आगराः हाथी पर योगाभ्यास करने के मामले में योग गुरु बाबा रामदेव की मुश्किलें कम होती हुई नजर नहीं आ रही हैं. इस संबंध में न्यू आगरा थाने में तहरीर दी गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. इस पर अधिवक्ता नरेन्द्र शर्मा ने जिला न्यायालय आगरा में परिवाद दायर किया है. कोर्ट ने 22 दिसंबर को वादी के बयान दर्ज कराने की तारीख मुकर्रर की है.
हाथी पर सिखाया था योगा
बता दें कि विगत 24 अक्टूबर को मथुरा के महावन स्थित रमणरेती आश्रम में बाबा रामदेव ने हाथी पर योगासन किया था. इस दौरान वह योग का अभ्यास कराते समय हाथी से गिर गए. हालांकि उन्हें कोई चोट नहीं लगी थीं.
अधिवक्ता ने दर्ज कराया था मुकदमा
अधिवक्ता नरेन्द्र शर्मा ने बताया कि बाबा रामदेव ने वन्य जीव अधिनियम का उल्लंघन किया है. इस मामले में उन्होंने शहर के न्यू आगरा थाने में तहरीर देकर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी. इससे पहले उन्होंने बाबा रामदेव, हाथी रेस्क्यू सेंटर चुरमुरा के निदेशक और एक टीवी चैनल को नोटिस भेजा था.
नोटिस का जवाब नहीं देने पर अधिवक्ताओं ने मंगलवार को थाने में तहरीर दी गई थी. अब कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया गया है. अधिवक्ता नरेन्द्र शर्मा ने जिला न्यायालय में परिवाद दायर किया है. इस मामले में कोर्ट ने 22 दिसंबर को वादी के बयान दर्ज कराने की तारीख मुकर्रर की है।