ETV Bharat / briefs

मुजफ्फरनगर: शुक्रवार रात 8 बजे से मंगलवार की सुबह 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू

मुजफ्फरनगर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने शुक्रवार रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है.

author img

By

Published : Apr 30, 2021, 7:35 PM IST

मुजफ्फरनगर: प्रदेश सरकार ने 29 अप्रैल को शुक्रवार यानि 30 अप्रैल की रात 8 बजे से मंगलवार यानि 4 अप्रैल तक की सुबह 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाये जाने के निर्देश दिए हैं. जिसके चलते शुक्रवार को जिलाधिकारी कार्यालय के आदेश के बाद 30 अप्रैल यानि शुक्रवार की रात 8 बजे से 4 अप्रैल यानि मंगलवार की सुबह 7 बजे तक जनपद मुजफ्फरनगर में कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया है.

यह भी पढ़ें: मुजफ्फरनगर दंगा : सुरेश राणा और संगीत सोम पर दर्ज मुकदमे वापस

नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई

जिले में 2 मई को मतगणना के कार्य में कोविड के निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा. इस सम्बन्ध में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी शासनादेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा. किसी व्यक्ति द्वारा निर्देशों का उल्लंघन किए जाने पर उसके खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 और आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के अन्तर्गत विधिक कार्रवाई की जाएगी.

मतगणना के लिए आरटीपीसीआर रिपोर्ट लाना जरूरी नहीं

2 मई को होने वाली मतगणना में प्रत्याशियों और मतगणना अभिकर्ता को आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य नहीं होगा. अपर जिलाधिकारी अमित सिंह ने बताया की 2 मई को होने वाली मतगणना में प्रत्याशियों और मतगणना अभिकर्ता को आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य नहीं है. उन्होंने बताया कि मतगणना के दिन पल्सऑक्सीमीटर और थर्मामीटर से टेस्ट कराने के बाद स्वस्थ पाये जाने पर मतगणना केन्द्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी.

मुजफ्फरनगर: प्रदेश सरकार ने 29 अप्रैल को शुक्रवार यानि 30 अप्रैल की रात 8 बजे से मंगलवार यानि 4 अप्रैल तक की सुबह 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाये जाने के निर्देश दिए हैं. जिसके चलते शुक्रवार को जिलाधिकारी कार्यालय के आदेश के बाद 30 अप्रैल यानि शुक्रवार की रात 8 बजे से 4 अप्रैल यानि मंगलवार की सुबह 7 बजे तक जनपद मुजफ्फरनगर में कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया है.

यह भी पढ़ें: मुजफ्फरनगर दंगा : सुरेश राणा और संगीत सोम पर दर्ज मुकदमे वापस

नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई

जिले में 2 मई को मतगणना के कार्य में कोविड के निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा. इस सम्बन्ध में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी शासनादेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा. किसी व्यक्ति द्वारा निर्देशों का उल्लंघन किए जाने पर उसके खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 और आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के अन्तर्गत विधिक कार्रवाई की जाएगी.

मतगणना के लिए आरटीपीसीआर रिपोर्ट लाना जरूरी नहीं

2 मई को होने वाली मतगणना में प्रत्याशियों और मतगणना अभिकर्ता को आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य नहीं होगा. अपर जिलाधिकारी अमित सिंह ने बताया की 2 मई को होने वाली मतगणना में प्रत्याशियों और मतगणना अभिकर्ता को आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य नहीं है. उन्होंने बताया कि मतगणना के दिन पल्सऑक्सीमीटर और थर्मामीटर से टेस्ट कराने के बाद स्वस्थ पाये जाने पर मतगणना केन्द्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.