हाथरस: परिवहन विभाग ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाहनों के लिए अनिवार्य कर दिया है. बिना नंबर प्लेट के अब परिवहन विभाग में वाहन का पंजीकरण नहीं होगा. हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट में एक कोड बनाया जाएगा, जिसको स्कैन करके एआरटीओ प्रशासन को वाहन की पूरी जानकारी मिल जाएगी.
नंबर प्लेट के जरिये आपराधिक गतिविधियों पर लगाम-
- उप-संभागीय परिवहन कार्यालय में नहीं होगा बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के वाहनों का पंजीकरण.
- परिवहन विभाग ने 1 अप्रैल के बाद बने वाहनों में अनिवार्य किया हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट.
- नंबर प्लेट पर 1 यूनिट नंबर लेजर से अंकित होगा.
- नंबर प्लेट पर बाईं तरफ बीच में नीले रंग से लिखा होगा इंडिया.
- जिसे परिवहन विभाग का खुफिया कैमरा आसानी से कर सकेगा स्कैन.
- प्लेट पर होगा क्रोमियम बेस का एक होलोग्राम.
- नंबर प्लेट पर अंकित किया जाएगा 7 अंकों का आईडी नंबर.
- वाहन मालिकों को इस नंबर प्लेट के लिए अलग से नहीं चुकानी होगी कीमत.
- वाहन रजिस्ट्रेशन के समय कागजात के साथ डीलर उपलब्ध कराएंगे नंबर प्लेट.
'हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट यह वाहन पर लगाई जाएगी. इसके एक होलोग्राम और 10 डिजिट का एक कोड होगा. उस कोर्ट को इलेक्ट्रॉनिकली उस व्हीकल के साथ लिंक कर दिया जाएगा. जिससे कोड के माध्यम से जितनी भी वाहन की जानकारी है वह सब आसानी से जानी जा सकेगी. यह प्रक्रिया 1 अप्रैल 2019 से लागू की गई है. '
महेश कुमार शर्मा, एआरटीओइस हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की यह खासियत होगी कि अगर इसे एक बार यह नंबर प्लेट वाहन पर लगा दी जाए तो उसे खोला नहीं जा सकता. अब इस हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के जरिए आपराधिक गतिविधियों में लिप्त वाहन भी आसानी से पकड़ लिए जाएंगे, जिससे पुलिस की भी मदद होगी.