ETV Bharat / city

अल कायदा से सम्बंधित आतंकियों के विरुद्ध आरोप तय, 12 अक्टूबर से शुरू होगी मामले में गवाही

प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन अल कायदा से सम्बंध रखने व अवैध तरीके से हथियार, गोला, बारूद इकठ्ठा कर भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध (war against india) छेड़ने के आरोपों में गिरफ्तार मुशीरुद्दीन उर्फ मुशीर उर्फ राजू समेत छह अभियुक्तों के विरुद्ध एनआईए के विशेष न्यायाधीश अनुरोध मिश्रा ने शुक्रवार को आरोप तय कर दिए.

Etv Bharat
Etv Bharat
author img

By

Published : Sep 30, 2022, 9:33 PM IST

लखनऊ : प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन अल कायदा से सम्बंध रखने व अवैध तरीके से हथियार, गोला, बारूद इकठ्ठा कर भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध (war against india) छेड़ने के आरोपों में गिरफ्तार मुशीरुद्दीन उर्फ मुशीर उर्फ राजू समेत छह अभियुक्तों के विरुद्ध एनआईए के विशेष न्यायाधीश अनुरोध मिश्रा ने शुक्रवार को आरोप तय कर दिए. इसके साथ ही कोर्ट ने मामले में गवाही के लिए आगामी 12 अक्टूबर की तिथि नियत की है.

एनआईए के विशेष अधिवक्ता एमके सिंह के अनुसार, गत वर्ष 11 जुलाई 2021 को अदनान पल्ली रिंग रोड, दुबग्गा थाना काकोरी के अभियुक्त मिनहाज अहमद के मकान से अन्य अवैध आपत्तिजनक वस्तुओं के साथ-साथ एक अवैध पिस्टल चार 32 बोर के कारतूस आतंकवाद निरोधक दस्ते के द्वारा बरामद किया गया था. इसके अलावा एटीएस ने इस मकान से भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ भी बरामद किया था. जिसके बाद इस मामले की विवेचना एनआईए को सौंप दी गई. एनआईए ने मुशीरुद्दीन उर्फ मुशीर उर्फ राजू के अलावा मुस्तकीम, शकील, मिनहाज, तौहीद एवं मोहम्मद मुईद के विरुद्ध आरोप पत्र विशेष अदालत में दाखिल किया था. एनआईए के वकील ने बताया कि आरोपियों द्वारा अगस्त 2020 से जुलाई 2021 के दौरान लखनऊ में रहकर प्रतिबंधित आतंकी संगठन अलकायदा से सम्बंध रखते हुए हथियार गोला बारूद एकत्र किया गया तथा भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का न केवल प्रयास किया बल्कि युद्ध करने के उद्देश्य से भारत के भीतर षडयंत्र भी रचा. कहा गया है कि आरोपियों ने एक षड्यंत्र के तहत गोला बारूद इकट्ठा करके विधि विरुद्ध क्रियाकलाप किया है जिसके कारण इनका विचारण किया जाना आवश्यक है.

लखनऊ : प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन अल कायदा से सम्बंध रखने व अवैध तरीके से हथियार, गोला, बारूद इकठ्ठा कर भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध (war against india) छेड़ने के आरोपों में गिरफ्तार मुशीरुद्दीन उर्फ मुशीर उर्फ राजू समेत छह अभियुक्तों के विरुद्ध एनआईए के विशेष न्यायाधीश अनुरोध मिश्रा ने शुक्रवार को आरोप तय कर दिए. इसके साथ ही कोर्ट ने मामले में गवाही के लिए आगामी 12 अक्टूबर की तिथि नियत की है.

एनआईए के विशेष अधिवक्ता एमके सिंह के अनुसार, गत वर्ष 11 जुलाई 2021 को अदनान पल्ली रिंग रोड, दुबग्गा थाना काकोरी के अभियुक्त मिनहाज अहमद के मकान से अन्य अवैध आपत्तिजनक वस्तुओं के साथ-साथ एक अवैध पिस्टल चार 32 बोर के कारतूस आतंकवाद निरोधक दस्ते के द्वारा बरामद किया गया था. इसके अलावा एटीएस ने इस मकान से भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ भी बरामद किया था. जिसके बाद इस मामले की विवेचना एनआईए को सौंप दी गई. एनआईए ने मुशीरुद्दीन उर्फ मुशीर उर्फ राजू के अलावा मुस्तकीम, शकील, मिनहाज, तौहीद एवं मोहम्मद मुईद के विरुद्ध आरोप पत्र विशेष अदालत में दाखिल किया था. एनआईए के वकील ने बताया कि आरोपियों द्वारा अगस्त 2020 से जुलाई 2021 के दौरान लखनऊ में रहकर प्रतिबंधित आतंकी संगठन अलकायदा से सम्बंध रखते हुए हथियार गोला बारूद एकत्र किया गया तथा भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का न केवल प्रयास किया बल्कि युद्ध करने के उद्देश्य से भारत के भीतर षडयंत्र भी रचा. कहा गया है कि आरोपियों ने एक षड्यंत्र के तहत गोला बारूद इकट्ठा करके विधि विरुद्ध क्रियाकलाप किया है जिसके कारण इनका विचारण किया जाना आवश्यक है.

यह भी पढ़ें : लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्र को मिला नया थाना, एडीजी बोले, अपराध नियंत्रण में मिलेगी मदद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.