आगराः भारत पाक टी20 मैच में पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वाले कश्मीरी छात्रों का मामला सहारनपुर की कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया है. मामले में आरोपित छात्रों के पेशी के दौरान हंगामा हुआ था. साथ ही इनके साथ खींचतान और मारपीट की भी घटना हुई थी. इसके बाद आरोपित छात्रों ने हाईकोर्ट इलाहाबाद में याचिका दायर कर मुकदमे को दूसरे जनपद में स्थानांतरित कराने की अपील की थी. कश्मीरी छात्रों के अधिवक्ता दीपक चौधरी ने बताया कि सुनवाई के बाद हाईकोर्ट जज ओमप्रकाश त्रिपाठी ने मुकदमा सीजेएम सहारनपुर की कोर्ट में मामले को स्थानांतरित करने के आदेश दिया है.
गौरतलब है कि अक्टूबर 2021 में पाकिस्तान ने भारत को टी-20 मैच में हरा दिया था. पाक की जीत पर कश्मीरी छात्र इनायत अल्ताफ शेख, शौकत अहमद गनई और अर्शीद युसूफ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जश्न मनाया था और देश विरोधी नारेबाजी भी की थी. ये सभी आरबीएस के बिचपुरी कैंपस के हॉस्टल में रहकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे. इसके बाद जब कश्मीरी छात्रों की सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट वायरल हुई तो हिंदूवादी संगठनों ने हंगामा किया. इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें आईटी एक्ट के साथ अन्य गंभीर धाराएं लगाईं गई थीं. फिर इस मामले में राजद्रोह की धारा बढ़ाई गई. आरोपित तीनों कश्मीरी छात्रों को राजद्रोह और आईटी एक्ट में जेल भेजा दिया गया था.
वहीं, मामले में जब जगदीशपुरा थाना पुलिस ने कश्मीरी छात्रों को कोर्ट में पेशी के दौरान मारपीट भी की गई थी. इतना ही नहीं, आगरा के अधिवक्ताओं ने कश्मीरी छात्रों की पैरवी से भी इनकार कर दिया. इस पर मथुरा में पीएफआई के सदस्यों का केस लड़ रहे अधिवक्ता मधुबन दत्त चतुर्वेदी ने कश्मीरी छात्रों की पैरवी की थी. जगदीशपुरा थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश की थी. फिर, करीब छह माह बाद हाईकोर्ट से जमानत मंजूर होने के बाद कश्मीरी छात्र जमानत पर जेल से बाहर आए.
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