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राजा मानसिंह हत्याकांड: डीएसपी समेत 11 पुलिसकर्मी दोषी करार, आज होगा सजा का एलान

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Published : Jul 22, 2020, 12:32 PM IST

Updated : Jul 22, 2020, 12:42 PM IST

यूपी के मथुरा जिला न्यायालय कोर्ट में बुधवार को राजस्थान के भरतपुर जिले के बहुचर्चित राजा मानसिंह हत्याकांड में डीएसपी समेत 11 पुलिसकर्मियों को सजा का एलान किया जाएगा. इस बीच एसपी सिटी ने जिला न्यायालय कोर्ट की सुरक्षा को लेकर चाक-चौबंद इंतजाम किए हैं.

राजा मानसिंह हत्याकांड.
राजा मानसिंह हत्याकांड.

मथुरा: जिला न्यायालय कोर्ट से आज यानी बुधवार को राजस्थान के भरतपुर जिले के बहुचर्चित राजा मानसिंह हत्याकांड में डीएसपी समेत 11 पुलिसकर्मियों को सजा का एलान किया जाएगा. मंगलवार को जिला न्यायालय कोर्ट ने 11 पुलिसकर्मियों को दोषी माना है. एसपी सिटी ने जिला न्यायालय कोर्ट की सुरक्षा के चाक-चौबंद इंतजाम किए हैं. इस दौरान सभी गेटों पर पुलिस और पीएसी तैनात की गई है.

राजस्थान के बहुचर्चित भरतपुर के राजा मानसिंह समेत तीन लोगों की हत्या के मामले में मंगलवार को जिला न्यायालय मथुरा कोर्ट ने डीएसपी कान सिंह समेत 11 पुलिसकर्मियों को दोषी माना है. वहीं मंगलवार को जिला न्यायालय कोर्ट ने तीन लोगों को राजा मानसिंह हत्याकांड में बरी कर दिया.

क्या था मामला?
21 फरवरी 1985 को राजस्थान में चुनाव प्रचार हो रहा था. डींग विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार राजा मानसिंह अपनी जोंगा जीप से चुनाव प्रचार के लिए लाल कुंडा चुनाव कार्यालय पहुंचे. इस बीच पुलिस ने उन्हें घेर लिया और ताबड़तोड़ फायरिंग की. इसमें राजा मानसिंह और उनके साथी सुमेर सिंह और हरि सिंह की मौत हो गई.

राजा मानसिंह के दामाद विजय सिंह सिरोही ने 23 फरवरी को राजा मानसिंह और दो अन्य लोगों की हत्या मामले में रिपोर्ट लिखवाई, जिसमें तत्कालीन सीओ कान सिंह भाटी, एसएचओ वीरेंद्र सिंह और कई पुलिसकर्मी आरोपी थे. हत्या के मामले में जयपुर की सीबीआई की विशेष अदालत में मुकदमा चला. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुकदमा 1990 में मथुरा न्यायालय स्थानांतरण कर दिया गया.

20 फरवरी 1985 को राजा मानसिंह के खिलाफ राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर का हेलिकॉप्टर मंच तोड़ने की एफआईआर डींग थाने में दर्ज हुई थी. राजा मानसिंह हत्याकांड में सीबीआई द्वारा कुल 18 अभियुक्त के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई. इसमें 3 अभियुक्त कॉन्स्टेबल गनेकराम, कॉन्स्टेबल कुलदीप और सीताराम की मौत हो चुकी है, जबकि तत्कालीन सीओ गाड़ी चालक वीरेंद्र सिंह को जिला न्यायालय कोर्ट ने बरी कर दिया है.

जिला न्यायालय जज साधना रानी ठाकुर ने राजा मानसिंह हत्याकांड मामले में डीएसपी समेत 11 पुलिस कर्मियों को दोषी माना है. बुधवार को सभी आरोपियों के खिलाफ सजा का एलान होगा और आर्थिक दंड भी लगाया जाएगा. वहीं राजा मानसिंह हत्याकांड के मामले में जिला न्यायालय कोर्ट में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. जहां पीएसी पुलिस फोर्स तैनात की गई है.

इसे भी पढे़ं- मथुरा: वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जन सुनवाई के लिए बनाया गया केबिन

मथुरा: जिला न्यायालय कोर्ट से आज यानी बुधवार को राजस्थान के भरतपुर जिले के बहुचर्चित राजा मानसिंह हत्याकांड में डीएसपी समेत 11 पुलिसकर्मियों को सजा का एलान किया जाएगा. मंगलवार को जिला न्यायालय कोर्ट ने 11 पुलिसकर्मियों को दोषी माना है. एसपी सिटी ने जिला न्यायालय कोर्ट की सुरक्षा के चाक-चौबंद इंतजाम किए हैं. इस दौरान सभी गेटों पर पुलिस और पीएसी तैनात की गई है.

राजस्थान के बहुचर्चित भरतपुर के राजा मानसिंह समेत तीन लोगों की हत्या के मामले में मंगलवार को जिला न्यायालय मथुरा कोर्ट ने डीएसपी कान सिंह समेत 11 पुलिसकर्मियों को दोषी माना है. वहीं मंगलवार को जिला न्यायालय कोर्ट ने तीन लोगों को राजा मानसिंह हत्याकांड में बरी कर दिया.

क्या था मामला?
21 फरवरी 1985 को राजस्थान में चुनाव प्रचार हो रहा था. डींग विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार राजा मानसिंह अपनी जोंगा जीप से चुनाव प्रचार के लिए लाल कुंडा चुनाव कार्यालय पहुंचे. इस बीच पुलिस ने उन्हें घेर लिया और ताबड़तोड़ फायरिंग की. इसमें राजा मानसिंह और उनके साथी सुमेर सिंह और हरि सिंह की मौत हो गई.

राजा मानसिंह के दामाद विजय सिंह सिरोही ने 23 फरवरी को राजा मानसिंह और दो अन्य लोगों की हत्या मामले में रिपोर्ट लिखवाई, जिसमें तत्कालीन सीओ कान सिंह भाटी, एसएचओ वीरेंद्र सिंह और कई पुलिसकर्मी आरोपी थे. हत्या के मामले में जयपुर की सीबीआई की विशेष अदालत में मुकदमा चला. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुकदमा 1990 में मथुरा न्यायालय स्थानांतरण कर दिया गया.

20 फरवरी 1985 को राजा मानसिंह के खिलाफ राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर का हेलिकॉप्टर मंच तोड़ने की एफआईआर डींग थाने में दर्ज हुई थी. राजा मानसिंह हत्याकांड में सीबीआई द्वारा कुल 18 अभियुक्त के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई. इसमें 3 अभियुक्त कॉन्स्टेबल गनेकराम, कॉन्स्टेबल कुलदीप और सीताराम की मौत हो चुकी है, जबकि तत्कालीन सीओ गाड़ी चालक वीरेंद्र सिंह को जिला न्यायालय कोर्ट ने बरी कर दिया है.

जिला न्यायालय जज साधना रानी ठाकुर ने राजा मानसिंह हत्याकांड मामले में डीएसपी समेत 11 पुलिस कर्मियों को दोषी माना है. बुधवार को सभी आरोपियों के खिलाफ सजा का एलान होगा और आर्थिक दंड भी लगाया जाएगा. वहीं राजा मानसिंह हत्याकांड के मामले में जिला न्यायालय कोर्ट में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. जहां पीएसी पुलिस फोर्स तैनात की गई है.

इसे भी पढे़ं- मथुरा: वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जन सुनवाई के लिए बनाया गया केबिन

Last Updated : Jul 22, 2020, 12:42 PM IST
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