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आगरा में दीपावली पर सिर्फ दो घंटे ही होगी आतिशबाजी - fixed timing of fireworks

आगरा जिला प्रशासन ने दीवाली के दिन आतिशबाजी करने का समय दो घंटे तय किया है. साथ पटाखों की बिक्री का समय भी निर्धारित किया गया है.

दो घंटे ही होगी आतिशबाजी
दो घंटे ही होगी आतिशबाजी
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Published : Oct 18, 2022, 9:09 PM IST

आगरा: जनपद में प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा है. इसको लेकर प्रशासन अभी से चिंतित है. जिला प्रशासन ने आदेश जारी करके दीपावाली पर आतिशबाजी का समय भी निर्धारित कर दिया है. आगरा में दीपावाली पर रात आठ बजे से रात दस बजे तक ही आतिशबाजी (Fireworks time in Agra) कर सकते हैं. इसके साथ ही सुबह दस बजे से रात आठ बजे तक ही पटाखों की बिक्री(firecrackers sale timing in Agra) होगी.

आगरा में जिला प्रशासन ने पटाखों की बिक्री के लिए अस्थाई आतिशबाजी की दुकानों का लाइसेंस जारी किए हैं. अस्थाई आतिशबाजी बाजार 22 से 24 अक्टूबर के लिए लगेगा. आगरा में हरित पटाखों के बिक्री होगी. जिला प्रशासन ने सिर्फ दो घंटे ही पटाखे चलाने की अनुमति दी है. एडीएम सिटी अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि आगरा में 24 अक्टूबर को दीपावली है. एक दिसंबर-2020 को एनजीटी और 23 जुलाई-2021 के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया था.

जिसके तहत जिले में हरित पटाखों की बिक्री की जा सकती है. इसलिए उन्हीं आदेशों के तहत आगरा में अस्थाई आतिशबाजी बाजार 22 से 24 अक्टूबर को लगेगा. इसमें पटाखों की बिक्री के लाइसेंस जारी किए हैं. वे लोग ही अस्थायी लाइसेंस पर दुकानें लगाएंगे. जहां पर सिर्फ हरित पटाखों के बिक्री होगी. पटाखों की बिक्री सुबह दस बजे से रात आठ बजे तक ही होगी. इसके साथ ही रात आठ बजे से दस बजे तक ही आतिशबाजी (पटाखे) चला सकेंगे.

यह भी पढ़ें: दिल्ली और मुम्बई की ट्रेनों में लम्बी वेटिंग, तत्काल से ही यात्रा संभव

आगरा: जनपद में प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा है. इसको लेकर प्रशासन अभी से चिंतित है. जिला प्रशासन ने आदेश जारी करके दीपावाली पर आतिशबाजी का समय भी निर्धारित कर दिया है. आगरा में दीपावाली पर रात आठ बजे से रात दस बजे तक ही आतिशबाजी (Fireworks time in Agra) कर सकते हैं. इसके साथ ही सुबह दस बजे से रात आठ बजे तक ही पटाखों की बिक्री(firecrackers sale timing in Agra) होगी.

आगरा में जिला प्रशासन ने पटाखों की बिक्री के लिए अस्थाई आतिशबाजी की दुकानों का लाइसेंस जारी किए हैं. अस्थाई आतिशबाजी बाजार 22 से 24 अक्टूबर के लिए लगेगा. आगरा में हरित पटाखों के बिक्री होगी. जिला प्रशासन ने सिर्फ दो घंटे ही पटाखे चलाने की अनुमति दी है. एडीएम सिटी अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि आगरा में 24 अक्टूबर को दीपावली है. एक दिसंबर-2020 को एनजीटी और 23 जुलाई-2021 के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया था.

जिसके तहत जिले में हरित पटाखों की बिक्री की जा सकती है. इसलिए उन्हीं आदेशों के तहत आगरा में अस्थाई आतिशबाजी बाजार 22 से 24 अक्टूबर को लगेगा. इसमें पटाखों की बिक्री के लाइसेंस जारी किए हैं. वे लोग ही अस्थायी लाइसेंस पर दुकानें लगाएंगे. जहां पर सिर्फ हरित पटाखों के बिक्री होगी. पटाखों की बिक्री सुबह दस बजे से रात आठ बजे तक ही होगी. इसके साथ ही रात आठ बजे से दस बजे तक ही आतिशबाजी (पटाखे) चला सकेंगे.

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