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अपहरण और हत्या मामले में कोर्ट ने दो दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा - FIROZABAD COURT

फिरोजाबाद में अपहरण और हत्या मामले में कोर्ट ने दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है.

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अपहरण हत्या मामले में दो दोषियों को उम्रकैद (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Feb 3, 2025, 6:58 PM IST

गाजीपुर/फिरोजाबाद: जिले में अपहरण, हत्या और साक्ष्य मिटाने के दो दोषियों को जिला अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी.

अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना लाइनपार के क्षेत्र नगला दान सहाय निवासी उदयवीर को ओमवीर पुत्र भगवान सिंह तथा सत्यवीर पुत्र गया प्रसाद निवासी नगला दान सहाय 30 मार्च 2021 को सुबह घर से बुलाकर ले गए थे. उसके बाद वह लौटकर नहीं आए. परिजन ओमवीर तथा सत्यवीर के घर गए तो वहां ताला लगा मिला. परिजनों ने उदयवीर की काफी तलाश की लेकिन उनका कोई सुराग नहीं लगा. बाद में यमुना किनारे उदयवीर के कपड़े तथा अस्थियां 7 अप्रैल 2021 को पड़ी मिली. उदयवीर के बेटे वीकेश ने ओमवीर तथा सत्यवीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया.

इसे भी पढ़ें - श्रावस्ती में 10 साल पहले हुई दो भाइयों की हत्या के दोषियों को आजीवन कारावास की सजा - SHRAVASTI COURT NEWS

पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की और परिजनों के बयान,साक्ष्य संकलन के आधार पर विवेचना के बाद दोनों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया. मुकदमें की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 2 सर्वेश कुमार पांडेय की अदालत में हुयी. अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार शर्मा ने बताया कि मुकदमे के दौरान 6 गवाहों ने गवाही दी.

कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए. गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने ओमवीर तथा सत्यवीर को अपहरण, हत्या और साक्ष्य मिटाने का दोषी माना. न्यायालय ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोनों पर 60 - 60 हजार का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड ना देने पर दोनों को एक एक वर्ष के कारावास की सजा भुगतनी होगी.

गाजीपुर नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास : विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रथम राकेश कुमार सप्तम की अदालत ने सोमवार को नाबालिक पीड़िता के साथ गैंगरेप के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोषी को 40 हजार अर्थदंड से दण्डित किया है. अर्थदंड की राशि से 75 प्रतिशत राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है. साथ ही मुकदमे की विवेचक उपनिरीक्षक अगम दास के विरुद्ध विभागीय जांच हेतु SP गाजीपुर को पत्र प्रेषित करने का आदेश दिया है.

यह भी पढ़ें - बेटा-बेटी की गवाही पर पिता को 10 साल कैद, प्रताड़ना से तंग पत्नी ने दे दी थी जान, जज ने की अहम टिप्पणी - BAREILLY NEWS

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अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना लाइनपार के क्षेत्र नगला दान सहाय निवासी उदयवीर को ओमवीर पुत्र भगवान सिंह तथा सत्यवीर पुत्र गया प्रसाद निवासी नगला दान सहाय 30 मार्च 2021 को सुबह घर से बुलाकर ले गए थे. उसके बाद वह लौटकर नहीं आए. परिजन ओमवीर तथा सत्यवीर के घर गए तो वहां ताला लगा मिला. परिजनों ने उदयवीर की काफी तलाश की लेकिन उनका कोई सुराग नहीं लगा. बाद में यमुना किनारे उदयवीर के कपड़े तथा अस्थियां 7 अप्रैल 2021 को पड़ी मिली. उदयवीर के बेटे वीकेश ने ओमवीर तथा सत्यवीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया.

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पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की और परिजनों के बयान,साक्ष्य संकलन के आधार पर विवेचना के बाद दोनों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया. मुकदमें की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 2 सर्वेश कुमार पांडेय की अदालत में हुयी. अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार शर्मा ने बताया कि मुकदमे के दौरान 6 गवाहों ने गवाही दी.

कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए. गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने ओमवीर तथा सत्यवीर को अपहरण, हत्या और साक्ष्य मिटाने का दोषी माना. न्यायालय ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोनों पर 60 - 60 हजार का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड ना देने पर दोनों को एक एक वर्ष के कारावास की सजा भुगतनी होगी.

गाजीपुर नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास : विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रथम राकेश कुमार सप्तम की अदालत ने सोमवार को नाबालिक पीड़िता के साथ गैंगरेप के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोषी को 40 हजार अर्थदंड से दण्डित किया है. अर्थदंड की राशि से 75 प्रतिशत राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है. साथ ही मुकदमे की विवेचक उपनिरीक्षक अगम दास के विरुद्ध विभागीय जांच हेतु SP गाजीपुर को पत्र प्रेषित करने का आदेश दिया है.

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