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बेटों की गवाही पर बाप को उम्रकैद - बेटों की गवाही पर पिता को उम्र कैद

उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में पत्नी की हत्या के आरोपी पति को कोर्ट ने 30 हजार रुपये जुर्माने के साथ उम्र कैद की सजा सुनाई है. आरोपी ने 12 जून 2016 को अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी थी.

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बेटों की गवाही पर पिता को उम्र कैद की सजा.
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Published : Oct 30, 2020, 7:02 PM IST

प्रतापगढ़: पत्नी की गला दबाकर हत्या करने के बाद उसे जलाने के आरोपी पति को न्यायालय ने उम्र कैद की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. वारदात जिले के लालगंज कोतवाली के बेलहा हिरऊ का पुरवा गांव में 12 जून 2016 को हुई थी. मृतका के दोनों बेटों की गवाही के आधार पर आरोपी को सजा सुनाई गई है.

दी थी पत्नी की आत्महत्या की तहरीर
रामलखन ने 12 जून 2016 को लालगंज कोतवाली में तहरीर दी थी कि उसकी पत्नी अमरावती देवी ने आग लगाकर आत्महत्या कर ली है. उसे बचाने में उसका हाथ झुलस गया. पुलिस ने उसकी तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के भेज दिया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबने से महिला की मौत की पुष्टि हुई. उसके गले की हड्डी भी टूटी मिली, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. मृतका के बच्चों ने पुलिस को मामले की सच्चाई बताई. पति रामलखन ने ही अमरावती की हत्या करने के बाद शव को जला दिया था.

शराब पीने से मना करने पर की हत्या
मामले की सुनवाई अपर जिला जज एफटीसी मधु डोगरा की अदालत में हुई. अदालत ने राम लखन को हत्या करने और साक्ष्य मिटाने का आरोपी पाया, जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी को 30 हजार रुपये जुर्माने के साथ उम्रकैद की सजा सुनाई. राज्य की ओर से मुकदमे की पैरवी एडीजीसी अरविंद कुमार सिंह ने की. आरोपी शराब पीता था और आए दिन झगड़ा करता था, जिसका उसकी पत्नी विरोध करती थी. इसलिए आरोपी ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी.

प्रतापगढ़: पत्नी की गला दबाकर हत्या करने के बाद उसे जलाने के आरोपी पति को न्यायालय ने उम्र कैद की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. वारदात जिले के लालगंज कोतवाली के बेलहा हिरऊ का पुरवा गांव में 12 जून 2016 को हुई थी. मृतका के दोनों बेटों की गवाही के आधार पर आरोपी को सजा सुनाई गई है.

दी थी पत्नी की आत्महत्या की तहरीर
रामलखन ने 12 जून 2016 को लालगंज कोतवाली में तहरीर दी थी कि उसकी पत्नी अमरावती देवी ने आग लगाकर आत्महत्या कर ली है. उसे बचाने में उसका हाथ झुलस गया. पुलिस ने उसकी तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के भेज दिया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबने से महिला की मौत की पुष्टि हुई. उसके गले की हड्डी भी टूटी मिली, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. मृतका के बच्चों ने पुलिस को मामले की सच्चाई बताई. पति रामलखन ने ही अमरावती की हत्या करने के बाद शव को जला दिया था.

शराब पीने से मना करने पर की हत्या
मामले की सुनवाई अपर जिला जज एफटीसी मधु डोगरा की अदालत में हुई. अदालत ने राम लखन को हत्या करने और साक्ष्य मिटाने का आरोपी पाया, जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी को 30 हजार रुपये जुर्माने के साथ उम्रकैद की सजा सुनाई. राज्य की ओर से मुकदमे की पैरवी एडीजीसी अरविंद कुमार सिंह ने की. आरोपी शराब पीता था और आए दिन झगड़ा करता था, जिसका उसकी पत्नी विरोध करती थी. इसलिए आरोपी ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी.

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