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रेरा पर 45 हजार शिकायतों का बोझ, बिल्डरों ने किया यह खेल - 20 हजार करोड़ दबाये

रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (Real Estate Regulatory Authority) का गठन 2017 में पूरे देश में किया गया था, जिसके बाद में किसी भी आवासीय योजना को लांच करने के लिए रेरा में रजिस्ट्रेशन जरूरी हो गया. आवासीय समस्याओं से जुड़े मामलों की सुनवाई की जाने लगी.

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Published : Sep 15, 2022, 4:02 PM IST

Updated : Sep 15, 2022, 4:09 PM IST

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (Real Estate Regulatory Authority) पर 45000 शिकायतों का बोझ है, जिनमें से 33000 अकेले एनसीआर क्षेत्र में और बाकी पूरे उत्तर प्रदेश की हैं. बिल्डर आम लोगों के करीब 20 हजार करोड़ रुपये पर शिकंजा कसे बैठा है. रेरा में समस्याओं के निस्तारण की दर तो तेज है, लेकिन उसके बाद में निर्णय का पालन नहीं किया जा रहा है. विभिन्न जिलों में प्रशासनिक स्तर पर समस्याएं सामने आ रही हैं. जिसकी वजह से निवेशक बहुत अधिक परेशान हो रहे हैं.

रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (Real Estate Regulatory Authority) का गठन 2017 में पूरे देश में किया गया था, जिसके बाद में किसी भी आवासीय योजना को लांच करने के लिए रेरा में रजिस्ट्रेशन जरूरी हो गया. आवासीय समस्याओं से जुड़े मामलों की सुनवाई की जाने लगी. लखनऊ और नोएडा में दो अलग-अलग कार्यालय बनाए गए, जहां रेरा के अधिकारी लोगों की समस्याओं को सुनने लगे. अब तक एनसीआर क्षेत्र के उपभोक्ताओं की 33825 शिकायतें तथा प्रोमोटर्स की 103 शिकायतों सहित कुल 33928 शिकायतें धारा-31 के अंतर्गत पंजीकृत हुई हैं. एनसीआर के बाहर के जनपदों के आवंटियों की 10741 शिकायतें पंजीकृत हुई हैं. इस प्रकार एनसीआर तथा नॉन एनसीआर में पंजीकृत शिकायतों का अनुपात 75:25 का है. धारा-31 के अंतर्गत शिकायतों की सुनवाई के साथ-साथ प्राधिकरण के आदेशों का कार्यान्वयन भी उतना ही महत्वपूर्ण है. रेरा का दावा है कि करीब 90 फ़ीसदी समस्याओं का निस्तारण किया जा चुका है, मगर वास्तविकता यह है कि यह केवल निस्तारण है समाधान नहीं है. लोगों को न्याय नहीं मिला है, केवल मामले समाप्त हुए हैं.

जानकारी देते संवाददाता ऋषि मिश्र

लखनऊ जन कल्याण महासमिति के अध्यक्ष उमाशंकर दुबे ने कहा है कि निश्चित तौर पर रेरा का काम उतना अच्छा नहीं हो सका है, जितने की उम्मीद थी. केवल आदेश कर देने भर से ही लोगों की समस्या का समाधान नहीं हो जाता है. उसका कार्यान्वयन भी बहुत जरूरी है.

पारिजात वेलफेयर सोसायटी के संयोजक समर विजय सिंह का कहना है कि रेरा अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हुआ है. हमने देखा है कि अनेक मामलों में लोग भटक रहे हैं. इस संबंध में रेरा के पुनर्गठन को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं.

यह भी पढ़ें : ऊर्जा मंत्री ने दी अधिकारियों को सख्त हिदायत, समस्याओं के समाधान में लापरवाही बर्दाश्त नहीं


रेरा के चेयरमैन राजीव कुमार ने इस बारे में बताया कि निश्चित तौर पर लोगों की रेरा से शिकायतें तो हैं, मगर बाकी प्रदेशों को देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सुनवाई की गति तेज है. बड़ी संख्या में आने वाली शिकायतों का निस्तारण करते हुए बिल्डरों पर और सरकारी एजेंसियों पर भारी दबाव बनाया है. जिससे धीरे-धीरे चीजों में सुधार हो रहा है. उन्होंने बताया कि कार्यान्वयन के स्तर पर कुछ परेशानियां हैं जो प्रशासनिक भी हैं. कोविड के दौरान भी लोगों की समस्याओं का निस्तारण नहीं किया जा सका था. इसके बावजूद हम लगातार अच्छा प्रयास कर रहे हैं और लोगों की समस्याओं का 90% तक निस्तारण कर चुके हैं.

यह भी पढ़ें : पार्ट्स के अभाव में डिपो में खराब खड़ी एसी बसें, परिवहन निगम को करोड़ों का नुकसान

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (Real Estate Regulatory Authority) पर 45000 शिकायतों का बोझ है, जिनमें से 33000 अकेले एनसीआर क्षेत्र में और बाकी पूरे उत्तर प्रदेश की हैं. बिल्डर आम लोगों के करीब 20 हजार करोड़ रुपये पर शिकंजा कसे बैठा है. रेरा में समस्याओं के निस्तारण की दर तो तेज है, लेकिन उसके बाद में निर्णय का पालन नहीं किया जा रहा है. विभिन्न जिलों में प्रशासनिक स्तर पर समस्याएं सामने आ रही हैं. जिसकी वजह से निवेशक बहुत अधिक परेशान हो रहे हैं.

रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (Real Estate Regulatory Authority) का गठन 2017 में पूरे देश में किया गया था, जिसके बाद में किसी भी आवासीय योजना को लांच करने के लिए रेरा में रजिस्ट्रेशन जरूरी हो गया. आवासीय समस्याओं से जुड़े मामलों की सुनवाई की जाने लगी. लखनऊ और नोएडा में दो अलग-अलग कार्यालय बनाए गए, जहां रेरा के अधिकारी लोगों की समस्याओं को सुनने लगे. अब तक एनसीआर क्षेत्र के उपभोक्ताओं की 33825 शिकायतें तथा प्रोमोटर्स की 103 शिकायतों सहित कुल 33928 शिकायतें धारा-31 के अंतर्गत पंजीकृत हुई हैं. एनसीआर के बाहर के जनपदों के आवंटियों की 10741 शिकायतें पंजीकृत हुई हैं. इस प्रकार एनसीआर तथा नॉन एनसीआर में पंजीकृत शिकायतों का अनुपात 75:25 का है. धारा-31 के अंतर्गत शिकायतों की सुनवाई के साथ-साथ प्राधिकरण के आदेशों का कार्यान्वयन भी उतना ही महत्वपूर्ण है. रेरा का दावा है कि करीब 90 फ़ीसदी समस्याओं का निस्तारण किया जा चुका है, मगर वास्तविकता यह है कि यह केवल निस्तारण है समाधान नहीं है. लोगों को न्याय नहीं मिला है, केवल मामले समाप्त हुए हैं.

जानकारी देते संवाददाता ऋषि मिश्र

लखनऊ जन कल्याण महासमिति के अध्यक्ष उमाशंकर दुबे ने कहा है कि निश्चित तौर पर रेरा का काम उतना अच्छा नहीं हो सका है, जितने की उम्मीद थी. केवल आदेश कर देने भर से ही लोगों की समस्या का समाधान नहीं हो जाता है. उसका कार्यान्वयन भी बहुत जरूरी है.

पारिजात वेलफेयर सोसायटी के संयोजक समर विजय सिंह का कहना है कि रेरा अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हुआ है. हमने देखा है कि अनेक मामलों में लोग भटक रहे हैं. इस संबंध में रेरा के पुनर्गठन को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं.

यह भी पढ़ें : ऊर्जा मंत्री ने दी अधिकारियों को सख्त हिदायत, समस्याओं के समाधान में लापरवाही बर्दाश्त नहीं


रेरा के चेयरमैन राजीव कुमार ने इस बारे में बताया कि निश्चित तौर पर लोगों की रेरा से शिकायतें तो हैं, मगर बाकी प्रदेशों को देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सुनवाई की गति तेज है. बड़ी संख्या में आने वाली शिकायतों का निस्तारण करते हुए बिल्डरों पर और सरकारी एजेंसियों पर भारी दबाव बनाया है. जिससे धीरे-धीरे चीजों में सुधार हो रहा है. उन्होंने बताया कि कार्यान्वयन के स्तर पर कुछ परेशानियां हैं जो प्रशासनिक भी हैं. कोविड के दौरान भी लोगों की समस्याओं का निस्तारण नहीं किया जा सका था. इसके बावजूद हम लगातार अच्छा प्रयास कर रहे हैं और लोगों की समस्याओं का 90% तक निस्तारण कर चुके हैं.

यह भी पढ़ें : पार्ट्स के अभाव में डिपो में खराब खड़ी एसी बसें, परिवहन निगम को करोड़ों का नुकसान

Last Updated : Sep 15, 2022, 4:09 PM IST
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