लखनऊ. मुख्तार अंसारी के बेटे व विधायक अब्बास अंसारी ने शस्त्र लाइसेंस में फर्जीवाड़ा मामले में अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच की शरण ली. इस पर न्यायालय ने शुक्रवार को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया. न्यायालय ने राज्य सरकार और अब्बास अंसारी के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद कहा कि वह अपना फैसला सुरक्षित करती है.
यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने शुक्रवार को अब्बास अंसारी की अग्रिम जमानत याचिका पर पारित किया. याचिका का राज्य सरकार की ओर से विरोध किया गया. कहा गया कि मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी का आपराधिक इतिहास है और उसके पास से बरामद असलहों और कारतूसों का उसके पास कोई जवाब नहीं है.
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