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COURT NEWS : आगरा में कूलर के विवाद में वृद्धा की हत्या में चार दोषियों को उम्रकैद, जानिए मामला

आगरा जिला जज विवेक संगल ने कूलर के विवाद में वृद्धा की हत्या में शामिल चार दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है. इसी मामले में दोषियों पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

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Published : May 9, 2023, 8:23 AM IST

आगरा : जिला जज विवेक संगल ने सोमवार को 23 माह पुराने कूलर रखने और कार पार्किंग के विवाद में वृद्धा की हत्या के मामले में चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. जिला जज ने आरोपियों पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इस मामले में डीजीसी बंसत कुमार गुप्ता, एडीजीसी देवी सिंह सोलंकी, वरिष्ठ अधिवक्ता विजय आहूजा ने छह गवाह और हत्या से जुड़े सबूत कोर्ट में पेश किए. आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने की दलील दी थी.

यह था मामला

घटना नौ जून 2021 की थी. बल्केश्वर की श्रमिक कॉलोनी निवासी वृद्धा कांता बलेचा की हत्या हुई थी. इस बारे में वृद्धा की बेटी दीक्षा बलेचा ने न्यू आगरा थाना में मुकदमा दर्ज कराया था. दीक्षा ने पुलिस को बताया कि वह एक कंपनी में सेल्स का काम करती है. उसकी मां कांता देवी बीमा एजेंट थीं. आरोपी मान सिंह का ​परिवार भूतल और वो मां और भाई के साथ पहली मंजिल पर रहती है. आरोपी मान सिंह ने अतिक्रमण करके छत ऊपर कर ली. जो उनकी खिड़की तक आ गई. जबकि खिड़की पर हमारा कूलर लगा था.

वादी दीक्षा के मुकदमे के मुताबिक बात कोरोना की दूसरी लहर के समय की है. घटना वाले दिन मकान में वृद्ध मां कांता बलेचा और वह सो रही थी. भाई विजय बलेचा नोएडा में थे. तभी रात करीब साढ़े आठ बजे सरदार मान सिंह भाटिया, उसकी पत्नी रेनू भाटिया, बेटे हरवंश सिंह भाटिया एवं सिमरनजीत सिंह भाटिया घर पर आ धमके. आरोपियों के हाथ में लाठी, डंडा, लोहे की सरिया थी. आरोपियों ने आते ही कहा कि कूलर को तुरंत हटा लो वरना जिंदा नहीं छोड़ेंगे. इस पर मां कांता बलेचा ने कूलर हटाने से इंकार कर दिया तो आरोपियों ने मां कांता बलेचा को लोहे की सरिया और डंडों से पीटा. जिससे मां गंभीर रूप से घायल हो गईं. इसके बाद आरोपी धमकी देकर फरार हो गए.

वादिनी दीक्षा बलेचा के अनुसार आरोपियों ने उसे भी मारा पीटा था. वादिनी दीक्षा बलेचा के भी 11 जगह गंभीर चोट आई थीं. इसके बाद घायल मां को लेकर किसी तरह अस्पताल पहुंची. जहां पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इसके बाद दीक्षा ने नोएडा में रह रहे भाई विजय को दी थी.

यह भी पढ़ें : घर-घर कूड़ा उठाने के यूजर चार्ज वसूली में घपला, कार्रवाई की तैयारी

आगरा : जिला जज विवेक संगल ने सोमवार को 23 माह पुराने कूलर रखने और कार पार्किंग के विवाद में वृद्धा की हत्या के मामले में चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. जिला जज ने आरोपियों पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इस मामले में डीजीसी बंसत कुमार गुप्ता, एडीजीसी देवी सिंह सोलंकी, वरिष्ठ अधिवक्ता विजय आहूजा ने छह गवाह और हत्या से जुड़े सबूत कोर्ट में पेश किए. आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने की दलील दी थी.

यह था मामला

घटना नौ जून 2021 की थी. बल्केश्वर की श्रमिक कॉलोनी निवासी वृद्धा कांता बलेचा की हत्या हुई थी. इस बारे में वृद्धा की बेटी दीक्षा बलेचा ने न्यू आगरा थाना में मुकदमा दर्ज कराया था. दीक्षा ने पुलिस को बताया कि वह एक कंपनी में सेल्स का काम करती है. उसकी मां कांता देवी बीमा एजेंट थीं. आरोपी मान सिंह का ​परिवार भूतल और वो मां और भाई के साथ पहली मंजिल पर रहती है. आरोपी मान सिंह ने अतिक्रमण करके छत ऊपर कर ली. जो उनकी खिड़की तक आ गई. जबकि खिड़की पर हमारा कूलर लगा था.

वादी दीक्षा के मुकदमे के मुताबिक बात कोरोना की दूसरी लहर के समय की है. घटना वाले दिन मकान में वृद्ध मां कांता बलेचा और वह सो रही थी. भाई विजय बलेचा नोएडा में थे. तभी रात करीब साढ़े आठ बजे सरदार मान सिंह भाटिया, उसकी पत्नी रेनू भाटिया, बेटे हरवंश सिंह भाटिया एवं सिमरनजीत सिंह भाटिया घर पर आ धमके. आरोपियों के हाथ में लाठी, डंडा, लोहे की सरिया थी. आरोपियों ने आते ही कहा कि कूलर को तुरंत हटा लो वरना जिंदा नहीं छोड़ेंगे. इस पर मां कांता बलेचा ने कूलर हटाने से इंकार कर दिया तो आरोपियों ने मां कांता बलेचा को लोहे की सरिया और डंडों से पीटा. जिससे मां गंभीर रूप से घायल हो गईं. इसके बाद आरोपी धमकी देकर फरार हो गए.

वादिनी दीक्षा बलेचा के अनुसार आरोपियों ने उसे भी मारा पीटा था. वादिनी दीक्षा बलेचा के भी 11 जगह गंभीर चोट आई थीं. इसके बाद घायल मां को लेकर किसी तरह अस्पताल पहुंची. जहां पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इसके बाद दीक्षा ने नोएडा में रह रहे भाई विजय को दी थी.

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