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हाईकोर्ट ने तलब किया सहायक अध्यापकों की काउंसलिंग का रिकॉर्ड

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाथरस में 12460 प्राइमरी स्कूल के सहायक अध्यापकों की काउंसिलिंग का रिकॉर्ड मांगा है. कोर्ट ने कहा है कि 26 फरवरी 2016 की अधिसूचना से जिले से प्रशिक्षित बीटीसी को वरीयता देने को कहा गया है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12460 सहायक अध्यापकों की काउंसलिंग का रिकॉर्ड तलब
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Published : Apr 20, 2019, 11:55 PM IST

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाथरस में 12460 प्राइमरी स्कूल के सहायक अध्यापकों की काउंसिलिंग का रिकार्ड मांगा है. कोर्ट ने कहा है कि 26 फरवरी 2016 अधिसूचना से जिले से प्रशिक्षित बीटीसी को वरीयता देने को कहा गया है. दूसरे जिले से बीटीसी करने वालों को काउंसिलिंग के पहले चरण से बाहर रखने का आशय नहीं है. कोर्ट ने 23 और 24 अप्रैल 2018 को हुई प्रथम चरण के चयनित अभ्यर्थियों की पत्रावली पेश करने का निर्देश दिया है. याचिका की सुनवाई 29 अप्रैल को होगी.

यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल ने प्रवीण कुमार सिंह की याचिका पर दिया है. याची के पास हाथरस से बीटीसी प्रमाण पत्र नहीं है. उसने दूसरे जिले से प्रमाण पत्र लिया है.अधिसूचना के उपखण्ड 6 ख के आधार पर याची को प्रथम काउंसिलिंग में नहीं बुलाया गया, जिसे चुनौती दी गई है. वहीं याची का कहना है कि दूसरे जिले से बीटीसी करने के कारण किसी को काउंसिलिंग में बुलाने से इंकार नहीं किया जा सकता है.

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाथरस में 12460 प्राइमरी स्कूल के सहायक अध्यापकों की काउंसिलिंग का रिकार्ड मांगा है. कोर्ट ने कहा है कि 26 फरवरी 2016 अधिसूचना से जिले से प्रशिक्षित बीटीसी को वरीयता देने को कहा गया है. दूसरे जिले से बीटीसी करने वालों को काउंसिलिंग के पहले चरण से बाहर रखने का आशय नहीं है. कोर्ट ने 23 और 24 अप्रैल 2018 को हुई प्रथम चरण के चयनित अभ्यर्थियों की पत्रावली पेश करने का निर्देश दिया है. याचिका की सुनवाई 29 अप्रैल को होगी.

यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल ने प्रवीण कुमार सिंह की याचिका पर दिया है. याची के पास हाथरस से बीटीसी प्रमाण पत्र नहीं है. उसने दूसरे जिले से प्रमाण पत्र लिया है.अधिसूचना के उपखण्ड 6 ख के आधार पर याची को प्रथम काउंसिलिंग में नहीं बुलाया गया, जिसे चुनौती दी गई है. वहीं याची का कहना है कि दूसरे जिले से बीटीसी करने के कारण किसी को काउंसिलिंग में बुलाने से इंकार नहीं किया जा सकता है.

प्रयागराज 20 अप्रैल
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाथरस में 12460 प्राइमरी स्कूल के सहायक अध्यापकों की काउंसिलिंग का रिकार्ड माँगा है।कोर्ट ने कहा है कि26फरवरी 16 की अधिसूचना से जिले से प्रशिक्षित बी टी सी को वरीयता देने को कहा गया है।दूसरे जिले से बी टी सी करने वालो को काउंसिलिंग के पहले चरण से बाहर रखने का आशय नही है।कोर्ट ने 23 व् 24 अप्रैल2018 को हुई प्रथम चरण के चयनित अभ्यर्थियों की पत्रावली पेश करने का निर्देश दिया है।याचिका की सुनवाई 29 अप्रैल को होगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल ने प्रवीण कुमार सिंह की याचिका पर दिया है।याची के पास हाथरस से बी टी सी प्रमाणपत्र नही है उसने  दूसरे जिले से प्रमाणपत्र लिया है।अधिसूचना के उपखण्ड 6 ख के आधार पर याची को प्रथम काउंसिलिंग में नही बुलाया गया।जिसे चुनौती दी गयी है।याची का कहना है कि दूसरे जिले से बी टी सी के कारण किसी को काउंसिलिंग में बुलाने से इंकार नही किया जा सकता।
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