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डांस का प्रोग्राम कैंसिल करके वापस नहीं लौटाए रुपये, सपना चौधरी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी

एसीजेएम शांतनु त्यागी (ACJM Shantanu Tyagi) ने डांस का प्रोग्राम कैंसिल करने व रुपये वापस नहीं लौटाने के मामले में मशहूर डांसर सपना चौधरी (Sapna Chaudhary) के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है. मामले की सुनवाई 22 नवंबर को होगी.

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Published : Nov 17, 2021, 10:46 PM IST

लखनऊ: अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शांतनु त्यागी ने बुधवार को डांसर सपना चौधरी (Sapna Chaudhary) के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है. मामला डांस का प्रोग्राम कैंसिल करने और टिकट धारकों का पैसा भी वापस नहीं देने का है.

14 अक्टूबर, 2018 को इस मामले की FIR एसआई फिरोज खान ने थाना आशियाना में दर्ज कराई थी. इसमें इस कार्यक्रम के आयोजक जुनैद अहमद, नवीन शर्मा, पहल इंस्टीट्यूट के इवाद अली, अमित पांडेय और रत्नाकर उपाध्याय के साथ ही सपना चौधरी को भी नामजद किया गया था.

13 अक्टूबर, 2018 को स्मृति उपवन में दोपहर 3 बजे से रात 10 बजे तक सपना समेत अन्य कलाकारों का प्रोग्राम था. इसके लिए प्रति व्यक्ति 300 रुपए में ऑनलाइन और ऑफलाइन टिकट बेचा गया था. इस प्रोग्राम को देखने के लिए हजारों टिकट खरीदे गए थे. प्रोग्राम के लिए रात 10 बजे तक सपना चौधरी नहीं आईं. इसके बाद यहां दर्शकों ने जमकर हंगामा किया था.

ये भी पढ़ें- UP Assembly election 2022: सीटों को लेकर मोलभाव न कर पाए रालोद, इसलिए अखिलेश बना रहे यह रणनीति

प्रोग्राम कैंसिल होने के बाद भी टिकट के रुपये वापस नहीं किए गए. अदालत ने 4 सितंबर, 2021 को इस मामले में सपना चौधरी की डिस्चार्ज अर्जी खारिज कर दी थी. अब सपना समेत अन्य सभी आरोपियों पर आरोप विरचन की कार्रवाई होनी है. मामले की अगली सुनवाई 22 नवंबर को होगी.

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लखनऊ: अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शांतनु त्यागी ने बुधवार को डांसर सपना चौधरी (Sapna Chaudhary) के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है. मामला डांस का प्रोग्राम कैंसिल करने और टिकट धारकों का पैसा भी वापस नहीं देने का है.

14 अक्टूबर, 2018 को इस मामले की FIR एसआई फिरोज खान ने थाना आशियाना में दर्ज कराई थी. इसमें इस कार्यक्रम के आयोजक जुनैद अहमद, नवीन शर्मा, पहल इंस्टीट्यूट के इवाद अली, अमित पांडेय और रत्नाकर उपाध्याय के साथ ही सपना चौधरी को भी नामजद किया गया था.

13 अक्टूबर, 2018 को स्मृति उपवन में दोपहर 3 बजे से रात 10 बजे तक सपना समेत अन्य कलाकारों का प्रोग्राम था. इसके लिए प्रति व्यक्ति 300 रुपए में ऑनलाइन और ऑफलाइन टिकट बेचा गया था. इस प्रोग्राम को देखने के लिए हजारों टिकट खरीदे गए थे. प्रोग्राम के लिए रात 10 बजे तक सपना चौधरी नहीं आईं. इसके बाद यहां दर्शकों ने जमकर हंगामा किया था.

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प्रोग्राम कैंसिल होने के बाद भी टिकट के रुपये वापस नहीं किए गए. अदालत ने 4 सितंबर, 2021 को इस मामले में सपना चौधरी की डिस्चार्ज अर्जी खारिज कर दी थी. अब सपना समेत अन्य सभी आरोपियों पर आरोप विरचन की कार्रवाई होनी है. मामले की अगली सुनवाई 22 नवंबर को होगी.

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