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...तो अब दिव्यांगजनों को पहले से बढ़कर मिलेगी विवाह प्रोत्साहन राशि

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा दिव्यांगजनों के लिए सरकार की तरफ से महत्वाकांक्षी योजना का शुभारम्भ किया गया था. इसमें विवाह के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत धनराशि दी जाती है जिसे अब बढ़ा दिया गया है.

ईशा दुहन,मुख्य विकास अधिकारी,बुलन्दशहर
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Published : Jun 10, 2019, 8:28 AM IST

बुलन्दशहर: दिव्यांगजनों को समाज की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं. उनमें से एक दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना भी है जिसमें योगी सरकार ने नया शासनादेश जारी किया है. नए शासनादेश के मुताबिक सरकार ने पहले से मिल रही प्रोत्साहन राशि को बढ़ा दिया है. उसमें 10 हजार रुपये की बढ़ोतरी की गई है.

मुख्य विकास अधिकारी ईशा दुहन मीडिया को जानकारी देती हुईं

तो अब बढ़कर मिलेगी विवाह प्रोत्साहन राशि

  • दिव्यांग नव दंपति को शादी के बाद मिलने वाली प्रोत्साहन राशि में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना में बढ़ोतरी की गई है.
  • सरकार ने समाज में दिव्यांग जन को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए नया शासनादेश जारी किया है.
  • दिव्यांग नव दंपति को अब पहले से मिल रहे 25 हजार रुपये के स्थान पर 35 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी.
  • नए शासनादेश के मुताबिक अगर कोई युवक कम से कम 40 फीसदी दिव्यांग है और उसकी शादी होती है तो उसे 15000 रूपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी.
  • अगर कोई लड़की दिव्यांग है और उसकी शादी किसी सामान्य से होती है तो 20 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी.
  • अगर दोनों दिव्यांगजन हैं तो ऐसे लोगों को शादी के बाद 35 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी.
  • इसमें कुछ नियम और शर्तें पूर्व की तरह ही लगे हुए हैं .
  • इस योजना का लाभ लेने के लिए कम से कम 40 फीसदी दिव्यांगता की शर्त है.
  • दंपति में से कोई भी सदस्य अगर इनकम टैक्स के दायरे में आता है तो इस योजना का लाभ उसे नहीं दिया जाएगा.

दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना में इस वर्ष से जो धनराशि है उसे बढ़ा दिया गया है. इसमें पुरुष दिव्यांग को 15,000 रूपए महिला दिव्यांग को 10,000 रूपए और यदि दोनों दिव्यांग हैं तो 35,000 रूपए की प्रोत्साहन राशि सरकार द्वारा दिया जाएगा. दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना में जो प्रोत्साहन राशि दी जा रही है, उसमें ऑनलाइन फॉर्म भी जमा किया जा सकता है. इसके लिए कई नियम और शर्तें भी लगी हुई हैं जिनका पालन करने पर उस इस योजना का लाभ दिया जा सकेगा. पिछले वर्ष जिसने शादी की हो और जानकारी के आभाव में वो इस योजना का लाभ नहीं ले पाए हैं जबकि सभी शर्ते वो पूरी करते हैं तो उन्हें भी इस योजना में शामिल किया जाएगा.

- ईशा दुहन,मुख्य विकास अधिकारी

बुलन्दशहर: दिव्यांगजनों को समाज की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं. उनमें से एक दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना भी है जिसमें योगी सरकार ने नया शासनादेश जारी किया है. नए शासनादेश के मुताबिक सरकार ने पहले से मिल रही प्रोत्साहन राशि को बढ़ा दिया है. उसमें 10 हजार रुपये की बढ़ोतरी की गई है.

मुख्य विकास अधिकारी ईशा दुहन मीडिया को जानकारी देती हुईं

तो अब बढ़कर मिलेगी विवाह प्रोत्साहन राशि

  • दिव्यांग नव दंपति को शादी के बाद मिलने वाली प्रोत्साहन राशि में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना में बढ़ोतरी की गई है.
  • सरकार ने समाज में दिव्यांग जन को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए नया शासनादेश जारी किया है.
  • दिव्यांग नव दंपति को अब पहले से मिल रहे 25 हजार रुपये के स्थान पर 35 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी.
  • नए शासनादेश के मुताबिक अगर कोई युवक कम से कम 40 फीसदी दिव्यांग है और उसकी शादी होती है तो उसे 15000 रूपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी.
  • अगर कोई लड़की दिव्यांग है और उसकी शादी किसी सामान्य से होती है तो 20 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी.
  • अगर दोनों दिव्यांगजन हैं तो ऐसे लोगों को शादी के बाद 35 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी.
  • इसमें कुछ नियम और शर्तें पूर्व की तरह ही लगे हुए हैं .
  • इस योजना का लाभ लेने के लिए कम से कम 40 फीसदी दिव्यांगता की शर्त है.
  • दंपति में से कोई भी सदस्य अगर इनकम टैक्स के दायरे में आता है तो इस योजना का लाभ उसे नहीं दिया जाएगा.

दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना में इस वर्ष से जो धनराशि है उसे बढ़ा दिया गया है. इसमें पुरुष दिव्यांग को 15,000 रूपए महिला दिव्यांग को 10,000 रूपए और यदि दोनों दिव्यांग हैं तो 35,000 रूपए की प्रोत्साहन राशि सरकार द्वारा दिया जाएगा. दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना में जो प्रोत्साहन राशि दी जा रही है, उसमें ऑनलाइन फॉर्म भी जमा किया जा सकता है. इसके लिए कई नियम और शर्तें भी लगी हुई हैं जिनका पालन करने पर उस इस योजना का लाभ दिया जा सकेगा. पिछले वर्ष जिसने शादी की हो और जानकारी के आभाव में वो इस योजना का लाभ नहीं ले पाए हैं जबकि सभी शर्ते वो पूरी करते हैं तो उन्हें भी इस योजना में शामिल किया जाएगा.

- ईशा दुहन,मुख्य विकास अधिकारी

Intro:यूं तो दिव्यांग जनों को समाज की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए सरकार के द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं ,लेकिन नव दंपत्ति मैं से अगर कोई भी दिव्यांग है तो योगी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का लाभ मिलेगा और अगर दोनों ही दिव्यांग हैं,तो इसमें सरकार ने जो नया शासनादेश जारी किया है उसके मुताबिक 10 हजार रुपये की बढ़ोतरी की गई है, फिलहाल 35 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि सरकार की तरफ से अब नए शासनादेश के तहत मिलेगी।इटीवी भारत की ये रिपोर्ट देखिए।




Body:अभी हाल ही में दिव्यांग नव दंपत्ति को शादी के बाद मिलने वाली प्रोत्साहन राशि में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना में बढ़ोतरी की गई है। समाज में दिव्यांग जन को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए की गई इस नई कवायद में सरकार ने अब जो शासनादेश भेजा है ,उसमें अब 25 हजार रुपये के स्थान पर 35 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि देने का फरमान सुनाया गया है, हम आपको बता दें कि इसमें जो नया शासनादेश आया है, उसके मुताबिक अगर कोई युवक अगर कम से कम 40 फीसदी दिव्यांग है और उसकी शादी होती है तो उसे ₹15000 की प्रोत्साहन राशि मिलेगी, जबकि वहीं अगर कोई लड़की दिव्यांग है और उसकी शादी किसी सामान्य से होती है तो 20 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी । अगर दोनों दिव्यांगजन हैं तो ऐसे लोगों को शादी के बाद 35 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी ।
हालांकि इसमें कुछ नियम और शर्तें पूर्व की तरह ही लगे हुए हैं इस योजना में लाभ लेने के लिए दिव्यांगता का 40 फ़ीसदी कम से कम होना अनिवार्य है और दंपत्ति में से कोई भी सदस्य अगर इनकम टैक्स के दायरे में आता है तो इस योजना का लाभ उसे नहीं दिया जाएगा,इस बारे में जिले की मुख्य विकास अधिकारी ईशा दुहन का कहना है कि दिव्यांगजन योजना में जो प्रोत्साहन राशि दी जा रही है, उसमें ऑनलाइन फॉर्म भी जमा किया जा सकता है, तो वही इसके लिए कई नियम और शर्तें भी लगी हुई हैं जिनका पालन करने पर उस योजना का लाभ दिया जा सकेगा हालांकि सीडीओ ईशा दुहन का कहना है कि इस योजना में 2017 18 यानी पिछले वर्ष जिन लोगों ने शादी की है और दोनों में से कोई भी दिव्यांगजन है तो भी इस योजना का लाभ उन्हें मिलेगा तो वहीं इस वर्ष शादी करने वालों को भी लाभ दिया जाएगा ,फिलहाल उन्होंने बताया कि इसमें कितने भी लोग शामिल हो सकते हैं बशर्ते कि वह जो नियम और कायदे हैं उन सभी शर्तों को फुलफिल करते हों,और पात्रता के दायरे में आते हों। इस योजना का लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो उन तमाम शर्तों को पूरा करेंगे जो कि इसके लिए बनाए गए हैं फिलहाल दिव्यांग जनों को जिला दिव्यांग जन विकास कार्यालय में फॉर्म जमा करके सीधे तौर पर भी इसका लाभ ले सकते हैं शादी के समय युवक की आयु 21 से 45 वर्ष और युवती की 18 से 45 वर्ष तक के बीच में होनी चाहिए,अगर किसी भी शर्त को पूरा नहीं किया जाएगा तो इस योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा।सीडीओ ईशा दुहन ने इटीवी भारत को बताया कि जो नियम शर्तें इसकी पात्रता के लिए आवश्यक हैं ,पिछले वर्ष भी जिसने शादी की हो और जानकारी के अभाव में वो इस योजना का लाभ नहीं ले पाए हैं जबकि सभी शर्ते वो पूरी करते हैं तो उन्हें भी इस योजना में शामिल किया जाएगा।

बाइट...ईशा दुहन,मुख्य विकास अधिकारी,बुलन्दशहर ।
पीटीसी.... श्रीपाल तेवतिया,



Conclusion:श्रीपाल तेवतिया,बुलन्दशहर ।
9213400888
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