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इलाहाबाद हाईकोर्ट की अवमानना, महानिरीक्षक कारागार को हाजिर होने का आदेश - इलाहाबाद हाईकोर्ट का समाचार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवमानना के मामले में महानिरीक्षक कारागार आनंद कुमार को अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया. इस मामले की सुनवाई 7 जुलाई को होगी.

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इलाहाबाद हाईकोर्ट की अवमानना
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Published : Mar 14, 2022, 6:56 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ महानिरीक्षक कारागार आनंद कुमार को प्रथम दृष्टया अवमानना का दोषी करार देते हुए नोटिस जारी की. अदालत ने आदेश का पालन करने या कोर्ट में हाजिर होकर कारण बताने का निर्देश दिया. अदालत ने कहा कि क्यों न आदेश की अवहेलना करने के लिए अवमानना की कार्रवाई की जाए.

यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने राजेंद्र सिंह की अवमानना याचिका पर दिया. याचिका पर अधिवक्ता धनंजय कुमार मिश्र ने बहस की थी.

ये भी पढ़ें- होली में मुफ्त गैस सिलेंडर का तोहफा देने की तैयारी, शासन स्तर पर वादे पूरे करने पर मंथन शुरू

याची की पदोन्नति जेल वार्डर से डिप्टी जेलर पद पर की जानी है. कोर्ट ने प्रत्यावेदन तय करने का निर्देश दिया था. इसका पालन नहीं किया गया, तो यह अवमानना याचिका दायर की गई. याचिका की सुनवाई अब 7 जुलाई को होगी.

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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ महानिरीक्षक कारागार आनंद कुमार को प्रथम दृष्टया अवमानना का दोषी करार देते हुए नोटिस जारी की. अदालत ने आदेश का पालन करने या कोर्ट में हाजिर होकर कारण बताने का निर्देश दिया. अदालत ने कहा कि क्यों न आदेश की अवहेलना करने के लिए अवमानना की कार्रवाई की जाए.

यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने राजेंद्र सिंह की अवमानना याचिका पर दिया. याचिका पर अधिवक्ता धनंजय कुमार मिश्र ने बहस की थी.

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याची की पदोन्नति जेल वार्डर से डिप्टी जेलर पद पर की जानी है. कोर्ट ने प्रत्यावेदन तय करने का निर्देश दिया था. इसका पालन नहीं किया गया, तो यह अवमानना याचिका दायर की गई. याचिका की सुनवाई अब 7 जुलाई को होगी.

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