हैदराबाद: पोर्न फिल्म मामले में गिरफ्तार व्यापारी राज कुंद्र ने जमानत के लिए मुंबई की एक अदालत का दरवाजा खटखटाया है. मामले में पुलिस द्वारा जांच पूरी कर ली गई है. मुंबई क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा सहित चार लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर किया है. जिसमें राज कुंद्रा को मुख्य आरोपी बनाया है.
राज कुंद्रा ने दावा किया है कि पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दिया है उनके खिलाफ जांच पूरी हो गई है. वह जमानत के लिए दावा कर सकते हैं. राज कुंद्रा ने अपनी याचिका में बताया कि नौ आरोपियों के खिलाफ चार्ज शीट दायर किए जाने के बाद कोर्ट ने आठ लोगों को जमानत दे दी थी. वकील प्रशांत पाटिल की तरफ से दायर याचिका के जरिए कुंद्रा ने अब सह-आरोपियों के साथ समानता का हवाला देते हुए जमानत मांगी है.
कुंद्रा ने आगे तर्क दिया कि भले ही पहली चार्जशीट में उनके खिलाफ सबूत नहीं थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और एक 'प्रेरित जांच' के बाद पूरक आरोप पत्र दायर किया गया था.
कुंद्रा के आवेदन में जमानत मांगने के कुछ आधार इस प्रकार हैं
राज कुंद्रा ने भारत के स्थायी निवासी है, और समाज में उनका वर्चस्व है. राज कुंद्रा केवल दस महीने के लिए उस कंपनी के साथ जुड़े थे. इस दौरान उन्होंने एएमपीएल के कुछ ग्राहकों के साथ बातचीत की, लेकिन अनुबंध निर्माण या किसी भी सामग्री निर्माण में कभी भी सक्रिय भाग नहीं लिया.
आगे कुंद्रा के वकील ने बताया कि तथाकथित गवाहों के बयानों से यह स्पष्ट है कि सभी आरोपी वयस्क थे और वीडियो शूटिंग स्वेच्छा में काम किया था.कुंद्रा को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया और एस्प्लेनेड में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, जिन्होंने उन्हें 23 जुलाई, 2021 तक पुलिस हिरासत में भेज दिया, जिसे 27 जुलाई तक बढ़ा दिया गया. उनकी जमानत अर्जी 28 जुलाई 2021 को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने खारिज कर दी थी.
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मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद कुंद्रा ने जमानत के लिए मुंबई सत्र न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाया है.सेशन कोर्ट ने नोटिस जारी किया और पुलिस ने भी जमानत अर्जी का विरोध करते हुए जवाब दाखिल किया है. हालांकि चार्जशीट दाखिल करने के बाद, मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन को वापस ले लिया है.
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पोर्न फिल्म रैकेट मामले में उनकी रिमांड और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के बाद के आदेशों की उनकी याचिका को बॉम्बे हाईकोर्ट ने 7 अगस्त, 2021 को खारिज कर दिया था. वही, अब जमानत याचिका पर 20 सितंबर को मुंबई में मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवाई की जाएगी.