देहरादून: अंकिता भंडारी हत्याकांड (Ankita Bhandari murder) में पुलिस बड़ी कार्रवाई करने जा रही है. इस कांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य पर पुलिस गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रही (register case under Gangster Act) है. पुलकित आर्य (main accused in Ankita Bhandari murder) समेत तीन आरोपियों पर अभी अंकिता भंडारी की हत्या के मामले में धारा 302 और 201 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.
अंकिता भंडारी के तीनों हत्यारे अभी न्यायिक हिरासत में पौड़ी जेल में बंद हैं. वहीं इस मामले की जांच कर रही एसआईटी तीनों को जल्द ही पुलिस रिमांड पर लेने वाली है. उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि अंकिता भंडारी हत्याकांड के खुलासा के लिए गठित की गई एसआईटी इस मामले की जांच में जुटी हुई है. दोषियों पर 302 और 201 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.
पढ़ें- Ankita Bhandari case: वनंत्रा रिजॉर्ट की पूर्व मैनेजर ने खोली पुलकित आर्य की पोल, देता था गंदे ऑफर
डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि तीनों आरोपियों को पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा. इसके साथ ही मुख्य आरोपी पुलकित पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने की तैयारी भी पुलिस कर रही है. दरअसल, पूर्व में भी पुलकित के कुछ मामले सामने आए थे. उन मामलों को भी पुलिस उजागर करते हुए इसी मामले के साथ जोड़ रही है.
वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Pushkar Singh Dhami) की तरफ से भी साफ किया गया है कि यह मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी. वहीं, आरोपी का रिजॉर्ट तोड़े जाने पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि इस तरह प्रशासन ने सबूतों को नष्ट कर दिया है. इस बारे में डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि पुलिस अधिकारियों से बातचीत हुई है. साक्ष्य के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुआ है बल्कि फॉरेंसिक जांच के साथ ही उन साक्ष्यों को भी संकलित कर लिया गया है.
पढ़ें- अंकिता हत्याकांड: हरीश रावत बोले, रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाकर सबूत मिटाने की कोशिश
डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि आरोपी पुलकित के रिजॉर्ट की जानकारी भी ली जा रही है. साथ ही उसे जुड़े तमाम अन्य मामलों के साक्ष्य भी एकत्र कर रहे हैं, हालांकि, वर्तमान समय में पुलिस के पास अंकिता मर्डर केस को लेकर पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं और उन साक्ष्य को पूरी तरह से पुलिस विभाग संकलित कर रही है. ताकि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके.