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प्रयागराज : विधायक इंद्र प्रताप तिवारी और बनवारी लाल कंछल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट

एमपी/एमएलए कोर्ट में विधायक इंद्र प्रताप तिवारी और व्यापारी नेता बनवारी लाल कंछल के मुकदमों की सुनवाई जज पवन कुमार तिवारी ने की. मामले की सुनवाई करते हुए विशेष जज पवन कुमार तिवारी ने दोनों के ऊपर लगे मुकदमे के आधार पर गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है.

इंद्र प्रताप तिवारी, विधायक, भाजपा (फाइल फोटो)
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Published : Mar 14, 2019, 2:17 PM IST


प्रयागराज: एमपी/एमएलए कोर्ट में विधायक इंद्र प्रताप तिवारी और व्यापारी नेता बनवारी लाल कंछल के मुकदमों की सुनवाई जज पवन कुमार तिवारी ने की. इस दौरान मुकदमे की सुनवाई में विधायक और व्यापारी नेता कोर्ट में पेश नहीं हुए. मामले की सुनवाई करते हुए विशेष जज पवन कुमार तिवारी ने दोनों के ऊपर लगे मुकदमे के आधार पर गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है.

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इंद्र प्रताप तिवारी विधायक, भाजपा (फाइल फोटो).

एमपी/एमएलए कोर्ट के एडवोकेट नसीम सिद्दीकी बताते हैं कि पूर्व संसाद बनवारी लाल कंछल के खिलाफ थाना हजरतगंज लखनऊ के मामले की सुनवाई करते वारंट जारी किया गया है. साथ ही साथ फैजाबाद के बीजेपी पार्टी से विधायक इंद्र प्रताप तिवारी के खिलाफ दो मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने वारंट जारी कर दी है. विधायक के ऊपर 6 अक्टूबर 1991 को बिक्री कर अधिकारी अरुण कुमार त्रिपाठी को उनके कार्यकाल में घुसकर मारपीट मामले में आरोपित होने का मुकदमा दर्ज है.

वहीं 21 जनवरी को 1997 को जगदेव हत्या के मामले में गवाह था. उसे बीजेपी विधायक द्वारा और अन्य साथियों के साथ मारपीट करने का आरोप है. साथ ही साथ जान से मारने की धमकी दी थी. उक्त मामले में 1998 से विधायक के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है.


प्रयागराज: एमपी/एमएलए कोर्ट में विधायक इंद्र प्रताप तिवारी और व्यापारी नेता बनवारी लाल कंछल के मुकदमों की सुनवाई जज पवन कुमार तिवारी ने की. इस दौरान मुकदमे की सुनवाई में विधायक और व्यापारी नेता कोर्ट में पेश नहीं हुए. मामले की सुनवाई करते हुए विशेष जज पवन कुमार तिवारी ने दोनों के ऊपर लगे मुकदमे के आधार पर गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है.

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इंद्र प्रताप तिवारी विधायक, भाजपा (फाइल फोटो).

एमपी/एमएलए कोर्ट के एडवोकेट नसीम सिद्दीकी बताते हैं कि पूर्व संसाद बनवारी लाल कंछल के खिलाफ थाना हजरतगंज लखनऊ के मामले की सुनवाई करते वारंट जारी किया गया है. साथ ही साथ फैजाबाद के बीजेपी पार्टी से विधायक इंद्र प्रताप तिवारी के खिलाफ दो मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने वारंट जारी कर दी है. विधायक के ऊपर 6 अक्टूबर 1991 को बिक्री कर अधिकारी अरुण कुमार त्रिपाठी को उनके कार्यकाल में घुसकर मारपीट मामले में आरोपित होने का मुकदमा दर्ज है.

वहीं 21 जनवरी को 1997 को जगदेव हत्या के मामले में गवाह था. उसे बीजेपी विधायक द्वारा और अन्य साथियों के साथ मारपीट करने का आरोप है. साथ ही साथ जान से मारने की धमकी दी थी. उक्त मामले में 1998 से विधायक के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है.

Intro:प्रयागराज: पूर्व संसाद व्यापारी नेता और विधायक इंद्र प्रताप तिवारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट

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प्रयागराज: एमपी/एमएलए कोर्ट में विधायक इंद्र प्रताप तिवारी और व्यापारी नेता बनवारी लाल कंछल की मुकदमों की सुनवाई जज पवन कुमार तिवारी ने की. इस दौरान मुकदमे की सुनवाई में विधायक और व्यापारी नेता कोर्ट में नहीं पेश हुए. मामले की सुनवाई करते हुए विशेष जज पवनकुमार तिवारी ने दोनों के ऊपर लगे मुकदमें के आधार पर गुरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है.


Body:एमपीएमएलए कोर्ट के एडवोकेट नसीम सिद्दीकी बताते है कि पूर्व संसाद बनवारी लाल कंछल के खिलाफ थाना हजरत गंज लखनऊ के मामले की सुनवाई करते वारंट जारी किया गया है. साथ ही साथ फैजाबाद के बीजेपी पार्टी से विधायक इंद्र प्रताप तिवारी के खिलाफ दो मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने वारंट जारी कर दी है. विधायक के ऊपर 6 अक्टूबर 91 को बिक्री कर अधिकारी अरुण कुमार त्रिपाठी को उनके कार्यकाल में घुसकर मारपीट मामले में आरोपित होने के बावजूद मुकदमा दर्ज है.


Conclusion:
वहीं 21 जनवरी को 1997 को जगदेव हत्या के मामले में गवाह था. उसे बीजेपी विधायक द्वारा और अन्य साथियों के साथ मारपीट करने का आरोप है. साथ ही साथ जान से मारने की धमकी दी थी. उक्त मामले में 1998 से विधायक के खिलाफ गुरफ्तारी वारंट जारी किया गया है.
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