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लखनऊ में चार साल के मासूम से दुष्कर्म के दोषी को बीस साल की सजा - लखनऊ समाचार हिंदी में

लखनऊ चार साल के मासूम बच्चे के साथ दुष्कर्म का मामला. दोषी को अदालत ने सुनाई बीस साल कारावास की सजा. अदालत ने कहा कि दोषी रहम का हकदार नहीं.

लखनऊ में चार साल के मासूम से दुष्कर्म के दोषी को बीस साल की सजा
लखनऊ में चार साल के मासूम से दुष्कर्म के दोषी को बीस साल की सजा
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Published : Dec 9, 2021, 10:21 PM IST

लखनऊ: चार साल के मासूम बच्चे के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी पंकज गुप्ता को पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश राम विलास प्रसाद ने बीस वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है. अदालत ने कहा कि आरोपी ने एक घृणित अपराध किया है, लिहाजा वह किसी भी रहम का हकदार नहीं है.


अदालत के समक्ष अभियोजन पक्ष की ओर से तर्क प्रस्तुत करते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शशि पाठक की दलील थी कि इस मामले की रिपोर्ट 13 जनवरी 2019 को पीड़ित बच्चे के पिता द्वारा कृष्णा नगर थाने पर दर्ज कराई गई थी. इसमें कहा गया था कि आरोपी पंकज गुप्ता थाना बैरिया जिला बलिया का रहने वाला है, जिसने अपने सुंदर नगर स्थित किराए के कमरे पर उसके चार वर्षीय पुत्र के साथ दुष्कर्म किया.

अदालत ने आरोपी को कारावास व जुर्माने की सजा से दंडित करते हुए कहा है कि अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा तथा जुर्माने की आधी रकम बतौर प्रतिकर पीड़ित को दी जाएगी.

पूर्व प्रेमी की हत्या में शामिल महिला को जमानत नहीं
अवैध संबंधों को लेकर पूर्व प्रेमी की हत्या में शामिल अभियुक्त पूनम की अग्रिम जमानत अर्जी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश रमाकांत प्रसाद ने खारिज कर दिया है. जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सरकारी वकीलों का तर्क था कि इस घटना की रिपोर्ट 1 मई 2019 को वादिनी रामकली ने थाना पारा में लिखाई थी, जिसमें कहा गया था कि उसके पुत्र की छत से फेंक कर हत्या कर दी गई है.

ये भी पढ़ें- प्रयागराज में अक्षयवट खुलवाने में बिपिन रावत की थी अहम भूमिका: सिद्धार्थ नाथ सिंह

आरोप यह भी है कि वर्ष 2018 में भी मृतक श्याम को जान से मारने का प्रयास किया गया था। बहस के दौरान यह भी कहा गया कि अभियुक्त का मृतक श्याम से प्रेम संबंध होने के बाद उसके विपिन से भी संबंध हो गए. कहा गया कि मृतक श्याम को रास्ते से हटाने के लिए विपिन के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया गया.

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लखनऊ: चार साल के मासूम बच्चे के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी पंकज गुप्ता को पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश राम विलास प्रसाद ने बीस वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है. अदालत ने कहा कि आरोपी ने एक घृणित अपराध किया है, लिहाजा वह किसी भी रहम का हकदार नहीं है.


अदालत के समक्ष अभियोजन पक्ष की ओर से तर्क प्रस्तुत करते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शशि पाठक की दलील थी कि इस मामले की रिपोर्ट 13 जनवरी 2019 को पीड़ित बच्चे के पिता द्वारा कृष्णा नगर थाने पर दर्ज कराई गई थी. इसमें कहा गया था कि आरोपी पंकज गुप्ता थाना बैरिया जिला बलिया का रहने वाला है, जिसने अपने सुंदर नगर स्थित किराए के कमरे पर उसके चार वर्षीय पुत्र के साथ दुष्कर्म किया.

अदालत ने आरोपी को कारावास व जुर्माने की सजा से दंडित करते हुए कहा है कि अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा तथा जुर्माने की आधी रकम बतौर प्रतिकर पीड़ित को दी जाएगी.

पूर्व प्रेमी की हत्या में शामिल महिला को जमानत नहीं
अवैध संबंधों को लेकर पूर्व प्रेमी की हत्या में शामिल अभियुक्त पूनम की अग्रिम जमानत अर्जी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश रमाकांत प्रसाद ने खारिज कर दिया है. जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सरकारी वकीलों का तर्क था कि इस घटना की रिपोर्ट 1 मई 2019 को वादिनी रामकली ने थाना पारा में लिखाई थी, जिसमें कहा गया था कि उसके पुत्र की छत से फेंक कर हत्या कर दी गई है.

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आरोप यह भी है कि वर्ष 2018 में भी मृतक श्याम को जान से मारने का प्रयास किया गया था। बहस के दौरान यह भी कहा गया कि अभियुक्त का मृतक श्याम से प्रेम संबंध होने के बाद उसके विपिन से भी संबंध हो गए. कहा गया कि मृतक श्याम को रास्ते से हटाने के लिए विपिन के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया गया.

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