कानपुर: बीती 3 जून की घटना में फंडिंग करने के आरोपी मुख्तार बाबा और उसके गुर्गों पर दुकानें कब्जाने और मकान मालकिन को डराने-धमकाने को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है. जांच के दौरान एसीपी ने कई दुकानदारों के बयान भी दर्ज किए गए हैं. मुख्तार के भाई को भी नोटिस देकर बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया लेकिन वह नहीं आया. जिसके बाद एसीपी ने रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी थी. सोमवार देर रात 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है.
11 महीने के एग्रीमेंट कर ली थी किराये पर दुकान
स्वरूप नगर निवासी रानी उर्फ जीनत आजमी ने मुख्तार बाबा पर आरोप लगाते हुए बताया है कि वर्ष 2002 में मुख्तार बाबा ने अपने भाई मुस्ताक के लिए उसे 2 दुकान किराए पर 11 माह के लिए ली थी. शुरुआत से ही मुख्तार ने दुकानों का एग्रीमेंट न कराया जाय, इस वजह से मकान मालकिन को टरकाने लगा. बाद में मुख्तार बाबा उसका भाई मुस्ताक और उसके गुर्गों ने जानमाल की धमकी देना शुरू कर दी.
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मात्र 13,000 रुपये किराए पर पूरी संपत्ति पर कब्जा कर लिया. शिकायतों के बाद भी थाने में कोई सुनवाई नहीं हो रही थी. 3 जून को नई सड़कमे हुए बवाल में मुख्तार बाबा पर जब कार्रवाई हुई तो रानी की न्याय की आस जागी. पीड़िता ने उच्च अधिकारियों से शिकायत की थी, जिसके बाद जिलाधिकारी ने एसीपी स्वरूप नगर ब्रज नारायण सिंह को और एसीएम षष्ठम वान्या सिंह की संयुक्त टीम को जांच सौपी थी.
एसीपी की जांच में यह बात स्पष्ट हुई कि मुख्तार बाबा ने आठ दुकानों पर कब्जा किया है, जिसे तोड़कर 3 दुकानों में तब्दील कर लिया था. इस मामले को लेकर मुख्तार बाबा के भाई मुस्ताक को कई बार नोटिस देकर बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया, लेकिन वह नहीं आया. जिसके बाद जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी गई. एसीपी स्वरूप नगर बृज नारायण सिंह ने बताया कि रानी की तहरीर पर मुख्तार बाबा के भाई मुस्ताक, इरफान, सलमान ,सुभाष धनराज शोएब खान के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरु कर दी गयी है.
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