प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाथरस में 12460 प्राइमरी स्कूल के सहायक अध्यापकों की काउंसिलिंग का रिकार्ड मांगा है. कोर्ट ने कहा है कि 26 फरवरी 2016 अधिसूचना से जिले से प्रशिक्षित बीटीसी को वरीयता देने को कहा गया है. दूसरे जिले से बीटीसी करने वालों को काउंसिलिंग के पहले चरण से बाहर रखने का आशय नहीं है. कोर्ट ने 23 और 24 अप्रैल 2018 को हुई प्रथम चरण के चयनित अभ्यर्थियों की पत्रावली पेश करने का निर्देश दिया है. याचिका की सुनवाई 29 अप्रैल को होगी.
यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल ने प्रवीण कुमार सिंह की याचिका पर दिया है. याची के पास हाथरस से बीटीसी प्रमाण पत्र नहीं है. उसने दूसरे जिले से प्रमाण पत्र लिया है.अधिसूचना के उपखण्ड 6 ख के आधार पर याची को प्रथम काउंसिलिंग में नहीं बुलाया गया, जिसे चुनौती दी गई है. वहीं याची का कहना है कि दूसरे जिले से बीटीसी करने के कारण किसी को काउंसिलिंग में बुलाने से इंकार नहीं किया जा सकता है.