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हाईकोर्ट ने स्नानघाटों पर मीडिया कवरेज पर लगाई रोक

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Published : Feb 8, 2019, 5:20 PM IST

इलाहाबाद हाईकोर्ट

2019-02-08 16:44:08

जनहित याचिका के संबंध में मेला प्रशासन को तलब किया

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुम्भ मेला प्रयागराज में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के स्नान घाटों से 100 मीटर एरिया में फोटोग्राफ लेने को प्रतिबन्धित कर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि यदि मीडिया में नहाते हुए लोगों के फोटोग्राफ छपे या दिखे तो कड़ी कार्रवाई की जायेगी. कोर्ट ने मेला अधिकारी को कानूनी नियम और कोर्ट के आदेश की जानकारी मीडिया को देने का निर्देश दिया है.

कोर्ट ने सवाल किया है कि स्नानघाट पर फोटोग्राफ लेने पर रोक के बावजूद नहाती महिला के फोटो कैसे छपे हैं. कोर्ट ने अखबार दैनिक जागरण को याचिका के साथ संलग्न कर लिया है और मेला अधिकारी से 5 अप्रैल तक जवाब मांगा है. यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल तथा न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खंडपीठ ने अधिवक्ता असीम कुमार राय की स्नानघाट पर फोटोग्राफ लेने पर लगे प्रतिबंध का पालन कराने की मांग में दाखिल जनहित याचिका पर दिया है.

2019-02-08 16:44:08

जनहित याचिका के संबंध में मेला प्रशासन को तलब किया

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुम्भ मेला प्रयागराज में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के स्नान घाटों से 100 मीटर एरिया में फोटोग्राफ लेने को प्रतिबन्धित कर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि यदि मीडिया में नहाते हुए लोगों के फोटोग्राफ छपे या दिखे तो कड़ी कार्रवाई की जायेगी. कोर्ट ने मेला अधिकारी को कानूनी नियम और कोर्ट के आदेश की जानकारी मीडिया को देने का निर्देश दिया है.

कोर्ट ने सवाल किया है कि स्नानघाट पर फोटोग्राफ लेने पर रोक के बावजूद नहाती महिला के फोटो कैसे छपे हैं. कोर्ट ने अखबार दैनिक जागरण को याचिका के साथ संलग्न कर लिया है और मेला अधिकारी से 5 अप्रैल तक जवाब मांगा है. यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल तथा न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खंडपीठ ने अधिवक्ता असीम कुमार राय की स्नानघाट पर फोटोग्राफ लेने पर लगे प्रतिबंध का पालन कराने की मांग में दाखिल जनहित याचिका पर दिया है.

प्रयागराज 8 फरवरी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुम्भ मेला प्रयागराज में प्रिंट व् इलेक्ट्रानिक मीडिया के स्नान घाटो से 100 मीटर एरिया में फोटोग्राफ लेने को प्रतिन्धित कर दिया है और कहा है कि यदि मीडिया में नहाते हुए लोगो के फोटोग्राफ छपे या दिखे तो कड़ी कार्यवाही की जायेगी।कोर्ट ने मेलाधिकारी को कानून नियम व् कोर्ट के आदेश की जानकारी मीडिया को देने का निर्देश दिया है।कोर्ट नेकहा है कि स्नानघाट पर फोटोग्राफ लेने पर रोक के बावजूद नहाती महिला के फोटो कैसे छपे हैं।कोर्ट एक अख़बार दैनिक जागरण को याचिका के साथ संलग्न कर लिया है।और मेलाधिकारी से 5अप्रैल तक जवाब मांगा है।
यह आदेश न्यायमूर्ति पी के एस बघेल तथा न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खंडपीठ ने अधिवक्ता असीम कुमार राय की स्नानघाट पर फोटोग्राफ लेने पर लगे प्रतिबंध का पालन कराने की मांग में दाखिल जनहित याचिका पर दिया है।
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