आगरा: ताजनगरी की एक अदालत ने आठ साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और गला घोंट कर हत्या के मामले में आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई है. आरोपी पर ढाई लाख रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है. स्पेशल जज ( पॉक्सो एक्ट) वीके जायसवाल ने तीन साल पुराने मामले में दुष्कर्म के आरोपी को सजा सुनाई है. इस मामले में 11 गवाह और 26 सबूत कोर्ट में पेश किए गए थे. दोषी को सजा दिलाने के लिए बच्ची का पिता और दादी हर तारीख पर अदालत आ रहे थे. दोषी को दी गई सजा से परिवार संतुष्ट है.
जानिए पूरा मामला
16 मार्च 2018 की रात में बाग मुजफ्फर का निवासी युवक ने 8 वर्षीय बच्ची के साथ आगरा कॉलेज के क्रिकेट मैदान में दुष्कर्म किया था. उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी थी. आरोपी सेंट जोंस चौराहा के पास दादी के साथ फुटपाथ पर सो रही बच्ची को उठाकर ले गया था. दुष्कर्म के बाद आरोपी ने बच्ची की हत्या करके मौके से फरार हो गया था.
11 गवाह और 26 सबूत से मिली सजा
विशेष लोक अभियोजक विमलेश आनंद ने बताया कि बाग मुजफ्फरखा निवासी आरोपी युवक को कोर्ट ने सनसनीखेज आठ वर्षीय बच्ची के अपहरण के बाद दुष्कर्म और हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई है. दोषी पर ढाई लाख रुपये का अर्थ दंड भी लगाया गया है. दोषी के खिलाफ कोर्ट में 11 गवाह और 26 सबूत पेश किए गए. इनमें सबसे अहम सबूत सीसीटीवी फुटेज था, जिसके आधार पर दोषी की पहचान और गिरफ्तारी हुई थी. इसके साथ ही दोषी पर लगाए गए अर्थदंड की रकम में से दो लाख रुपये बच्ची के पिता को दिए जाएंगे.
दादी कर रही थी पिता संग परवरिश
पीड़िता आठ वर्षीय बच्ची का पिता मूल रूप से मथुरा के दाऊजी क्षेत्र का रहने वाला है. जो काफी समय से आगरा में सेंट जॉन्स चौराहे के पास फुटपाथ पर रहकर जूता पॉलिश करके परिवार का गुजर-बसर कर रहा है. बच्ची की मां पहले ही उसे छोड़ कर चली गई थी. इसलिए उसकी परवरिश दादी और पिता कर रहा था. तीन साल पहले बच्ची के साथ हैवानियत करने वाला दोषी आगरा कॉलेज से एलएलबी प्रथम वर्ष का छात्र था.
8 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को उम्रकैद की सजा
यूपी के आगरा जिले में तीन साल पहले मासूम के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या के आरोपी को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही आरोपी पर ढाई लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
आगरा: ताजनगरी की एक अदालत ने आठ साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और गला घोंट कर हत्या के मामले में आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई है. आरोपी पर ढाई लाख रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है. स्पेशल जज ( पॉक्सो एक्ट) वीके जायसवाल ने तीन साल पुराने मामले में दुष्कर्म के आरोपी को सजा सुनाई है. इस मामले में 11 गवाह और 26 सबूत कोर्ट में पेश किए गए थे. दोषी को सजा दिलाने के लिए बच्ची का पिता और दादी हर तारीख पर अदालत आ रहे थे. दोषी को दी गई सजा से परिवार संतुष्ट है.
जानिए पूरा मामला
16 मार्च 2018 की रात में बाग मुजफ्फर का निवासी युवक ने 8 वर्षीय बच्ची के साथ आगरा कॉलेज के क्रिकेट मैदान में दुष्कर्म किया था. उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी थी. आरोपी सेंट जोंस चौराहा के पास दादी के साथ फुटपाथ पर सो रही बच्ची को उठाकर ले गया था. दुष्कर्म के बाद आरोपी ने बच्ची की हत्या करके मौके से फरार हो गया था.
11 गवाह और 26 सबूत से मिली सजा
विशेष लोक अभियोजक विमलेश आनंद ने बताया कि बाग मुजफ्फरखा निवासी आरोपी युवक को कोर्ट ने सनसनीखेज आठ वर्षीय बच्ची के अपहरण के बाद दुष्कर्म और हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई है. दोषी पर ढाई लाख रुपये का अर्थ दंड भी लगाया गया है. दोषी के खिलाफ कोर्ट में 11 गवाह और 26 सबूत पेश किए गए. इनमें सबसे अहम सबूत सीसीटीवी फुटेज था, जिसके आधार पर दोषी की पहचान और गिरफ्तारी हुई थी. इसके साथ ही दोषी पर लगाए गए अर्थदंड की रकम में से दो लाख रुपये बच्ची के पिता को दिए जाएंगे.
दादी कर रही थी पिता संग परवरिश
पीड़िता आठ वर्षीय बच्ची का पिता मूल रूप से मथुरा के दाऊजी क्षेत्र का रहने वाला है. जो काफी समय से आगरा में सेंट जॉन्स चौराहे के पास फुटपाथ पर रहकर जूता पॉलिश करके परिवार का गुजर-बसर कर रहा है. बच्ची की मां पहले ही उसे छोड़ कर चली गई थी. इसलिए उसकी परवरिश दादी और पिता कर रहा था. तीन साल पहले बच्ची के साथ हैवानियत करने वाला दोषी आगरा कॉलेज से एलएलबी प्रथम वर्ष का छात्र था.