ETV Bharat / city

शिक्षकों की रिटायरमेंट आयु सीमा 65 वर्ष करने पर रोक, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

यूपी डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों की रिटायरमेंट आयु सीमा (Degree Colleges Teacher Retirement Age) पर गुरुवार को बड़ा फैसला दिया. इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) ने एकल पीठ के फैसले पर रोक लगा दी.

etv bharat
degree colleges teacher retirement age allahabad high court order
author img

By

Published : Jun 30, 2022, 10:15 AM IST

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश में डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों की रिटायरमेंट आयु सीमा (Degree Colleges Teacher Retirement Age) पर गुरुवार को बड़ा फैसला दिया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने एकल पीठ के फैसले पर रोक लगाई दी. इससे पहले एकल पीठ ने डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों की रिटायरमेंट उम्र को 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने का आदेश दिया था. सरकार इस फैसले के खिलाफ अपील में गई थी.

इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद सरकार को इस आदेश के पालन करने पर राहत दे दी गई. एकल पीठ की ओर से तीन माह भीतर आदेश का अनुपालन करने का आदेश जारी किया गया था. आदेश की वैधता को लेकर विशेष अपील में चुनौती दिए जाने के बाद हाई कोर्ट ने एकल पीठ के फैसले पर रोक लगाते हुए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के दिशा-निर्देश के तहत तीन माह में निर्णय लेने का आदेश दिया है.

इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुई सुनवाई के क्रम में याचिकाकर्ता चंद्रमोहन ओझा और अन्य 21 शिक्षकों से दो सप्ताह में जवाब मांगा गया है. कोर्ट ने राज्य सरकार को इसके बाद चार सप्ताह में जवाबी हलफनामा दायर करने को कहा है. हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 11 अगस्त की तारीख तय की है. जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस विक्रम डी चौहान की खंडपीठ ने राज्य सरकार की विशेष अपील पर सुनवाई करते हुए यह बड़ा आदेश जारी किया है.

ये भी पढ़ें- शिक्षक का सेवानिवृत्ति विकल्प न भरना, ग्रेट्युटी न देने का आधार नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

यूपी सरकार की ओर से कहा गया था कि यूजीसी ने वर्ष 2010 में एक अधिनियम संशोधित किया और यूनिवर्सिटी-कॉलेज शिक्षकों की रिटायरमेंट आयु 65 वर्ष कर दी. राज्य सरकार की ओर से 31 दिसंबर 2010 को इसे आंशिक रूप से लागू किया गया. साथ ही, कहा गया है कि जब तक यूनिवर्सिटी अपनी परिनियमावली संशोधित नहीं कर लेते हैं, तब तक इसका लाभ हायर एजुकेशन संस्थानों को नहीं मिल सकता है. सरकार ने कोर्ट में कहा कि एकल पीठ ने सरकार से जवाब मांगे बिना ही निर्देश जारी किया है. इसलिए, आदेश को रद्द किया जाए.

ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश में डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों की रिटायरमेंट आयु सीमा (Degree Colleges Teacher Retirement Age) पर गुरुवार को बड़ा फैसला दिया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने एकल पीठ के फैसले पर रोक लगाई दी. इससे पहले एकल पीठ ने डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों की रिटायरमेंट उम्र को 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने का आदेश दिया था. सरकार इस फैसले के खिलाफ अपील में गई थी.

इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद सरकार को इस आदेश के पालन करने पर राहत दे दी गई. एकल पीठ की ओर से तीन माह भीतर आदेश का अनुपालन करने का आदेश जारी किया गया था. आदेश की वैधता को लेकर विशेष अपील में चुनौती दिए जाने के बाद हाई कोर्ट ने एकल पीठ के फैसले पर रोक लगाते हुए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के दिशा-निर्देश के तहत तीन माह में निर्णय लेने का आदेश दिया है.

इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुई सुनवाई के क्रम में याचिकाकर्ता चंद्रमोहन ओझा और अन्य 21 शिक्षकों से दो सप्ताह में जवाब मांगा गया है. कोर्ट ने राज्य सरकार को इसके बाद चार सप्ताह में जवाबी हलफनामा दायर करने को कहा है. हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 11 अगस्त की तारीख तय की है. जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस विक्रम डी चौहान की खंडपीठ ने राज्य सरकार की विशेष अपील पर सुनवाई करते हुए यह बड़ा आदेश जारी किया है.

ये भी पढ़ें- शिक्षक का सेवानिवृत्ति विकल्प न भरना, ग्रेट्युटी न देने का आधार नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

यूपी सरकार की ओर से कहा गया था कि यूजीसी ने वर्ष 2010 में एक अधिनियम संशोधित किया और यूनिवर्सिटी-कॉलेज शिक्षकों की रिटायरमेंट आयु 65 वर्ष कर दी. राज्य सरकार की ओर से 31 दिसंबर 2010 को इसे आंशिक रूप से लागू किया गया. साथ ही, कहा गया है कि जब तक यूनिवर्सिटी अपनी परिनियमावली संशोधित नहीं कर लेते हैं, तब तक इसका लाभ हायर एजुकेशन संस्थानों को नहीं मिल सकता है. सरकार ने कोर्ट में कहा कि एकल पीठ ने सरकार से जवाब मांगे बिना ही निर्देश जारी किया है. इसलिए, आदेश को रद्द किया जाए.

ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.