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लखनऊ: SC की फटकार के बाद मुख्य सचिव सख्त, प्रदूषण फैलाने वालों पर शिकंजा कसने के निर्देश

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Published : Nov 6, 2019, 11:35 AM IST

प्रदेश में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आधार पर यूपी के मुख्य सचिव ने सख्त निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने कहा कि प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.

प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ की जाए सख्त कार्रवाई- मुख्य सचिव.

लखनऊ: वायु प्रदूषण बढ़ने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद यूपी के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी सख्त हुए हैं. उन्होंने सभी जिलाधिकारियों, मंडलों को निर्देश दिए हैं कि वायु प्रदूषण बढ़ाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें और मानकों का पालन न करने वाले सभी उद्योगों को बंद कराएं. उन्होंने सभी कमिश्नर, डीएम और पुलिस कप्तानों को निर्देश दिये हैं कि वह उत्तर प्रदेश प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाए.

SC की फटकार के बाद मुख्य सचिव सख्त.

सभी अधिकारी करें वायु प्रदूषण की समीक्षा बैठक
मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों से कहा है कि अपशिष्ट जलाने की अब तक हुई घटनाओं और इसके लिए जिम्मेदार लोगों की सूची बनाएं. इसके अलावा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाए. उन्होंने कहा कि सभी मंडलायुक्त जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक जिला स्तरीय अधिकारी वायु प्रदूषण की स्थिति पर नियमित समीक्षा बैठक करें और इसकी पूरी रिपोर्ट शासन को भेजें.

इसे भी पढ़ें- उन्नाव: प्रदेश कैसे बनेगा प्रदूषण मुक्त, जब होगी ऐसी आतिशबाजी

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों को पूर्ण रूप से बंद कराया जाए. नियम का उल्लंघन करने वालों पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया जाए. मुख्य सचिव ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कोयला आधारित उद्योगों पर लगे प्रतिबंध का उल्लंघन किये जाने की दशा में स्थानीय अधिकारियों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना के तहत कार्यवाही के निर्देश पर दिए हैं.

धूल को नियंत्रित करने के लिए किया जाए पानी का छिड़काव
मुख्य सचिव ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने की व्यवस्था की जाए, जिससे इमरजेंसी और हेल्थ केयर सर्विस के अलावा डीजल जनरेटर चलाए जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा सके. सड़क से उड़ने वाली धूल को नियंत्रित करने के लिए आईआईटी दिल्ली की सलाह के आधार पर उचित दबाव पर पानी का छिड़काव किया जाए. जिससे धूल के कण हवा में ना मिले और वायु प्रदूषण को कम किया जा सके.

लखनऊ: वायु प्रदूषण बढ़ने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद यूपी के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी सख्त हुए हैं. उन्होंने सभी जिलाधिकारियों, मंडलों को निर्देश दिए हैं कि वायु प्रदूषण बढ़ाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें और मानकों का पालन न करने वाले सभी उद्योगों को बंद कराएं. उन्होंने सभी कमिश्नर, डीएम और पुलिस कप्तानों को निर्देश दिये हैं कि वह उत्तर प्रदेश प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाए.

SC की फटकार के बाद मुख्य सचिव सख्त.

सभी अधिकारी करें वायु प्रदूषण की समीक्षा बैठक
मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों से कहा है कि अपशिष्ट जलाने की अब तक हुई घटनाओं और इसके लिए जिम्मेदार लोगों की सूची बनाएं. इसके अलावा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाए. उन्होंने कहा कि सभी मंडलायुक्त जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक जिला स्तरीय अधिकारी वायु प्रदूषण की स्थिति पर नियमित समीक्षा बैठक करें और इसकी पूरी रिपोर्ट शासन को भेजें.

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राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों को पूर्ण रूप से बंद कराया जाए. नियम का उल्लंघन करने वालों पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया जाए. मुख्य सचिव ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कोयला आधारित उद्योगों पर लगे प्रतिबंध का उल्लंघन किये जाने की दशा में स्थानीय अधिकारियों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना के तहत कार्यवाही के निर्देश पर दिए हैं.

धूल को नियंत्रित करने के लिए किया जाए पानी का छिड़काव
मुख्य सचिव ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने की व्यवस्था की जाए, जिससे इमरजेंसी और हेल्थ केयर सर्विस के अलावा डीजल जनरेटर चलाए जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा सके. सड़क से उड़ने वाली धूल को नियंत्रित करने के लिए आईआईटी दिल्ली की सलाह के आधार पर उचित दबाव पर पानी का छिड़काव किया जाए. जिससे धूल के कण हवा में ना मिले और वायु प्रदूषण को कम किया जा सके.

Intro:एंकर लखनऊ। एयर पॉल्यूशन बढ़ने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी और फटकार के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी सख्त हुए हैं उन्होंने सभी जिलाधिकारियों मंडलों को निर्देश दिए हैं कि एयर पॉल्यूशन बढ़ाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए मानकों का पालन न करने वाले सभी उद्योगों को बंद कराया जाए इसमें किसी भी प्रकार की हीलाहवालीव नहीं चलेगी।


Body:वीओ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अनुपालन सख्ती से हो उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने सभी कमिश्नर और डीएम और पुलिस कप्तानों को वायु प्रदूषण पर सख्त नियंत्रण के लिए उत्तर प्रदेश प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के मान को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने के सख्त निर्देश दिए हैं। पराली आदि के जलाने पर हो कार्रवाई मुख्य सचिव ने कहा है कि कृषि से संबंधित अपशिष्ट जिसमें पराली व अन्य सामग्री को जलाए जाने की घटनाएं प्रकाश में आ रही है उन पर पूरी तरह से काबू पाया जाए अपशिष्ट जलाए जाने की अब तक हुई घटनाओं और इसके लिए जिम्मेदार लोगों की सूची बनाने के लिए मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों से कहा है इसके अलावा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर तत्काल प्रतिबंध लगाए जाने की व्यवस्था की जाए। सभी अधिकारी वायु प्रदूषण की नियमित समीक्षा करें मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने सभी मंडलायुक्त जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों को कहा है कि जिला स्तरीय अधिकारी वायु प्रदूषण की स्थिति पर नियमित समीक्षा बैठक करें और इसकी पूरी रिपोर्ट शासन को भेजें। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों को पूर्ण रूप से बंद कराया जाए उल्लंघन करने वालों पर ₹1 लाख का जुर्माना भी लगाया जाए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कोयला आधारित उद्योगों पर लगे प्रतिबंध का उल्लंघन आए जाने की दशा में भी स्थानीय अधिकारियों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना के तहत कार्यवाही के निर्देश पर मुख्य सचिव ने दिए हैं।


Conclusion:धूल को नियंत्रित करने के लिए हो पानी का छिड़काव मुख्य सचिव ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने की भी व्यवस्था की जाए जिससे इमरजेंसी और हेल्थ केयर सर्विस के अलावा डीजल जनरेटर चलाए जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा सके उन्होंने यह भी कहा कि सड़क से उड़ने वाली धूल को भी नियंत्रित करने के लिए आईआईटी दिल्ली की सलाह के आधार पर उचित दबाव पर पानी का छिड़काव किया जाए जिससे धूल के कण 0 हवा में ना मिले और वायु प्रदूषण को कम किया जा सके। धीरज त्रिपाठी 9453099555
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