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बाराबंकी: विशाल मेगा मार्ट का फूड लाइसेंस निलंबित, हल्दी पाउडर का सैंपल हुआ फेल

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Published : Jun 7, 2019, 3:58 PM IST

शहर के पैसार स्थित विशाल मेगा मार्ट का फूड लाइसेंस गुरुवार को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने निलंबित कर दिया है. यहां पर मानव उपभोग के लिए हानिकारक हल्दी पाउडर बेचा जा रहा था. लाइसेंस निलंबित के आदेश के साथ संबधित फर्म को नोटिस भी भेजी गई है.

बाराबंकी में विशाल मेगा मार्ट का फूड लाइसेंस निलंबित

बाराबंकी: शङर के प्रसिद्ध शॉपिंग मांल विशाल मेगा मार्ट पर खाद्य सामग्री के बेचने पर पाबंदी लगा दी गई है. शॉपिंग मॉल विशाल मेगा मार्ट का फूड लाइसेंस खाद्य विभाग ने 27 फरवरी 2018 को निरीक्षण के दौरान हल्दी पाउडर का नमूना लिया था. हल्दी पाउडर के नमूने को जांच के लिए आगरा के लैब में टेस्ट किया गया, तो रिपोर्ट में पाया गया कि इसमें लेड क्रोमेट की मात्रा है जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है. इस मामलें को गंभीरता से लेते हुए वर्तमान एफएसडीए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए, मशहूर शॉपिंग मॉल विशाल मेगा मार्ट का फूड लाइसेंस अग्रिम आदेश तक निरस्त कर दिया है.

जानकारी देते हुए जिला अभिहित अधिकारी मनोज कुमार वर्मा.

जानें क्या है पूरा मामला

⦁ 27 फरवरी 2018 को बाराबंकी के विशाल मेगा मार्ट में चेकिंग के दौरान हल्दी पाउडर का नमूना लिया गया था.
⦁ हल्दी पाउडर के नमूने को जांच के लिए आगरा के लैब में टेस्ट किया गया, रिपोर्ट में पाया गया कि इसमें लेड क्रोमेट की मात्रा है.
⦁ नमूनें के लैब में टेस्ट होने और मार्ट पर कार्रवाई करने में एक साल से भी ज्यादा का समय लग जा रहा है.
⦁ जिला अभिहित अधिकारी बाराबंकी ने बताया कि हल्दी पाउडर के लैब रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम आदेश तक विशाल मेगा मार्ट का फूड लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है.

कार्रवाई के बाद भी एक साल ज्यादा समय तक बिकता रहा हल्दी पाउडर
⦁ 27 फरवरी 2018 को निरीक्षण के बाद लैब रिपोर्ट आनें में एक साल भी ज्यादा का समय लगा, इस दौरान उसी प्रकार का हल्दी पाउडर यदि माल में बेचा जा रहा है .
⦁ खाद्य सुरक्षा विभाग का ढुलमुल रवैया भी कहा जा सकता है कि,नमूने को टेस्ट करके कार्रवाई करने में एक साल से भी ज्यादा का समय लग गया.
⦁ अब तक लेड क्रोमेट की मात्रा वाला हल्दी पाउडर ही माल में बेचा जाता रहा. यदि जांच की रिपोर्ट आने में इतना समय लग रहा है तो यह लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ही कहा जा सकता है.

जिला अभिहित अधिकारी मनोज कुमार वर्मा के अनुसार-

  • फरवरी वर्ष 2018 में तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा होली अभियान के तहत विशाल मेगा मार्ट में लखनऊ स्थित इंडस्ट्रीयल एरिया तालकटोरा स्टेडियम के निकट सनपरा फूड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित सलेम टरमरिक हल्दी पाउडर का नमूना लिया था जो जांच के लिए आगरा लैब भेजा गया था.
  • यहां नान परमीटेड सिथेटिक कलर लेड क्रोमेट पाया गया.
  • यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है.
  • पैसार स्थित विशाल मेगा मार्ट का फूड का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है.
  • तत्काल प्रभाव से लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है.
  • संबंधित फर्म को नोटिस जारी की गई है.
  • इसलिए अग्रिम आदेश तक विशाल मेगा मार्ट का फूड लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है.

    आमतौर पर या देखा जाता है कि खाद्य सुरक्षा विभाग इस प्रकार की चेकिंग करता ही रहता है. इस मामले में सबसे जरूरी बात यह है कि 27 फरवरी 2018 को हल्दी पाउडर का नमूना लिया जाता है. इसका लैब में टेस्ट होने और मेगा मार्ट के ऊपर कार्रवाई करने में एक साल से भी ज्यादा का समय लग जा रहा है. वास्तव में यह गंभीर है क्योंकि इस दौरान लगभग एक साल तक उसी प्रकार का हल्दी पाउडर यदि माल में बेचा जा रहा है तो इससे कितने लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ा होगा. यह केवल अनुमान लगाया जा सकता है. यदि समय रहते और त्वरित कार्रवाई हो तो किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य असुरक्षा से बचा जा सकता है.

बाराबंकी: शङर के प्रसिद्ध शॉपिंग मांल विशाल मेगा मार्ट पर खाद्य सामग्री के बेचने पर पाबंदी लगा दी गई है. शॉपिंग मॉल विशाल मेगा मार्ट का फूड लाइसेंस खाद्य विभाग ने 27 फरवरी 2018 को निरीक्षण के दौरान हल्दी पाउडर का नमूना लिया था. हल्दी पाउडर के नमूने को जांच के लिए आगरा के लैब में टेस्ट किया गया, तो रिपोर्ट में पाया गया कि इसमें लेड क्रोमेट की मात्रा है जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है. इस मामलें को गंभीरता से लेते हुए वर्तमान एफएसडीए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए, मशहूर शॉपिंग मॉल विशाल मेगा मार्ट का फूड लाइसेंस अग्रिम आदेश तक निरस्त कर दिया है.

जानकारी देते हुए जिला अभिहित अधिकारी मनोज कुमार वर्मा.

जानें क्या है पूरा मामला

⦁ 27 फरवरी 2018 को बाराबंकी के विशाल मेगा मार्ट में चेकिंग के दौरान हल्दी पाउडर का नमूना लिया गया था.
⦁ हल्दी पाउडर के नमूने को जांच के लिए आगरा के लैब में टेस्ट किया गया, रिपोर्ट में पाया गया कि इसमें लेड क्रोमेट की मात्रा है.
⦁ नमूनें के लैब में टेस्ट होने और मार्ट पर कार्रवाई करने में एक साल से भी ज्यादा का समय लग जा रहा है.
⦁ जिला अभिहित अधिकारी बाराबंकी ने बताया कि हल्दी पाउडर के लैब रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम आदेश तक विशाल मेगा मार्ट का फूड लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है.

कार्रवाई के बाद भी एक साल ज्यादा समय तक बिकता रहा हल्दी पाउडर
⦁ 27 फरवरी 2018 को निरीक्षण के बाद लैब रिपोर्ट आनें में एक साल भी ज्यादा का समय लगा, इस दौरान उसी प्रकार का हल्दी पाउडर यदि माल में बेचा जा रहा है .
⦁ खाद्य सुरक्षा विभाग का ढुलमुल रवैया भी कहा जा सकता है कि,नमूने को टेस्ट करके कार्रवाई करने में एक साल से भी ज्यादा का समय लग गया.
⦁ अब तक लेड क्रोमेट की मात्रा वाला हल्दी पाउडर ही माल में बेचा जाता रहा. यदि जांच की रिपोर्ट आने में इतना समय लग रहा है तो यह लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ही कहा जा सकता है.

जिला अभिहित अधिकारी मनोज कुमार वर्मा के अनुसार-

  • फरवरी वर्ष 2018 में तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा होली अभियान के तहत विशाल मेगा मार्ट में लखनऊ स्थित इंडस्ट्रीयल एरिया तालकटोरा स्टेडियम के निकट सनपरा फूड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित सलेम टरमरिक हल्दी पाउडर का नमूना लिया था जो जांच के लिए आगरा लैब भेजा गया था.
  • यहां नान परमीटेड सिथेटिक कलर लेड क्रोमेट पाया गया.
  • यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है.
  • पैसार स्थित विशाल मेगा मार्ट का फूड का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है.
  • तत्काल प्रभाव से लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है.
  • संबंधित फर्म को नोटिस जारी की गई है.
  • इसलिए अग्रिम आदेश तक विशाल मेगा मार्ट का फूड लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है.

    आमतौर पर या देखा जाता है कि खाद्य सुरक्षा विभाग इस प्रकार की चेकिंग करता ही रहता है. इस मामले में सबसे जरूरी बात यह है कि 27 फरवरी 2018 को हल्दी पाउडर का नमूना लिया जाता है. इसका लैब में टेस्ट होने और मेगा मार्ट के ऊपर कार्रवाई करने में एक साल से भी ज्यादा का समय लग जा रहा है. वास्तव में यह गंभीर है क्योंकि इस दौरान लगभग एक साल तक उसी प्रकार का हल्दी पाउडर यदि माल में बेचा जा रहा है तो इससे कितने लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ा होगा. यह केवल अनुमान लगाया जा सकता है. यदि समय रहते और त्वरित कार्रवाई हो तो किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य असुरक्षा से बचा जा सकता है.
Intro: बाराबंकी, 06 जून । अगले आदेश तक प्रसिद्ध शॉपिंग मॉल विशाल मेगा मार्ट नहीं बेच पाएगा खाद्य सामग्री. मशहूर शॉपिंग मॉल विशाल मेगा मार्ट का फूड लाइसेंस खाद्य विभाग ने निलंबित कर दिया है. 27 फरवरी 2018 को तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी अजय कुमार ने, विशाल मेगा मार्ट से हल्दी पाउडर का नमूना लिया था. जब आगरा के लैब में हल्दी पाउडर के नमूने को टेस्ट किया गया, तो रिपोर्ट में पाया गया कि इसमें लेड क्रोमेट की मात्रा है ,जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है. जिला अभिहित अधिकारी मनोज वर्मा ने इस पर सख्त रुख अख्तियार करते हुए नगर कोतवाली क्षेत्र के, नाका पैसार स्थित विशाल मेगा मार्ट पर कार्रवाई करते हुए लाइसेंस निलंबित कर दिया है.


Body:खाद्य सुरक्षा विभाग अर्थात एफएसडीए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए, मशहूर शॉपिंग मॉल विशाल मेगा मार्ट का फूड लाइसेंस निरस्त कर दिया है. जिले के थाना कोतवाली क्षेत्र के नाका पैसार स्थित विशाल मेगा मार्ट से 27 फरवरी 2018 को हल्दी पाउडर का नमूना कलेक्ट किया गया था . जिसे आगरा के लैब में टेस्ट किया गया, और पाया गया कि, हल्दी पाउडर में लेड क्रोमेट की मात्रा है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है .इसी पर कार्रवाई करते हुए फूड लाइसेंस अग्रिम आदेश तक निलंबित कर दिया गया है.
जिला अभिहित अधिकारी मनोज वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि क्योंकि हल्दी पाउडर में लेड क्रोमेट की मात्रा पाई गई, और यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है ,इसलिए अग्रिम आदेश तक विशाल मेगा मार्ट का फूड लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है.



Conclusion:आमतौर पर या देखा जाता है कि खाद्य सुरक्षा विभाग इस प्रकार की चेकिंग करता ही रहता है. लेकिन इस मामले में सबसे जरूरी बात यह है कि 27 फरवरी 2018 को हल्दी पाउडर का नमूना लिया जाता है,और इसका लैब में टेस्ट होने और मेगा मार्ट के ऊपर कार्रवाई करने में 1 साल से भी ज्यादा का समय लग जा रहा है ,जो वास्तव में गंभीर है . क्योंकि इस दौरान लगभग 1 साल तक उसी प्रकार का हल्दी पाउडर यदि माल में बेचा जा रहा है ,तो इससे कितने लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ा होगा ,यह केवल अनुमान लगाया जा सकता है. यदि समय रहते और त्वरित कार्रवाई हो तो किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य असुरक्षा से बचा जा सकता है.
खाद्य सुरक्षा विभाग की लचर नीति और ढुलमुल रवैया भी कहा जा सकता है कि, नमूने को टेस्ट करके कार्रवाई करने में 1 साल से भी ज्यादा का समय लग गया. तब तक लेड क्रोमेट की मात्रा वाला हल्दी पाउडर ही माल में बेचा जाता रहा. यदि जांच की रिपोर्ट आने में इतना समय लग रहा है तो, यह लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ही कहा जा सकता है



bite -

1- मनोज वर्मा , जिला अभिहित अधिकारी ,बाराबंकी



रिपोर्ट- आलोक कुमार शुक्ला , रिपोर्टर  बाराबंकी 9628 4769 07
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