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बिल्डर्स को प्रोजेक्ट्स पूरा करने के लिए रेरा अब समयावधि में नहीं देगा छूट - लखनऊ न्यूज

उत्तर प्रदेश रेरा बिल्डर्स को प्रोजेक्ट पूरा करने की समयावधि में अब और छूट नहीं देगा. रेरा ने कहा है कि बिल्डर्स को जून में 6 महीने की छूट दी जा चुकी है और अब जो बिल्डर्स समय अपने प्रोजेक्ट को पूरा नहीं करेगा, उस पर जुर्माना लगाया जाएगा.

up rera office lucknow
यूपी रेरा का ऑफिस लखनऊ
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Published : Nov 9, 2020, 4:11 PM IST

लखनऊ: कोरोना संकट के कारण हुए लॉकडाउन के दौरान बिल्डरों को परियोजनाएं पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय देने की बात कही गई थी. लेकिन, अब उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (यूपी रेरा) ने बिल्डरों को और अधिक समय नहीं दिए जाने की बात कही है.

बिल्डरों को समय पर पूरे करने होंगे प्रोजेक्ट


यूपी रेरा ने बिल्डरों की परियोजनाओं के लिए समयावधि निर्धारित करते हुए जल्द से जल्द सभी प्रोजेक्ट पूरे करने के निर्देश दिए हैं. रेरा के अधिकारियों कहना है कि, निर्देशों के बावजूद अगर समय पर परियोजनाएं पूरी नहीं की गई तो संबंधित बिल्डरों के खिलाफ जुर्माना लगाने की कार्रवाई भी होगी.

प्रोजेक्ट के कंप्लीशन टाइम में अब नहीं मिलेगी और अधिक छूट

यूपी रेरा के सचिव राजेश कुमार त्यागी की तरफ से प्रदेश भर में तमाम बड़ी परियोजनाएं बनाकर लोगों को मकान फ्लैट देने वाले बिल्डरों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. जिनमें कहा गया है कि प्रोजेक्ट के कंप्लीशन टाइम में अब और अधिक छूट नहीं दी जाएगी.

जून में दी गई थी 6 महीने की छूट

रेरे की तरफ से जारी निर्देशों में कहा गया है कि पहले ही 6 महीने की अतिरिक्त छूट दी जा चुकी है. अब निर्धारित समय में ही प्रोजेक्ट पूरे करने होंगे. यह दिशानिर्देश ऐसे समय में जारी हुए हैं, जब बिल्डरों के तरफ से और अधिक समय दिए जाने की मांग यूपी रेरा से की गई थी.

यूपी रेरा ने बिल्डरों से कहा है कि जून में ही 6 महीने का समय बढ़ाने की बात कही गई थी. लेकिन, अब और अधिक समय नहीं दिया जाएगा. लॉकडाउन खत्म होने के बाद स्थितियां सामान्य हो रही हैं. ऐसी स्थिति में सभी प्रकार की परियोजनाओं को निर्धारित समय में पूरा करना सुनिश्चित कराया जाए.

समय पर पूरे करें काम, नहीं तो लगेगा जुर्माना
यूपी रेरा की तरफ कहा गया है कि बिल्डरों के प्रोजेक्ट को पूरा करने की समयावधि जून में 6 महीने के लिए बढ़ाई गई थी, जो दिसंबर में पूरा हो रही है. ऐसी स्थिति में बिल्डर्स अपनी सभी परियोजनाओं को कंपलीशन टाइम को ध्यान में रखते हुए हर हाल में दिसंबर तक पूरा कराया. अब इसमें किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी. बिल्डरों को अब अब अपनी निर्माणाधीन परियोजनाओं को समय पर पूरा करना होंगा. इसमें लेटलतीफी करने वाले बिल्डरों के खिलाफ जुर्माना लगाए जाने की कार्रवाई की जाएगी.

लखनऊ: कोरोना संकट के कारण हुए लॉकडाउन के दौरान बिल्डरों को परियोजनाएं पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय देने की बात कही गई थी. लेकिन, अब उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (यूपी रेरा) ने बिल्डरों को और अधिक समय नहीं दिए जाने की बात कही है.

बिल्डरों को समय पर पूरे करने होंगे प्रोजेक्ट


यूपी रेरा ने बिल्डरों की परियोजनाओं के लिए समयावधि निर्धारित करते हुए जल्द से जल्द सभी प्रोजेक्ट पूरे करने के निर्देश दिए हैं. रेरा के अधिकारियों कहना है कि, निर्देशों के बावजूद अगर समय पर परियोजनाएं पूरी नहीं की गई तो संबंधित बिल्डरों के खिलाफ जुर्माना लगाने की कार्रवाई भी होगी.

प्रोजेक्ट के कंप्लीशन टाइम में अब नहीं मिलेगी और अधिक छूट

यूपी रेरा के सचिव राजेश कुमार त्यागी की तरफ से प्रदेश भर में तमाम बड़ी परियोजनाएं बनाकर लोगों को मकान फ्लैट देने वाले बिल्डरों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. जिनमें कहा गया है कि प्रोजेक्ट के कंप्लीशन टाइम में अब और अधिक छूट नहीं दी जाएगी.

जून में दी गई थी 6 महीने की छूट

रेरे की तरफ से जारी निर्देशों में कहा गया है कि पहले ही 6 महीने की अतिरिक्त छूट दी जा चुकी है. अब निर्धारित समय में ही प्रोजेक्ट पूरे करने होंगे. यह दिशानिर्देश ऐसे समय में जारी हुए हैं, जब बिल्डरों के तरफ से और अधिक समय दिए जाने की मांग यूपी रेरा से की गई थी.

यूपी रेरा ने बिल्डरों से कहा है कि जून में ही 6 महीने का समय बढ़ाने की बात कही गई थी. लेकिन, अब और अधिक समय नहीं दिया जाएगा. लॉकडाउन खत्म होने के बाद स्थितियां सामान्य हो रही हैं. ऐसी स्थिति में सभी प्रकार की परियोजनाओं को निर्धारित समय में पूरा करना सुनिश्चित कराया जाए.

समय पर पूरे करें काम, नहीं तो लगेगा जुर्माना
यूपी रेरा की तरफ कहा गया है कि बिल्डरों के प्रोजेक्ट को पूरा करने की समयावधि जून में 6 महीने के लिए बढ़ाई गई थी, जो दिसंबर में पूरा हो रही है. ऐसी स्थिति में बिल्डर्स अपनी सभी परियोजनाओं को कंपलीशन टाइम को ध्यान में रखते हुए हर हाल में दिसंबर तक पूरा कराया. अब इसमें किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी. बिल्डरों को अब अब अपनी निर्माणाधीन परियोजनाओं को समय पर पूरा करना होंगा. इसमें लेटलतीफी करने वाले बिल्डरों के खिलाफ जुर्माना लगाए जाने की कार्रवाई की जाएगी.

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