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इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना, माध्यमिक शिक्षा निदेशक के खिलाफ वारंट जारी - प्रयागराज समाचार हिंदी में

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक विनय कुमार पांडेय के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है. अदालत ने उनको पेश होने का आदेश दिया है. इन पर एक शिक्षक के बकाये के भुगतान के आदेश की अवहेलना करने का आरोप है.

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Published : Mar 31, 2022, 9:40 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को माध्यमिक शिक्षा निदेशक विनय कुमार पांडेय के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर पेश होने का आदेश दिया. इन पर एक शिक्षक के बकाये के भुगतान के आदेश की अवहेलना करने का आरोप है. यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने मथुरा स्थित रतनलाल इंटर कॉलेज दौलतपुर से रिटायर सहायक अध्यापक गणेशी लाल शास्त्री की अवमानना याचिका पर दिया.

हाईकोर्ट ने शिक्षा निदेशक को याची के शेष वेतन का भुगतान करने का आदेश दिया था, लेकिन आदेश का पालन नहीं किया गया. इसे लेकर यह अवमानना याचिका दाखिल की गई. इस याचिका पर आदेश के बाद भी शिक्षा निदेशक न तो न्यायालय में उपस्थित हुए और न ही शपथपत्र दाखिल किया. याची गणेशी लाल को निलंबित कर उनकी सेवा समाप्त कर दी गई थी.

ये भी पढ़ें- होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों के संविदाकर्मियों को राहत, सेवा समाप्ति का आदेश खारिज

इसे बोर्ड ने अमान्य कर दिया था, लेकिन उन्हें सेवानिवृत्त होने तक कार्यभार ग्रहण नहीं कराया गया. उन्हें एकल संचालन के माध्यम से सेवानिवृत्त होने तक वेतन भुगतान होता रहा. पेंशन आदि सभी सेवानिवृत्ति देयकों का भुगतान हो गया, लेकिन निलंबन अवधि के बकाया वेतन भुगतान नहीं किया गया. इसके लिए दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट ने शेष वेतन के भुगतान करने का आदेश दिया था.

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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को माध्यमिक शिक्षा निदेशक विनय कुमार पांडेय के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर पेश होने का आदेश दिया. इन पर एक शिक्षक के बकाये के भुगतान के आदेश की अवहेलना करने का आरोप है. यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने मथुरा स्थित रतनलाल इंटर कॉलेज दौलतपुर से रिटायर सहायक अध्यापक गणेशी लाल शास्त्री की अवमानना याचिका पर दिया.

हाईकोर्ट ने शिक्षा निदेशक को याची के शेष वेतन का भुगतान करने का आदेश दिया था, लेकिन आदेश का पालन नहीं किया गया. इसे लेकर यह अवमानना याचिका दाखिल की गई. इस याचिका पर आदेश के बाद भी शिक्षा निदेशक न तो न्यायालय में उपस्थित हुए और न ही शपथपत्र दाखिल किया. याची गणेशी लाल को निलंबित कर उनकी सेवा समाप्त कर दी गई थी.

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इसे बोर्ड ने अमान्य कर दिया था, लेकिन उन्हें सेवानिवृत्त होने तक कार्यभार ग्रहण नहीं कराया गया. उन्हें एकल संचालन के माध्यम से सेवानिवृत्त होने तक वेतन भुगतान होता रहा. पेंशन आदि सभी सेवानिवृत्ति देयकों का भुगतान हो गया, लेकिन निलंबन अवधि के बकाया वेतन भुगतान नहीं किया गया. इसके लिए दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट ने शेष वेतन के भुगतान करने का आदेश दिया था.

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