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अबू सलेम कोर्ट में हुआ हाजिर, फर्जी पासपोर्ट मामले में शुरू हुई बहस

सीबीआई के अनुसार, आरोपी अबू सलेम अब्दुल कयूम अंसारी ने वर्ष 1993 में लखनऊ पासपोर्ट कार्यालय में अपने साथियों परवेज आलम और समीरा जुमानी के साथ षड्यंत्र किया और बेईमानी, धोखाधड़ी की नियत से अकील अहमद आज़मी के नाम से पासपोर्ट के लिए आवेदन किया था.

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Published : Aug 22, 2022, 10:36 PM IST

लखनऊ : फर्जी नाम पते पर पासपोर्ट बनवाने के मामले में नवी मुंबई की तलोजा जेल से अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम को सोमवार को सीबीआई की विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट समृद्धि मिश्रा की अदालत में पेश किया गया. कोर्ट ने मामले में आंशिक बहस सुनने के पश्चात शेष बहस के लिए 13 सितंबर की तारीख नियत की है.


अदालत में मामले के दूसरे अभियुक्त परवेज आलम की ओर से मंगलवार को भी बहस जारी रहेगी. जबकि पूर्व आदेश के तहत अबू सलेम को नवी मुम्बई की तलोजा जेल से लाकर पेश किया गया. उसके बाद अबू सलेम के वकील ने बहस शुरू की. वीडियो कांफ्रेंसिंग से बहस के दौरान 5 अगस्त को अबू सलेम के वकील ने कोर्ट में अर्जी देकर कहा था कि उनके मुअक्किल अबू सलेम ने उनसे कहा है कि उसकी अनुपस्थिति में मामले में बहस न की जाए. जिसके कारण आरोपी के वकील ने कोर्ट में बहस करने में असमर्थता जाहिर करते हुए, अबू सलेम को तलोजा जेल से तलब किए जाने का अनुरोध किया था.

यह भी पढ़ें : सपना चौधरी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश, ये है पूरा मामला
सीबीआई के अनुसार, आरोपी अबू सलेम अब्दुल कयूम अंसारी ने वर्ष 1993 में लखनऊ पासपोर्ट कार्यालय में अपने साथियों परवेज आलम और समीरा जुमानी के साथ षड्यंत्र किया और बेईमानी, धोखाधड़ी की नियत से अकील अहमद आज़मी के नाम से पासपोर्ट के लिए आवेदन किया था, आरोपी ने इस आवेदन के साथ फर्जी नाम पते के कूटरचित दस्तावेज लगाए और पासपोर्ट प्राप्त किया.
यह भी पढ़ें : ISI के लिए जासूसी करने वाले अभियुक्तों की अर्जी खारिज

लखनऊ : फर्जी नाम पते पर पासपोर्ट बनवाने के मामले में नवी मुंबई की तलोजा जेल से अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम को सोमवार को सीबीआई की विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट समृद्धि मिश्रा की अदालत में पेश किया गया. कोर्ट ने मामले में आंशिक बहस सुनने के पश्चात शेष बहस के लिए 13 सितंबर की तारीख नियत की है.


अदालत में मामले के दूसरे अभियुक्त परवेज आलम की ओर से मंगलवार को भी बहस जारी रहेगी. जबकि पूर्व आदेश के तहत अबू सलेम को नवी मुम्बई की तलोजा जेल से लाकर पेश किया गया. उसके बाद अबू सलेम के वकील ने बहस शुरू की. वीडियो कांफ्रेंसिंग से बहस के दौरान 5 अगस्त को अबू सलेम के वकील ने कोर्ट में अर्जी देकर कहा था कि उनके मुअक्किल अबू सलेम ने उनसे कहा है कि उसकी अनुपस्थिति में मामले में बहस न की जाए. जिसके कारण आरोपी के वकील ने कोर्ट में बहस करने में असमर्थता जाहिर करते हुए, अबू सलेम को तलोजा जेल से तलब किए जाने का अनुरोध किया था.

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सीबीआई के अनुसार, आरोपी अबू सलेम अब्दुल कयूम अंसारी ने वर्ष 1993 में लखनऊ पासपोर्ट कार्यालय में अपने साथियों परवेज आलम और समीरा जुमानी के साथ षड्यंत्र किया और बेईमानी, धोखाधड़ी की नियत से अकील अहमद आज़मी के नाम से पासपोर्ट के लिए आवेदन किया था, आरोपी ने इस आवेदन के साथ फर्जी नाम पते के कूटरचित दस्तावेज लगाए और पासपोर्ट प्राप्त किया.
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