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Gyanvapi Case: धार्मिक भावनाएं आहत करने के मामले में आज आएगा फैसला

ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने की जानकारी के बाद भी वजू कर हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत करने के संबंध में केस दर्ज करने की मांग के मामले में आज अदालत अपना फैसला सुनाएगी. वहीं ज्ञानवापी में पूजा की अनुमति पर सुनवाई आज जिला जज कर सकते हैं.

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ज्ञानवापी केस में फैसला
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Published : Jun 7, 2022, 7:12 AM IST

वाराणसी: विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सर्वोत्तमा नागेश वर्मा की अदालत में सुनवाई हुई थी. इसकी पोषणीयता (सुनने योग्य है या नहीं) पर अदालत आज अपना फैसला सुनाएगी. वहीं ज्ञानवापी में पूजा की अनुमति पर सुनवाई आज जिला जज कर सकते हैं.

वादी राजा आनंद ज्योति सिंह की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ श्रीवास्तव व ज्ञानप्रकाश सिंह ने वाद दायर कर सीआरपीसी 156-3 के तहत अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के संयुक्त सचिव एसएम यासीन, प्रबंध समिति समेत एक हजार अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है. इसमें आरोप लगाया गया है कि ज्ञानवापी में शिवलिंग होने की जानकारी के बाद हाथ पैर धोने, वजू करने से हिंदू धर्मावलंबियों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं. वादी पक्ष ने अदालत में बताया कि इस मामले में पुलिस के अधिकारियों से शिकायत की गई, मगर उनकी ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई. सभी दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आदेश के लिए मंगलवार की तिथि तय की थी.

ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने की जानकारी के बाद भी वजू कर हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत करने के संबंध में मुकदमा दर्ज करने की मांग के मामले में सोमवार को विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सर्वोत्तमा नागेश वर्मा की अदालत में सुनवाई हुई. इसकी पोषणीयता (सुनने योग्य है या नहीं) पर सुनवाई के बाद अदालत ने आदेश के लिए मंगलवार की तिथि तय की थी.

ये भी पढ़ें- KGMU में मृतक आश्रित कोटे में फर्जीवाड़ा, 1 और कर्मी बर्खास्त

क्या है मामला: वादी राजा आनंद ज्योति सिंह की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ श्रीवास्तव और ज्ञानप्रकाश सिंह ने वाद दायर कर सीआरपीसी 156-3 के तहत अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी के संयुक्त सचिव एसएम यासीन, प्रबंध समिति समेत एक हजार अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है. इसमें आरोप लगाया गया है कि ज्ञानवापी में शिवलिंग होने की जानकारी के बाद हाथ पैर धोना, थूकना और वजू करने से हिंदू धर्मावलंबियों की धार्मिक भावना आहत हुई है. वादी पक्ष ने अदालत में बताया कि इस मामले में पुलिस के अधिकारियों से शिकायत की गई, मगर उनकी ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई.

ज्ञानवापी में पूजा की अनुमति पर सुनवाई आज
ज्ञानवापी में पूजा की अनुमति को लेकर अनशन कर रहे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के जिला जज की अदालत में दाखिल श्री आदि विश्वेश्वर की पूजा-पाठ, राग-भोग की अनुमति के प्रार्थना पत्र पर सोमवार को प्रभारी जिला जज अनुतोष शर्मा की अदालत में सुनवाई हुई. इसमें दलील दी गई कि भगवान भूखे नहीं रह सकते. वादी को राग-भोग और पूजन-अर्चन का अधिकार दिया जाए या किसी भी पुजारी को यह अधिकार दिया जाए.

कहा गया कि अर्जेंट वाद के लिए वादी ने राग-भोग और पूजन-अर्चन की मांग को लेकर अन्न-जल त्याग दिया है. कोर्ट में अरुण कुमार त्रिपाठी, रमेश उपाध्याय, चंद्रशेखर सेठ,धीरेंद्र नाथ शर्मा आदि ने पक्ष रखा. अदालत ने कहा कि ज्ञानवापी से जुड़े मामले की सुनवाई जिला जज कर रहे हैं. ऐसे में यह मामला उन्हीं के समक्ष पेश किया जाए. जिला जज सोमवार तक अवकाश पर थे. ऐसे में यह मामला आज उनके समक्ष पेश हो सकता है.

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वाराणसी: विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सर्वोत्तमा नागेश वर्मा की अदालत में सुनवाई हुई थी. इसकी पोषणीयता (सुनने योग्य है या नहीं) पर अदालत आज अपना फैसला सुनाएगी. वहीं ज्ञानवापी में पूजा की अनुमति पर सुनवाई आज जिला जज कर सकते हैं.

वादी राजा आनंद ज्योति सिंह की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ श्रीवास्तव व ज्ञानप्रकाश सिंह ने वाद दायर कर सीआरपीसी 156-3 के तहत अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के संयुक्त सचिव एसएम यासीन, प्रबंध समिति समेत एक हजार अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है. इसमें आरोप लगाया गया है कि ज्ञानवापी में शिवलिंग होने की जानकारी के बाद हाथ पैर धोने, वजू करने से हिंदू धर्मावलंबियों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं. वादी पक्ष ने अदालत में बताया कि इस मामले में पुलिस के अधिकारियों से शिकायत की गई, मगर उनकी ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई. सभी दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आदेश के लिए मंगलवार की तिथि तय की थी.

ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने की जानकारी के बाद भी वजू कर हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत करने के संबंध में मुकदमा दर्ज करने की मांग के मामले में सोमवार को विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सर्वोत्तमा नागेश वर्मा की अदालत में सुनवाई हुई. इसकी पोषणीयता (सुनने योग्य है या नहीं) पर सुनवाई के बाद अदालत ने आदेश के लिए मंगलवार की तिथि तय की थी.

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क्या है मामला: वादी राजा आनंद ज्योति सिंह की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ श्रीवास्तव और ज्ञानप्रकाश सिंह ने वाद दायर कर सीआरपीसी 156-3 के तहत अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी के संयुक्त सचिव एसएम यासीन, प्रबंध समिति समेत एक हजार अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है. इसमें आरोप लगाया गया है कि ज्ञानवापी में शिवलिंग होने की जानकारी के बाद हाथ पैर धोना, थूकना और वजू करने से हिंदू धर्मावलंबियों की धार्मिक भावना आहत हुई है. वादी पक्ष ने अदालत में बताया कि इस मामले में पुलिस के अधिकारियों से शिकायत की गई, मगर उनकी ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई.

ज्ञानवापी में पूजा की अनुमति पर सुनवाई आज
ज्ञानवापी में पूजा की अनुमति को लेकर अनशन कर रहे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के जिला जज की अदालत में दाखिल श्री आदि विश्वेश्वर की पूजा-पाठ, राग-भोग की अनुमति के प्रार्थना पत्र पर सोमवार को प्रभारी जिला जज अनुतोष शर्मा की अदालत में सुनवाई हुई. इसमें दलील दी गई कि भगवान भूखे नहीं रह सकते. वादी को राग-भोग और पूजन-अर्चन का अधिकार दिया जाए या किसी भी पुजारी को यह अधिकार दिया जाए.

कहा गया कि अर्जेंट वाद के लिए वादी ने राग-भोग और पूजन-अर्चन की मांग को लेकर अन्न-जल त्याग दिया है. कोर्ट में अरुण कुमार त्रिपाठी, रमेश उपाध्याय, चंद्रशेखर सेठ,धीरेंद्र नाथ शर्मा आदि ने पक्ष रखा. अदालत ने कहा कि ज्ञानवापी से जुड़े मामले की सुनवाई जिला जज कर रहे हैं. ऐसे में यह मामला उन्हीं के समक्ष पेश किया जाए. जिला जज सोमवार तक अवकाश पर थे. ऐसे में यह मामला आज उनके समक्ष पेश हो सकता है.

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