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आगरा में कोरोना के चलते 30 नवंबर से लागू होंगे ये नियम - corona infection in agra

उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में एक बार फिर प्रशासन की ओर से साप्ताहिक बंदी लागू किए जाएगा. इसके साथ ही बाजारों में दुकानें रात 9 बजे के बाद नहीं खुलेंगी. वहीं शादी समारोह में बैंड बजाने के लिए कुछ शर्तों के साथ छूट दी गई है.

कोरोना से बचाव
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Published : Nov 23, 2020, 10:27 AM IST

आगरा: कोरोना का कहर फिर से बढ़ने लगा है. रविवार को ताजनगरी में कोरोना के 71 नए मामले सामने आए हैं. वहीं एक संक्रमित की मौत हो गई. जिला प्रशासन के निर्देशानुसार एक बार फिर 30 नवंबर से बाजारों में दोबारा साप्ताहिक बंदी लागू हो जाएगी. इसके साथ ही रात नौ बजे के बाद बाजार नहीं खुलेंगे.

एडीएम सिटी डॉ. प्रभाकांत अवस्थी का कहना है कि, शासन ने 30 नवंबर तक साप्ताहिक बंदी नहीं करने के आदेश दिए हैं. सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक बाजार खोले जाएंगे. सात दिन बाद यह मियाद खत्म हो रही है. इसके बाद से दोबारा से बाजारों में साप्ताहिक बंदी लागू होगी. रात 9 बजे के बाद बाजार नहीं खुलेगा. देर रात अगर कोई दुकान खोलेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इसके लिए थाना स्तर पर जांच कमेटियां बनाई जाएंगी.

सात दिन की राहत

आगरा व्यापार मंडल के अध्यक्ष टीएन अग्रवाल ने रविवार को साप्ताहिक बंदी के संबंध में एडीएम सिटी और सिटी मजिस्ट्रेट से वार्ता की. उन्होंने बताया कि फिलहाल सात दिन राहत बरकरार रहेगी. 30 नवंबर तक सभी बाजार पहले की तरह खुले रहेंगे. रात 9 बजे तक बाजार खोलने का समय है. 30 नवंबर के बाद यह व्यवस्था बदल जाएगी.

होटल और रेस्टोरेंट पर भी नजर

एडीएम सिटी डॉ. प्रभाकांत अवस्थी ने बताया कि देर रात तक होटल, रेस्टोरेंट और बार में पार्टियां होने की सूचनाएं मिल रही हैं. कई जगह उचित दूरी और मास्क लगाए बिना लोग समारोह में पहुंच रहे हैं. इससे संक्रमण बढ़ने की आशंका बन रही है. इसलिए ऐसी जगहों पर भी नजर रखी जाएगी.

संक्रमण को देखकर निश्चित की संख्या

डीएम प्रभु नारायण सिंह ने बताया कि कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन नहीं होने से शादी-समारोह में संक्रमण बढ़ने की संभावना है. समारोह से लौटने के बाद शहर में कई जगह पूरा परिवार संक्रमित हुआ है. समारोह में अतिथियों की संख्या 100 निश्चित कर दी गई है. अब शादी समारोह परिसर में बैंड बज सकते हैं. लेकिन बैंड में दस सदस्य से ज्यादा नहीं होने चाहिए. इस दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके ही बैंड बजाया जाएगा.

आगरा: कोरोना का कहर फिर से बढ़ने लगा है. रविवार को ताजनगरी में कोरोना के 71 नए मामले सामने आए हैं. वहीं एक संक्रमित की मौत हो गई. जिला प्रशासन के निर्देशानुसार एक बार फिर 30 नवंबर से बाजारों में दोबारा साप्ताहिक बंदी लागू हो जाएगी. इसके साथ ही रात नौ बजे के बाद बाजार नहीं खुलेंगे.

एडीएम सिटी डॉ. प्रभाकांत अवस्थी का कहना है कि, शासन ने 30 नवंबर तक साप्ताहिक बंदी नहीं करने के आदेश दिए हैं. सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक बाजार खोले जाएंगे. सात दिन बाद यह मियाद खत्म हो रही है. इसके बाद से दोबारा से बाजारों में साप्ताहिक बंदी लागू होगी. रात 9 बजे के बाद बाजार नहीं खुलेगा. देर रात अगर कोई दुकान खोलेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इसके लिए थाना स्तर पर जांच कमेटियां बनाई जाएंगी.

सात दिन की राहत

आगरा व्यापार मंडल के अध्यक्ष टीएन अग्रवाल ने रविवार को साप्ताहिक बंदी के संबंध में एडीएम सिटी और सिटी मजिस्ट्रेट से वार्ता की. उन्होंने बताया कि फिलहाल सात दिन राहत बरकरार रहेगी. 30 नवंबर तक सभी बाजार पहले की तरह खुले रहेंगे. रात 9 बजे तक बाजार खोलने का समय है. 30 नवंबर के बाद यह व्यवस्था बदल जाएगी.

होटल और रेस्टोरेंट पर भी नजर

एडीएम सिटी डॉ. प्रभाकांत अवस्थी ने बताया कि देर रात तक होटल, रेस्टोरेंट और बार में पार्टियां होने की सूचनाएं मिल रही हैं. कई जगह उचित दूरी और मास्क लगाए बिना लोग समारोह में पहुंच रहे हैं. इससे संक्रमण बढ़ने की आशंका बन रही है. इसलिए ऐसी जगहों पर भी नजर रखी जाएगी.

संक्रमण को देखकर निश्चित की संख्या

डीएम प्रभु नारायण सिंह ने बताया कि कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन नहीं होने से शादी-समारोह में संक्रमण बढ़ने की संभावना है. समारोह से लौटने के बाद शहर में कई जगह पूरा परिवार संक्रमित हुआ है. समारोह में अतिथियों की संख्या 100 निश्चित कर दी गई है. अब शादी समारोह परिसर में बैंड बज सकते हैं. लेकिन बैंड में दस सदस्य से ज्यादा नहीं होने चाहिए. इस दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके ही बैंड बजाया जाएगा.

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