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ट्रिपल तलाक: पूर्व मंत्री चौधरी बशीर 24 घंटे बाद जेल से बाहर, जानें किस आधार पर मिली जमानत

बहुचर्चित ट्रिपल तलाक मामले में पूर्व मंत्री चौधरी बशीर 24 घंटे बाद शुक्रवार को जमानत मिल गई. मंटोला थाना पुलिस ने गुरुवार को ट्रिपल तलाक के मामले में पूर्व मंत्री चौधरी बशीर को गिरफ्तार करके जेल भेजा था. पूर्व मंत्री चौधरी बशीर पर आरोप था कि, चौधरी बशीर ने अपने छठवीं शादी के चलते उसे तीन बार तलाक बोला है.

पूर्व मंत्री चौधरी बशीर 24 घंटे बाद जेल से बाहर
पूर्व मंत्री चौधरी बशीर 24 घंटे बाद जेल से बाहर
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Published : Aug 20, 2021, 10:18 PM IST

Updated : Aug 21, 2021, 7:33 AM IST

आगरा: ताजनगरी के बहुचर्चित ट्रिपल तलाक मामले में पूर्व मंत्री चौधरी बशीर 24 घंटे बाद शुक्रवार को जेल से बाहर आ गए. मंटोला थाना पुलिस ने गुरुवार को ट्रिपल तलाक के मामले में पूर्व मंत्री चौधरी बशीर को गिरफ्तार करके जेल भेजा था. पूर्व मंत्री चौधरी बशीर के खिलाफ उसकी चौथी पत्नी नगमा ने मुकदमा दर्ज कराया था. इसमें आरोप था कि, चौधरी बशीर ने अपने छठवीं शादी के चलते उसे तीन बार तलाक बोला है. पूर्व मंत्री चौधरी बशीर की कोर्ट में दायर अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज होने पर पुलिस ने गिरफ्तारी की थी.


मंटोला थाना पुलिस ने पूर्व मंत्री चौधरी बशीर को गुरुवार को गिरफ्तार करके आगरा जिला जेल भेजा था. जहां पर चौधरी बशीर को 100 बंदियों वाली बैरक में रखा गया था. जेल सूत्रों की मानें तो चौधरी बशीर रात भर करवटें बदलता रहा. आगरा जिला जेल के अधीक्षक पीडी सलोनिया ने बताया कि, अंतरिम जमानत के आधार पर पूर्व मंत्री चौधरी बशीर को शुक्रवार की शाम को रिहा किया गया है.

यूं हुई चौधरी बशीर की रिहाई

गौरतलब है कि, ट्रिपल तलाक कानून के तहत तीन बार तलाक बोलकर शादी तोड़ने की प्रथा दंडनीय अपराध के दायरे में आ गई है. इस अपराध में पति को 3 साल की सजा का प्रावधान है. मगर, हाईकोर्ट की हाई पावर कमेटी की अंतरिम जमानत का 7 साल से कम सजा वाले मामले हैं. ट्रिपल तलाक में 3 साल की सजा होने की वजह से पूर्व मंत्री चौधरी बशीर को इसका फायदा मिला है. चौधरी बशीर के अधिवक्ता ने कमेटी के समक्ष अंतिम जमानत का प्रार्थना पत्र दिया था. जिस पर सुनवाई हुई. इसके आधार पर पूर्व मंत्री चौधरी बशीर की 24 घंटे में ही जेल से रिहाई हुई है.



यह था मामला


बता दें कि, ताजगंज की गोबर चौकी निवासी नगमा ने मंटोला थाना में 31 जुलाई-2021 को तीन तलाक का मुकदमा दर्ज कराया था. जिसमें आरोप था कि, पूर्व मंत्री चौधरी चौधरी बशीर ने छठवीं शादी करने के लिए उसे तीन तलाक बोला है. उसके दो बेटे हैं. उनका आरोप है कि बशीर और ससुरालीजनों के उत्पीड़न से परेशान होकर वह दोनों बच्चों के साथ 3 साल से अलग मायके में रह रही हैं. इसी का फायदा उठाकर पति चौधरी बशीर ने छठवीं शादी भी कर ली है. उन्होंने कहा कि जब मैंने विरोध किया तो चौधरी बशीर ने तीन तलाक बोलकर उसे घर से निकाल दिया.


नगमा ने कराया था धमकी का मुकदमा

नगमा ने बीते दिनों पति पूर्व मंत्री चौधरी बशीर के खिलाफ ताजगंज थाना में एक और मुकदमा दर्ज कराया था. जिसमें आरोप है कि, तीन तलाक का मुकदमा दर्ज कराने के बाद से पति पूर्व मंत्री चौधरी बशीर, उसका नौकर मिस्बाह और सहयोगी फरमान के साथ अन्य उसे धमकी दे रहे हैं. उसे और परिवार को जान से मारने की धमकी मिल रही है. जिससे सभी दहशत में है. इस शिकायत के आधार पर ताजगंज थाना पुलिस ने पूर्व मंत्री चौधरी बशीर और उसके नौकर मिस्बाह के साथ सहयोगी फरमान को नामजद करते हुए मुकदमा दर्ज किया था.

आगरा: ताजनगरी के बहुचर्चित ट्रिपल तलाक मामले में पूर्व मंत्री चौधरी बशीर 24 घंटे बाद शुक्रवार को जेल से बाहर आ गए. मंटोला थाना पुलिस ने गुरुवार को ट्रिपल तलाक के मामले में पूर्व मंत्री चौधरी बशीर को गिरफ्तार करके जेल भेजा था. पूर्व मंत्री चौधरी बशीर के खिलाफ उसकी चौथी पत्नी नगमा ने मुकदमा दर्ज कराया था. इसमें आरोप था कि, चौधरी बशीर ने अपने छठवीं शादी के चलते उसे तीन बार तलाक बोला है. पूर्व मंत्री चौधरी बशीर की कोर्ट में दायर अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज होने पर पुलिस ने गिरफ्तारी की थी.


मंटोला थाना पुलिस ने पूर्व मंत्री चौधरी बशीर को गुरुवार को गिरफ्तार करके आगरा जिला जेल भेजा था. जहां पर चौधरी बशीर को 100 बंदियों वाली बैरक में रखा गया था. जेल सूत्रों की मानें तो चौधरी बशीर रात भर करवटें बदलता रहा. आगरा जिला जेल के अधीक्षक पीडी सलोनिया ने बताया कि, अंतरिम जमानत के आधार पर पूर्व मंत्री चौधरी बशीर को शुक्रवार की शाम को रिहा किया गया है.

यूं हुई चौधरी बशीर की रिहाई

गौरतलब है कि, ट्रिपल तलाक कानून के तहत तीन बार तलाक बोलकर शादी तोड़ने की प्रथा दंडनीय अपराध के दायरे में आ गई है. इस अपराध में पति को 3 साल की सजा का प्रावधान है. मगर, हाईकोर्ट की हाई पावर कमेटी की अंतरिम जमानत का 7 साल से कम सजा वाले मामले हैं. ट्रिपल तलाक में 3 साल की सजा होने की वजह से पूर्व मंत्री चौधरी बशीर को इसका फायदा मिला है. चौधरी बशीर के अधिवक्ता ने कमेटी के समक्ष अंतिम जमानत का प्रार्थना पत्र दिया था. जिस पर सुनवाई हुई. इसके आधार पर पूर्व मंत्री चौधरी बशीर की 24 घंटे में ही जेल से रिहाई हुई है.



यह था मामला


बता दें कि, ताजगंज की गोबर चौकी निवासी नगमा ने मंटोला थाना में 31 जुलाई-2021 को तीन तलाक का मुकदमा दर्ज कराया था. जिसमें आरोप था कि, पूर्व मंत्री चौधरी चौधरी बशीर ने छठवीं शादी करने के लिए उसे तीन तलाक बोला है. उसके दो बेटे हैं. उनका आरोप है कि बशीर और ससुरालीजनों के उत्पीड़न से परेशान होकर वह दोनों बच्चों के साथ 3 साल से अलग मायके में रह रही हैं. इसी का फायदा उठाकर पति चौधरी बशीर ने छठवीं शादी भी कर ली है. उन्होंने कहा कि जब मैंने विरोध किया तो चौधरी बशीर ने तीन तलाक बोलकर उसे घर से निकाल दिया.


नगमा ने कराया था धमकी का मुकदमा

नगमा ने बीते दिनों पति पूर्व मंत्री चौधरी बशीर के खिलाफ ताजगंज थाना में एक और मुकदमा दर्ज कराया था. जिसमें आरोप है कि, तीन तलाक का मुकदमा दर्ज कराने के बाद से पति पूर्व मंत्री चौधरी बशीर, उसका नौकर मिस्बाह और सहयोगी फरमान के साथ अन्य उसे धमकी दे रहे हैं. उसे और परिवार को जान से मारने की धमकी मिल रही है. जिससे सभी दहशत में है. इस शिकायत के आधार पर ताजगंज थाना पुलिस ने पूर्व मंत्री चौधरी बशीर और उसके नौकर मिस्बाह के साथ सहयोगी फरमान को नामजद करते हुए मुकदमा दर्ज किया था.

Last Updated : Aug 21, 2021, 7:33 AM IST
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