लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू की स्पेशल फेस्टिवल पैकेज एवं अग्रिम भुगतान की योजना के व्यापक उद्देश्यों को देखते हुए, राज्य सरकार के प्रदेश के कर्मचारियों के लिए भी लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी. आपको बता दें कि, केंद्र सरकार की घोषणा के तुरंत बाद सीएम योगी ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी अग्रिम धनराशि देने का एलान किया था.
31 मार्च 2021 तक लागू रहेगी योजना
यह सुविधा राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों को अनुमन्य होगी. यह योजना 31 मार्च 2021 तक लागू रहेगी. इस योजना के तहत कार्यालय अधीक्षक द्वारा किसी भी महत्वपूर्ण त्योहार के पूर्व संबंधित सरकारी कर्मचारी को 10 हजार रुपये की अग्रिम राशि स्पेशल फेस्टिवल पैकेज के रूप में स्वीकृत की जा सकेगी. यह धनराशि ब्याज रहित होगी. योजना के लागू होने से राज्य सरकार पर लगभग एक हजार करोड़ रुपये का भार आएगा. अग्रिम राशि के रूप में स्वीकृत धनराशि संबंधित सरकारी कर्मचारी को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से प्री लोडेड रुपे कार्ड के द्वारा दी जाएगी. कर्मचारियों के यह राशि 10 किस्तों में वापस करनी होगी.
केंद्र की तर्ज पर कर्मचारियों के लिए एलटीसी सुविधा को मंजूरी
इसके साथ ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एलटीसी सुविधा के बदले स्पेशल कैश पैकेज लागू किए जाने की योजना के महत्व को देखते हुए राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए भी यह स्कीम लागू किए जाने के प्रस्ताव को योगी कैबिनेट से मंजूरी मिली है. यह सुविधा राज्य सरकार के उन कर्मचारियों को मिलेगी जो 31 मार्च 2021 तक एलटीसी संबंधी पूर्व निर्गत शासनादेशों के अंतर्गत इस सुविधा का लाभ पाने के पात्र हैं और इस सुविधा के बदले स्पेशल कैश पैकेज प्राप्त करने के इच्छुक हैं. इस सुविधा के अंतर्गत संबंधित कर्मचारी को गंतव्य स्थान तक आने-जाने के लिए 6 हजार रुपये प्रति व्यक्ति की दर से डीम्ड किराया दिया जाएगा. जो कर्मचारी समेत उसके परिवार के कुल चार सदस्यों के लिए मिलेगा. एलटीसी के डीम्ड किराए की धनराशि का 50 प्रतिशत अग्रिम के रूप में कर्मचारी के बैंक खाते में भुगतान किया जा सकेगा. जिसका समायोजन वस्तुओं के क्रय का वाउचर प्रस्तुत करने पर उसको किए जाने वाले अंतिम भुगतान में से किया जाएगा. इस योजना के क्रियान्वयन से राज्य सरकार के खजाने पर लगभग 960 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा.
मक्का खरीद नीति को मंजूरी
इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत मक्का क्रय नीति को स्वीकृति प्रदान की है. खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1850 रुपये प्रति कुंतल निर्धारित किया गया है. 17 अक्टूबर से 15 जनवरी 2021 तक मक्के की खरीद होगी. मक्के की खरीद अलीगढ़, फिरोजाबाद, कन्नौज, एटा, मैनपुरी, कासगंज, बदायूं, बहराइच, फर्रुखाबाद, इटावा, हरदोई, कानपुर नगर, जौनपुर, कानपुर देहात, उन्नाव, गोंडा, बलिया, बुलंदशहर, ललितपुर, श्रावस्ती, देवरिया, सोनभद्र एवं हापुड़ में की जाएगी. मक्का के मूल्य का भुगतान आरटीजीएस के माध्यम से खरीद के 72 घंटे के अंदर किया जाएगा. चेक के माध्यम से भुगतान को मान्यता नहीं प्रदान की जाएगी.