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होम्योपैथिक कॉलेज छात्रवृत्ति घोटाला मामले में अपर निदेशक निलंबित, तीन के खिलाफ FIR

उत्तर प्रदेश में होम्योपैथिक बोर्ड के संस्थानों में छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति में हुए करोड़ों रुपये के घोटाला मामले में सीएम योगी ने कार्रवाई करते हुए अपर निदेशक को निलंबित कर दिया है. इसके साथ ही तीन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं.

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तीन के खिलाफ FIR
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Published : Jul 14, 2022, 11:03 PM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के होम्योपैथिक कॉलेज में हुए छात्रवृत्ति घोटाले में गुरुवार को कार्रवाई की गई. इसमें अपर निदेशक, शिक्षा, होम्योपैथी निदेशालय प्रो. मनोज यादव और वरिष्ठ लिपिक विनोद कुमार यादव को निलंबित करते हुए उनके खिलाफ विभागीय जांच बैठा दी गई है. इसके अलावा संविदा लिपिक दिनेश चन्द्र दुबे, संविदा लिपिक सुषमा मिश्रा और सुनीता मलिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए गए हैं.


समाज कल्याण विभाग द्वारा होम्योपैथी मेडिसिन बोर्ड के अन्तर्गत निजी शिक्षण संस्थानों में दी जाने वाले छात्रवृत्ति के दुरुपयोग के संबंध में प्राप्त जांच रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीरो टालरेंस नीति के आधार पर तुरंत निर्णय लेते कार्रवाई और एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही सम्पूर्ण प्रकरण की विवचेना आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन से कराई जाएगी. उत्तर प्रदेश में होम्योपैथिक बोर्ड के संस्थानों में छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति के 47.64 करोड़ रुपये के घोटाले का खुलासा हुआ है.

यह भी पढ़ें:हाथरस: छात्रवृत्ति घोटाला मामले में पूर्व समाज कल्याण अधिकारी गिरफ्तार
यह दिए आदेश
छात्रवृत्ति में हुई वित्तीय अनियमितता/ आर्थिक क्षति की रिकवरी समाज कल्याण विभाग द्वारा की जाए. छात्रवृत्ति में हुई वित्तीय अनियमितता के लिए शिक्षा विभाग एवं समाज कल्याण विभाग के संबंधित उत्तरदायी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही संबंधित विभाग द्वारा की जाएगी. साथ ही उत्तर प्रदेश होम्योपैथी मेडिसिन बोर्ड एवं उत्तर प्रदेश आयुर्वेदिक एवं यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड को यह निर्देशित किया गया है कि जब तक बोर्ड द्वारा कॉलेजों की सम्बद्धता के लिए सिलेबस एवं अवस्थापना सुविधाओं आदि के संबंध में रूल्स सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर जारी न हो जाये तब तक दोनों बोर्डो द्वारा किसी नये कॉलेज को सम्बद्धता/ मान्यता जारी न की जाये. आदेश में कहा गया है कि जिन कॉलेजों में मान्यता दोनों बोर्डो द्वारा पूर्व में जारी की जा चुकी है. उनका भौतिक सत्यापन संबंधित जनपद के जिलाधिकारी से कराया जाये.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के होम्योपैथिक कॉलेज में हुए छात्रवृत्ति घोटाले में गुरुवार को कार्रवाई की गई. इसमें अपर निदेशक, शिक्षा, होम्योपैथी निदेशालय प्रो. मनोज यादव और वरिष्ठ लिपिक विनोद कुमार यादव को निलंबित करते हुए उनके खिलाफ विभागीय जांच बैठा दी गई है. इसके अलावा संविदा लिपिक दिनेश चन्द्र दुबे, संविदा लिपिक सुषमा मिश्रा और सुनीता मलिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए गए हैं.


समाज कल्याण विभाग द्वारा होम्योपैथी मेडिसिन बोर्ड के अन्तर्गत निजी शिक्षण संस्थानों में दी जाने वाले छात्रवृत्ति के दुरुपयोग के संबंध में प्राप्त जांच रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीरो टालरेंस नीति के आधार पर तुरंत निर्णय लेते कार्रवाई और एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही सम्पूर्ण प्रकरण की विवचेना आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन से कराई जाएगी. उत्तर प्रदेश में होम्योपैथिक बोर्ड के संस्थानों में छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति के 47.64 करोड़ रुपये के घोटाले का खुलासा हुआ है.

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यह दिए आदेश
छात्रवृत्ति में हुई वित्तीय अनियमितता/ आर्थिक क्षति की रिकवरी समाज कल्याण विभाग द्वारा की जाए. छात्रवृत्ति में हुई वित्तीय अनियमितता के लिए शिक्षा विभाग एवं समाज कल्याण विभाग के संबंधित उत्तरदायी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही संबंधित विभाग द्वारा की जाएगी. साथ ही उत्तर प्रदेश होम्योपैथी मेडिसिन बोर्ड एवं उत्तर प्रदेश आयुर्वेदिक एवं यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड को यह निर्देशित किया गया है कि जब तक बोर्ड द्वारा कॉलेजों की सम्बद्धता के लिए सिलेबस एवं अवस्थापना सुविधाओं आदि के संबंध में रूल्स सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर जारी न हो जाये तब तक दोनों बोर्डो द्वारा किसी नये कॉलेज को सम्बद्धता/ मान्यता जारी न की जाये. आदेश में कहा गया है कि जिन कॉलेजों में मान्यता दोनों बोर्डो द्वारा पूर्व में जारी की जा चुकी है. उनका भौतिक सत्यापन संबंधित जनपद के जिलाधिकारी से कराया जाये.


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