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हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की अनिवार्यता लागू, अब HSRP के बिना नहीं होंगे ये काम - आरटीओ लखनऊ रामफेर द्विवेदी

वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की अनिवार्यता लागू कर दी गई है. ऐसे में आरटीओ ऑफिस में अब पेपर ट्रांसफर, री-रजिस्ट्रेशन और परमिट ट्रांसफर जैसे काम सिर्फ उन्हीं गाड़ियों के होंगे जिन पर HSRP लगी होगी. लेकिन, राजधानी लखनऊ में अभी लाखों गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का काम बचा हुआ है. ऐसे में मंगलवार को आरटीओ ऑफिस में लोगों की भीड़ काफी कम नजर आयी.

RTO Office Lucknow
आरटीओ कार्यालय लखनऊ
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Published : Dec 1, 2020, 8:34 PM IST

लखनऊ: अब आरटीओ कार्यालय में बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगी गाड़ी से जुड़ा कोई काम नहीं होगा. मंगलवार एक दिसंबर से आरटीओ ऑफिस में यह निमय लागू हो गया है. एचएसआरपी यानी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की अनिवार्यता लागू होने के बाद दिसंबर माह के पहले दिन मंगलवार को आरटीओ कार्यालय में रोज की तरह लगने वाली भीड़ नजर ही नहीं आई. दो पहिया व चार पहिया वाहन का काम कराने वाले आवेदकों की संख्या भी ना के बराबर रही. जिन वाहनों में एचएसआरपी लगी थी वही लोग अपना काम कराने आरटीओ कार्यालय पहुंचे और इनकी संख्या काफी कम रही.

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इक्का-दुक्का आवेदक ही पहुंचे आरटीओ कार्यालय
गिने-चुने लोग पहुंचे आरटीओ ऑफिसपहले जहां वाहन संबंधी 500 आवेदन आते थे, वहीं मंगलवार को महज 35 आवेदन ही आए. ऐसे में आम दिनों की अपेक्षा वाहन संबंधी सिर्फ दस फीसदी काम ही आरटीओ ऑफिस में हुआ. इसके अलावा आम दिनों में व्यवसायिक वाहनों से जुड़े करीब 200 आवेदन आते थे. लेकिन, दिसंबर के पहले दिन यह संख्या 10 के आंकड़े को भी न छू पाई. वहीं जहां फिटनेस सर्टिफिकेट लेने के लिए सामान्य दिनों में 150 वाहन आते हैं. वो मंगलवार को सिर्फ 10 फीसद ही रही. आरटीओ कार्यालय में एक नोटिस चस्पा की गई है, जिसमें लिखा है कि वाहन स्वामी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नम्बर नंबर प्लेट की आवेदन रसीद लगाकर अपने वाहन संबंधी काम करा सकते हैं.
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आरटीओ ऑफिस में खाली पड़े काउंटर
इन कामों में लगा अड़ंगानिजी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट एक दिसंबर से अनिवार्य कर दी गई है. इनमें दो व चार पहिया वाहन शामिल हैं. बिना एचएसआरपी लगे पांच तरह के वाहन संबंधी आवेदन पर रोक है. ऐसे में मंगलवार को वाहन ट्रांसफर कराने, आरसी से बैंक लोन हटवाने, पता परिवर्तन कराने, री-रजिस्ट्रेशन कराने व परमिट ट्रांसफर संबंधी कुछ आवेदन ही आए. एक दिसंबर को वाहन संबंधी सिर्फ 10 फीसदी काम ही हुए.
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परिवहन आयुक्त कार्यालय
हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट नहीं, फिर भी नहीं लगेगा जुर्माना संभागीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) लखनऊ रामफेर द्विवेदी बताते हैं कि भले ही बिना एचएसआरपी के वाहन संबंधी कामों पर रोक लगा दी गई हो, लेकिन अभी अगर निजी वाहनों में नंबर प्लेट नहीं लगी है तो भी चेकिंग के दौरान वाहन स्वामी पर जुर्माना नहीं किया जाएगा. अभी लखनऊ में ही लाखों की संख्या में दोपहिया और चार पहिया वाहनों में नंबर प्लेट लगनी है ऐसे में अभी जुर्माने का प्रावधान नहीं किया गया. हालांकि सभी को नंबर प्लेट लगवानी ही होगी. ऐसे में जल्द वाहन स्वामी अपनी गाड़ी में नंबर प्लेट लगवा लें यह उन्हीं के लिए फायदे की बात होगी.

लखनऊ: अब आरटीओ कार्यालय में बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगी गाड़ी से जुड़ा कोई काम नहीं होगा. मंगलवार एक दिसंबर से आरटीओ ऑफिस में यह निमय लागू हो गया है. एचएसआरपी यानी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की अनिवार्यता लागू होने के बाद दिसंबर माह के पहले दिन मंगलवार को आरटीओ कार्यालय में रोज की तरह लगने वाली भीड़ नजर ही नहीं आई. दो पहिया व चार पहिया वाहन का काम कराने वाले आवेदकों की संख्या भी ना के बराबर रही. जिन वाहनों में एचएसआरपी लगी थी वही लोग अपना काम कराने आरटीओ कार्यालय पहुंचे और इनकी संख्या काफी कम रही.

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इक्का-दुक्का आवेदक ही पहुंचे आरटीओ कार्यालय
गिने-चुने लोग पहुंचे आरटीओ ऑफिसपहले जहां वाहन संबंधी 500 आवेदन आते थे, वहीं मंगलवार को महज 35 आवेदन ही आए. ऐसे में आम दिनों की अपेक्षा वाहन संबंधी सिर्फ दस फीसदी काम ही आरटीओ ऑफिस में हुआ. इसके अलावा आम दिनों में व्यवसायिक वाहनों से जुड़े करीब 200 आवेदन आते थे. लेकिन, दिसंबर के पहले दिन यह संख्या 10 के आंकड़े को भी न छू पाई. वहीं जहां फिटनेस सर्टिफिकेट लेने के लिए सामान्य दिनों में 150 वाहन आते हैं. वो मंगलवार को सिर्फ 10 फीसद ही रही. आरटीओ कार्यालय में एक नोटिस चस्पा की गई है, जिसमें लिखा है कि वाहन स्वामी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नम्बर नंबर प्लेट की आवेदन रसीद लगाकर अपने वाहन संबंधी काम करा सकते हैं.
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आरटीओ ऑफिस में खाली पड़े काउंटर
इन कामों में लगा अड़ंगानिजी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट एक दिसंबर से अनिवार्य कर दी गई है. इनमें दो व चार पहिया वाहन शामिल हैं. बिना एचएसआरपी लगे पांच तरह के वाहन संबंधी आवेदन पर रोक है. ऐसे में मंगलवार को वाहन ट्रांसफर कराने, आरसी से बैंक लोन हटवाने, पता परिवर्तन कराने, री-रजिस्ट्रेशन कराने व परमिट ट्रांसफर संबंधी कुछ आवेदन ही आए. एक दिसंबर को वाहन संबंधी सिर्फ 10 फीसदी काम ही हुए.
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परिवहन आयुक्त कार्यालय
हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट नहीं, फिर भी नहीं लगेगा जुर्माना संभागीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) लखनऊ रामफेर द्विवेदी बताते हैं कि भले ही बिना एचएसआरपी के वाहन संबंधी कामों पर रोक लगा दी गई हो, लेकिन अभी अगर निजी वाहनों में नंबर प्लेट नहीं लगी है तो भी चेकिंग के दौरान वाहन स्वामी पर जुर्माना नहीं किया जाएगा. अभी लखनऊ में ही लाखों की संख्या में दोपहिया और चार पहिया वाहनों में नंबर प्लेट लगनी है ऐसे में अभी जुर्माने का प्रावधान नहीं किया गया. हालांकि सभी को नंबर प्लेट लगवानी ही होगी. ऐसे में जल्द वाहन स्वामी अपनी गाड़ी में नंबर प्लेट लगवा लें यह उन्हीं के लिए फायदे की बात होगी.
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