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मतदाता सूची को लेकर विवाद, यूपी क्रिकेट एसोसिएशन को नोटिस - prayagraj news in hindi

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी क्रिकेट एसोसिएशन को नोटिस जारी की है और 31 जनवरी तक जवाब मांगा है. अदालत ने यह आदेश आगरा क्रिकेट एसोसिएशन की याचिका पर दिया.

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यूपी क्रिकेट एसोसिएशन को नोटिस
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Published : Jan 28, 2022, 10:41 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी क्रिकेट एसोसिएशन को नोटिस जारी की है और 31 जनवरी तक जवाब मांगा है. यह आदेश न्यायमूर्ति डॉ. केजे ठाकर तथा न्यायमूर्ति विवेक वर्मा की खंडपीठ ने आगरा क्रिकेट एसोसिएशन की याचिका पर दिया.

याची का कहना है कि 22 जनवरी 2022 को मतदाता सूची की अधिसूचना जारी की गई थी. याची संस्था का नाम उस सूची से नदारद है. एसोसिएशन का चुनाव होने वाला है. इस मामले को लेकर याची ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की शरण ली.

ये भी पढ़ें- पुलिस ने किया खुलासा: प्रेम प्रसंग के चलते हुई थी पिकअप चालक की हत्या, 2 गिरफ्तार

मुख्य न्यायाधीश के आदेश पर याचिका को अति-आवश्यक मानते हुए सुनवाई की गई. इस मामले में अगली सुनवाई 31 जनवरी को होगी. इस बीच यूपी क्रिकेट एसोसिएशन को इलाहाबाद हाईकोर्ट में जवाब दाखिल करना होगा.

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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी क्रिकेट एसोसिएशन को नोटिस जारी की है और 31 जनवरी तक जवाब मांगा है. यह आदेश न्यायमूर्ति डॉ. केजे ठाकर तथा न्यायमूर्ति विवेक वर्मा की खंडपीठ ने आगरा क्रिकेट एसोसिएशन की याचिका पर दिया.

याची का कहना है कि 22 जनवरी 2022 को मतदाता सूची की अधिसूचना जारी की गई थी. याची संस्था का नाम उस सूची से नदारद है. एसोसिएशन का चुनाव होने वाला है. इस मामले को लेकर याची ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की शरण ली.

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मुख्य न्यायाधीश के आदेश पर याचिका को अति-आवश्यक मानते हुए सुनवाई की गई. इस मामले में अगली सुनवाई 31 जनवरी को होगी. इस बीच यूपी क्रिकेट एसोसिएशन को इलाहाबाद हाईकोर्ट में जवाब दाखिल करना होगा.

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