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केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी की जमानत निरस्त करने की मांग, दो सितम्बर होगी हाईकोर्ट में सुनवाई

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Published : Aug 31, 2022, 9:33 PM IST

प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि अजय मिश्रा उर्फ टेनी की दोषमुक्ति के खिलाफ दाखिल राज्य सरकार की अपील की सुनवाई में उनकी ओर से सहयोग नहीं किया जा रहा है, लिहाजा उनके बॉन्ड को निरस्त किया जाए.

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लखनऊ : केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी की हत्या के एक मामले में मिली जमानत को निरस्त करने की मांग करते हुए, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया है. उक्त प्रार्थना पत्र दो सितम्बर को सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा व न्यायमूर्ति रेनू अग्रवाल की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध है.

उक्त जमानत निरस्ती प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि अजय मिश्रा उर्फ टेनी की दोषमुक्ति के खिलाफ दाखिल राज्य सरकार की अपील की सुनवाई में उनकी ओर से सहयोग नहीं किया जा रहा है, लिहाजा उनके बॉन्ड को निरस्त किया जाए.

वहीं इस मामले में अजय मिश्रा उर्फ टेनी की ओर से दाखिल स्थानांतरण प्रार्थना पत्र को मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल ने खारिज कर दिया है. प्रार्थना पत्र दाखिल करते हुए, अजय मिश्रा उर्फ टेनी की ओर से उनके खिलाफ दाखिल इस अपील को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से प्रधान पीठ इलाहाबाद स्थानान्तरित की जाने की मांग की गई थी.

यह भी पढ़ें : हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद पेंशन कटौती करने के मामले में पीडीए उपाध्यक्ष को अवमानना नोटिस जारी

प्रार्थना पत्र यूनाइटेड प्रोविंसेज हाई कोर्ट्स (अमैल्ग्मैशन) ऑर्डर की धारा 14 के तहत दाखिल किया गया था, जिसमें कहा गया था कि अजय मिश्रा के अधिवक्ता गोपाल चतुर्वेदी प्रयागराज में ही रहते हैं व अधिक उम्र के कारण लखनऊ आकर बहस नहीं कर सकते. मुख्य न्यायमूर्ति ने इसे पर्याप्त आधार न मानते हुए प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है.

यह भी पढ़ें : इलाहाबाद हाई कोर्ट से यूपी सरकार को झटका, OBC की 18 जातियां SC कैटगरी में नहीं होंगी शामिल

लखनऊ : केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी की हत्या के एक मामले में मिली जमानत को निरस्त करने की मांग करते हुए, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया है. उक्त प्रार्थना पत्र दो सितम्बर को सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा व न्यायमूर्ति रेनू अग्रवाल की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध है.

उक्त जमानत निरस्ती प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि अजय मिश्रा उर्फ टेनी की दोषमुक्ति के खिलाफ दाखिल राज्य सरकार की अपील की सुनवाई में उनकी ओर से सहयोग नहीं किया जा रहा है, लिहाजा उनके बॉन्ड को निरस्त किया जाए.

वहीं इस मामले में अजय मिश्रा उर्फ टेनी की ओर से दाखिल स्थानांतरण प्रार्थना पत्र को मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल ने खारिज कर दिया है. प्रार्थना पत्र दाखिल करते हुए, अजय मिश्रा उर्फ टेनी की ओर से उनके खिलाफ दाखिल इस अपील को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से प्रधान पीठ इलाहाबाद स्थानान्तरित की जाने की मांग की गई थी.

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प्रार्थना पत्र यूनाइटेड प्रोविंसेज हाई कोर्ट्स (अमैल्ग्मैशन) ऑर्डर की धारा 14 के तहत दाखिल किया गया था, जिसमें कहा गया था कि अजय मिश्रा के अधिवक्ता गोपाल चतुर्वेदी प्रयागराज में ही रहते हैं व अधिक उम्र के कारण लखनऊ आकर बहस नहीं कर सकते. मुख्य न्यायमूर्ति ने इसे पर्याप्त आधार न मानते हुए प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है.

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