर्देश दिये.

यह भी पढ़ें : WATCH: प्रेमानंद महाराज हंस-हंसकर हुए लोटपोट, जोजो-जॉनी ने ठहाके लगाने पर किया मजबूर

मेरठ : डीआईजी कला निधि नैथानी ने गुरुवार को अहम बैठक में निर्देश दिए कि अब मेरठ रेंज के जिलों में पुलिस आवारा गौवंशों को गौ आश्रय स्थलों पर पहुंचाएगी. इसके अलावा, अवैध खनन, शराब व्यापार, भूमाफियाओं और गैंगस्टर एक्ट के अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाकर उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाएगा. इस पहल से दुर्घटनाओं में कमी लाने की कोशिश की जाएगी और पुलिस की सक्रियता बढ़ेगी.

मेरठ परिक्षेत्र के उपमहानिरीक्षक कलानिधि नैथानी ने मेरठ समेत बुलन्दशहर, बागपत व हापुड़ के जनपद प्रभारियों के साथ मासिक अपराध समीक्षा बैठक की. इसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर निर्देश दिए कि शासन की मंशा के अनुरूप जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करें.

उन्होंने कहा कि महिलाओं, बच्चों समेत गंभीर अपराधों, संपत्ति संबंधी अपराधों की समीक्षा कर अपराधियों पर नियंत्रण प्रभावी कार्ययोजना बनाकर कार्रवाई की जाए. उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने एवं शिकायतों में संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए उनका निस्तारण करें.

डीआईजी कलानिधि नैथानी ने कहा कि चिन्हित अपराधों में दोषियों को न्यायालय से सजा दिलाए जाने के लिए "आपरेशन कन्विक्शन" के तहत अभियोजन विभाग व मानिटरिंग सेल द्वारा समन्वय स्थापित कर प्रभावी पैरवी कराएं, जिससे अपराधियों को बिना देर किये उन्हें अधिकतम सजा दिलाई जा सके.

डीआईजी ने कहा कि राजमार्गों पर गौवंश और मवेशियों के कारण दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस गौशालाओं से समन्वय कर कार्रवाई सुनिश्चित करे. गौवध और पशु क्रूरता से जुड़े अपराधियों के खिलाफ एनएसए और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए गए.

डीआईजी ने आगामी त्यौहारों शिवरात्रि, होली, नवरात्र, ईद आदि के दृष्टिगत बाजारों में भीड़भाड़, पार्किंग व्यवस्था, डायवर्जन, बैरिकेडिंग एवं नियमित रूप से फुट पेट्रोलिंग कर सुरक्षा व्यवस्था दुरूस्त रखने के निर्देश भी दिए हैं. डीआईजी ने कहा कि सोशल मीडिया के सभी प्लेटफार्मों पर सतत निगरानी की जाए. किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक या भ्रामक पोस्टों की जानकारी होने पर उच्चाधिकारियों को अवगत कराने और तत्काल प्रभाव से उसका खंडन करते हुए ऐसे लोगों पर एक्शन लेने के निर्देश दिये.

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