आगरा : विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट उमाकांत जिंदल ने मंगलवार को 10 साल पुराने एमजी रोड जाम करने और हंगामा करने के एक मामले में आगरा मेयर नवीन जैन और इटावा के सांसद रामशंकर कठेरिया समेत 11 आरोपितों को बरी कर दिया. अदालत ने साक्ष्य के अभाव में सभी आरोपियों को बरी किया है. इस मामले में बचाव पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता केके शर्मा के तर्क एवं अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किए गए गवाहों के बयानों में विरोधाभास मिलने पर सभी को बरी किया गया है. इससे बीजेपी के खेमे में खुशी की लहर है.
बता दें कि, ये मामला 28 फरवरी 2011 का है. बरहन में भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज मुकदमे को वापस लेने के लिए आगरा के तत्कालीन सांसद रामशंकर कठेरिया के नेतृत्व में भाजपाइयों ने प्रदर्शन किया था. एमजी रोड पर जुलूस निकाला था. भाजपाइयों की 500 से लेकर 600 की भीड़ थी. उग्र भाजपाइयों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन और हंगामा किया था. जमकर नारेबाजी की थी.
नाई की मंडी के तत्कालीन थाना अध्यक्ष अनिल कुमार ने आगरा के तत्कालीन सांसद रामशंकर कठेरिया, आगरा के वर्तमान मेयर नवीन जैन समेत कई भाजपाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. इस मुकदमे में यह आरोप था कि, जुलूस निकाल रहे भाजपाइयों ने कलेक्ट्रेट पर उत्पात मचाया था. सरकारी राजकाज में बाधा डाली थी. भाजपाइयों के इस कृत्य से आम जनमानस को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा था. इसे देखते हुए नाई की मंडी के तत्कालीन थानाध्यक्ष अनिल कुमार की तहरीर पर भाजपाइयों के खिलाफ शांति भंग करने, बलवा, राजकीय कार्य में बाधा पहुंचाने, सड़क जाम करने समेत सात क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था.
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इनको किया था नामजद
नाई की मंडी थाने में दर्ज कराए गए मुकदमे में आगरा के तत्कालीन सांसद रामशंकर कठेरिया, जो हाल में इटावा के सांसद हैं, उन्हें नामजद किया था. नामजद में आगरा के वर्तमान मेयर नवीन जैन, भाजपा नेता राजकुमार उर्फ पिंकी सक्सेना, जितेंद्र गोयल, अशोक लवानिया, जयदीप सोनकर, अखिलेश चौहान, अनिल चौधरी, रमेश उर्फ बॉबी गोला और महेंद्र सिंह को शामिल थे.