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ज्ञानवापी मामला: कल सुबह 8 से 12 बजे तक होगा कोर्ट कमिश्नर का सर्वे

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Published : May 13, 2022, 7:35 AM IST

Updated : May 13, 2022, 8:33 AM IST

ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर विवाद को लेकर मस्जिद का सर्वे कोर्ट कमिश्नर शनिवार को फिर शुरू करेंगे. गुरुवार को कोर्ट ने आदेश दिया था कि कमीशन का सर्वे सुबह 8-12 तक होगा. कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर के साथ दो नए वकील भी जोड़े थे.

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वाराणसी: ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर विवाद को लेकर मस्जिद का सर्वे शनिवार को फिर शुरू होगा. गुरुवार को कोर्ट ने आदेश दिया था कि कमीशन की कार्रवाई सुबह 8-12 तक होगी. कोर्ट ने कहा था कि मस्जिद के चप्पे-चप्पे का सर्वे होगा और अगर कोई विरोध करेगा, तो उस पर कार्रवाई की जाए.

दिल्ली की राखी सिंह, लक्ष्मी देवी, मंजू व्यास, सीता साहू और रेखा पाठक ने 18 अगस्त 2021 को संयुक्त रूप से सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत में याचिका दायर कर मांग की थी कि काशी विश्वनाथ धाम-ज्ञानवापी परिसर स्थित शृंगार गौरी और विग्रहों को 1991 की पूर्व स्थिति की तरह नियमित दर्शन-पूजन के लिए सौंपा जाए. आदि विश्वेश्वर परिवार के विग्रहों की यथास्थिति रखी जाए. सुनवाई के क्रम में 8 अप्रैल 2022 को अदालत ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया था.

ये भी पढ़ें- वेज पिज्‍जा के बदले कर दी नानवेज की डिलीवरी, अब डोमिनोज देगा 9 लाख से ज्यादा का हर्जाना

अदालत ने मुस्लिम पक्ष की कोर्ट कमिश्नर को हटाने की मांग को 12 मई को खारिज कर दिया था. कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर के साथ दो नए वकील भी जोड़े थे. अदालत ने पूरे मस्जिद परिसर का सर्वे करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा था कि जब तक मस्जिद के कमिशन की कार्रवाई पूरी नहीं होती है, तब तक सर्वे जारी रहेगा. 17 मई को सर्वे की रिपोर्ट को कोर्ट में सौंपी जानी है. कोर्ट ने कहा कि मस्जिद के चप्पे-चप्पे का सर्वे होगा.

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वाराणसी: ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर विवाद को लेकर मस्जिद का सर्वे शनिवार को फिर शुरू होगा. गुरुवार को कोर्ट ने आदेश दिया था कि कमीशन की कार्रवाई सुबह 8-12 तक होगी. कोर्ट ने कहा था कि मस्जिद के चप्पे-चप्पे का सर्वे होगा और अगर कोई विरोध करेगा, तो उस पर कार्रवाई की जाए.

दिल्ली की राखी सिंह, लक्ष्मी देवी, मंजू व्यास, सीता साहू और रेखा पाठक ने 18 अगस्त 2021 को संयुक्त रूप से सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत में याचिका दायर कर मांग की थी कि काशी विश्वनाथ धाम-ज्ञानवापी परिसर स्थित शृंगार गौरी और विग्रहों को 1991 की पूर्व स्थिति की तरह नियमित दर्शन-पूजन के लिए सौंपा जाए. आदि विश्वेश्वर परिवार के विग्रहों की यथास्थिति रखी जाए. सुनवाई के क्रम में 8 अप्रैल 2022 को अदालत ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया था.

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अदालत ने मुस्लिम पक्ष की कोर्ट कमिश्नर को हटाने की मांग को 12 मई को खारिज कर दिया था. कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर के साथ दो नए वकील भी जोड़े थे. अदालत ने पूरे मस्जिद परिसर का सर्वे करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा था कि जब तक मस्जिद के कमिशन की कार्रवाई पूरी नहीं होती है, तब तक सर्वे जारी रहेगा. 17 मई को सर्वे की रिपोर्ट को कोर्ट में सौंपी जानी है. कोर्ट ने कहा कि मस्जिद के चप्पे-चप्पे का सर्वे होगा.

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Last Updated : May 13, 2022, 8:33 AM IST
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