लखनऊ: राजस्व परिषद में ऑफलाइन व्यवस्था के अंतर्गत होने वाले म्यूटेशन सहित अन्य सभी तरह के काम अब ऑनलाइन किए जाएंगे. राजस्व परिषद की तरफ से सभी जिलाधिकारियों को इसको लेकर दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं.
जमीन के म्यूटेशन में मिलेगी राहत
जमीन की खरीद करने के बाद उनका म्यूटेशन कराने की प्रक्रिया ऑनलाइन होने से लोगों को बड़ी राहत मिल सकेगी. इसके लिए पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन की जाएगी और ऑफलाइन व्यवस्था के अंतर्गत लेखपाल या राजस्व कर्मचारियों की मनमानी पर अंकुश लग सकेगा.
राजस्व परिषद के प्रभारी सचिव ने जारी किए आदेश
राजस्व परिषद के प्रभारी सचिव राम सिंहासन प्रेम ने खतौनी, वरासत और म्यूटेशन के काम को ऑफलाइन के बजाय ऑनलाइन शुरू करने की व्यवस्था शुरू करने के निर्देश दिए हैं. 20 नवंबर तक राजस्व अभिलेख यानी खतौनी अपडेशन कराने की बात कही गई है.
दाखिल-खारिज में बड़ी राहत होगी
जमीन आदि की खरीद के बाद उनके दाखिल-खारिज की प्रक्रिया राजस्व विभाग के लेखपाल और कानूनगो के माध्यम से ऑफलाइन होती रही है. अब इस प्रक्रिया को ऑनलाइन माध्यम से पूरी करने की व्यवस्था शुरू की गई है. खतौनी अपडेशन का काम 20 नवंबर तक हर हाल में करने की बात जारी किए गए दिशा-निर्देश में कही गई है.
नामांतरण बही सॉफ्टवेयर में दर्ज होगा राजस्व रिकॉर्ड
जानकारी के अनुसार, राजस्व परिषद ने कहा है कि नामांतरण संबंधी सभी आदेश अब 'नामांतरण बही सॉफ्टवेयर' में ऑनलाइन फीड किए जाएंगे. खतौनी का अपडेशन इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपने आप होगा. इस सॉफ्टवेयर में सभी प्रकार के राजस्व रिकॉर्ड दर्ज किए जाएंगे.
कोई समस्या होने पर एनआईसी की तरफ से होगा निस्तारण
राजस्व परिषद के प्रभारी सचिव राम सिंहासन प्रेम ने इस काम में कोई समस्या आने पर एनआईसी की तरफ से इस काम को देख रहे निदेशक तकनीकी राजेश त्रिपाठी से बात करके समस्याओं का निस्तारण किया जा सकता है. इसके लिए राजस्व अभिलेख ऑनलाइन दर्ज किए जाएंगे.