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बांदा मे अवैध खनन पाये जाने पर पट्टाधारकों पर कार्रवाई के निर्देश

अवैध खनन को लेकर लगातार कार्रवाई जारी है. बांदा में दो ठेकेदारों के खिलाफ निदेशालय स्तर से जांच कराई गई थी. जांच रिपोर्ट आने के बाद भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की निदेशक डा. रोशन जैकब ने काम रोककर वसूली किये जाने के निर्देश दिये हैं.

अवैध खनन
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Published : Jun 8, 2022, 5:11 PM IST

लखनऊ: अवैध खनन को लेकर बांदा में कार्रवाई हुई है. जिसके बाद दो ठेकेदारों को खनन करने से रोक दिया गया है. अन्य विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है. बांदा के तहसील सदर स्थित केन नदी तल में बालू-मौरंग के खनन का पट्टा स्वीकृत किया गया था. जिसके बाद खनन पट्टा क्षेत्रों की जांच निदेशालय स्तर से कराई गई. पट्टाधारक द्वारा भारी मात्रा में बालू-मौरंग का अवैध खनन परिवहन किये जाने की रिपोर्ट प्राप्त हुई. जिसमें बताया गया कि पट्टा क्षेत्र ग्राम मरौली खादर में स्वीकृति क्षेत्र से ज्यादा का खनन किया है, जो अवैध है.

इस सम्बन्ध में जिला खनन अधिकारी ने बताया कि पट्टाधारक को पूर्व में नोटिस जारी किया गया है. इसके अलावा मे. एस.आर. इनोवेशन एल.एल.पी पार्टनर सुरेन्द्र पुनिया ने पट्टा क्षेत्र खपटिहाकलां मे स्वीकृत क्षेत्र से बाहर बालू/ मौरंग का अवैध खनन परिवहन किया है.

ये भी पढ़ें : आम की 'बूढ़ी' बागों का 'जीर्णोद्धार' कर ऐसे दें नया जीवन

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की निदेशक डॉ. रोशन जैकब ने जिलाधिकारी बांदा को निर्देश दिए हैं कि स्वीकृत क्षेत्र के बाहर भारी मात्रा में अवैध खनन को तत्काल रोका जाये. साथ ही उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली के प्राविधानों के अधीन अवैध खनन की मात्रा के सापेक्ष राजस्व क्षति की वसूली की कार्रवाई की जाये. जब तक वसूली न हो तब तक खनन/परिवहन की अनुमति न दी जाए.

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लखनऊ: अवैध खनन को लेकर बांदा में कार्रवाई हुई है. जिसके बाद दो ठेकेदारों को खनन करने से रोक दिया गया है. अन्य विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है. बांदा के तहसील सदर स्थित केन नदी तल में बालू-मौरंग के खनन का पट्टा स्वीकृत किया गया था. जिसके बाद खनन पट्टा क्षेत्रों की जांच निदेशालय स्तर से कराई गई. पट्टाधारक द्वारा भारी मात्रा में बालू-मौरंग का अवैध खनन परिवहन किये जाने की रिपोर्ट प्राप्त हुई. जिसमें बताया गया कि पट्टा क्षेत्र ग्राम मरौली खादर में स्वीकृति क्षेत्र से ज्यादा का खनन किया है, जो अवैध है.

इस सम्बन्ध में जिला खनन अधिकारी ने बताया कि पट्टाधारक को पूर्व में नोटिस जारी किया गया है. इसके अलावा मे. एस.आर. इनोवेशन एल.एल.पी पार्टनर सुरेन्द्र पुनिया ने पट्टा क्षेत्र खपटिहाकलां मे स्वीकृत क्षेत्र से बाहर बालू/ मौरंग का अवैध खनन परिवहन किया है.

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भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की निदेशक डॉ. रोशन जैकब ने जिलाधिकारी बांदा को निर्देश दिए हैं कि स्वीकृत क्षेत्र के बाहर भारी मात्रा में अवैध खनन को तत्काल रोका जाये. साथ ही उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली के प्राविधानों के अधीन अवैध खनन की मात्रा के सापेक्ष राजस्व क्षति की वसूली की कार्रवाई की जाये. जब तक वसूली न हो तब तक खनन/परिवहन की अनुमति न दी जाए.

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