लखनऊ: कैबिनेट बैठक में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पर नियंत्रण के लिए अम्ब्रेला एक्ट बनाने का फैसला लिया गया है. इस अम्ब्रेला एक्ट के तहत 30 कड़े प्रावधान किए गए हैं. निजी क्षेत्र में खुलने वाले नए विश्वविद्यालयों पर तत्काल लागू होगा. पहले से चल रहे हैं 27 विश्वविद्यालयों को लागू करने के लिए एक वर्ष की मोहलत दी गई है.
- सारे विश्वविद्यालय का पांच करोड़ का फंड बनाना होगा.
- अंब्रेला एक्ट लागू होने के साथ ही निजी विश्वविद्यालयों को 75 फीसद शिक्षक नियमित तैनात करने होंगे.
- सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने बताया कि आगामी मानसून सत्र 18 जुलाई 2019 को प्रस्तावित है.
- गोरखपुर में प्राणी उद्यान की स्थापना हेतु प्रस्ताव पास हुआ.
- इसमें अनुमानित लागत 181.82 करोड़ रुपये है.
- अशफाक उल्ला प्राणी उद्यान के नाम से यह प्राणी उद्यान है.
- समस्त प्रदेश में वृक्षारोपण होना है. 15 अगस्त को यह वृक्षारोपण होना है.
- 22 करोड़ पौध लगाने का कार्यक्रम है.
मंत्री व प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि महंत अवैद्यनाथ महाविद्यालय के अंतर्गत कार्य होने है, जिसमें 30.34 करोड़ रुपये लगने है. इसे अनुमोदित किया गया है.
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण की स्थापना की जा रही है. इसमें तीन-तीन सदस्य न्यायिक और प्रशासकीय सहिता कुल नौ लोग होंगे. इस अभिकरण के लिए 6.19 करोड़ की योजना है. इसमें यदि किसी को न्याय नहीं मिल पायेगा तो वह 90 दिन के अंदर हाईकोर्ट में अपील कर सकता है. यह अभिकरण शिक्षा विभाग के लंबित मुकदमों के निस्तारण के लिए गठन किया जा रहा है.
सीएम योगी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में सरकार ने अपने अहम प्रस्तावों को रखा, जिसे मंजूरी मिल गई है. अंब्रेला एक्ट के तहत निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों की मनमानी रोके जाने के लिए यह निर्णय लिया गया है.