प्रयागराज : जीएसटी राज्य अपीलीय अधिकरण की पीठ इलाहाबाद प्रयागराज में गठित होगी. राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल कर यह जानकारी दी है. राज्य सरकार ने इससे पहले लखनऊ में पीठ स्थापित करने का प्रस्ताव भेजा था. इसे संशोधित किया गया है. सरकार ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में 19 एरिया बेंच स्थापित करने का भी प्रस्ताव भेजा है. कोर्ट ने याची अधिवक्ता को 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है.
यह आदेश न्यायमूर्ति भारती सप्रू तथा न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने टॉर्क फार्मास्युटिकल प्रा. लि. कम्पनी की याचिका पर दिया है. इससे पूर्व कोर्ट ने मद्रास बार एसोसिएशन केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए राज्य सरकार को संशोधित प्रस्ताव भेजने का आदेश देते हुए जवाब मांगा था. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि जहां पर हाईकोर्ट की प्रधान पीठ हो अधिकरण की पीठ स्थापित की जाए. सरकार ने हलफनामा दाखिल कर संशोधित प्रस्ताव भेजने की जानकारी दी.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से पूछा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रधानपीठ के शहर प्रयागराज में कब तक जीएसटी अपीलीय अधिकरण स्थापित करेंगे. कोर्ट ने हलफनामे में राज्य सरकार द्वारा ठोस आश्वासन न देने पर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लखनऊ में अपीलीय अधिकरण गठित करने के केंद्र सरकार को भेजे गए प्रस्ताव को मद्रास बार एसोसिएशन केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विपरीत करार दिया है. कहा है कि अधिकरण हाईकोर्ट की प्रधानपीठ वाले स्थान पर स्थापित किया जाना चाहिए. कोर्ट ने राज्य सरकार को दो हफ्ते में पुनरीक्षित प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया है. याचिका की अगली सुनवाई 15 मार्च को होगी.
केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल कर कोर्ट को बताया है कि सभी राज्यों से राज्य अधिकरण और एरिया बेंच गठित करने के लिए प्रस्ताव मांगा है. इन पर जीएसटी काउन्सिल 19 मार्च की बैठक में विचार करेगी. अनुमोदन के बाद सभी राज्यों को अधिकरण व पीठ गठित करने की छूट मिल जाएगी. राज्य सरकार के इस फैसले का हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश पांडेय, सचिव जेबी सिंह प्रयागराज अधिवक्ता संघ, आदर्श अधिवक्ता संघ, अधिवक्ता समन्वय समिति, जूनियर लायर्स एसोसिएशन प्रहरी ने आभार व्यक्त किया है.