लखनऊ : पुलिस कर्मचारियों की हादसे में मौत होने पर उनके परिजनों को एक करोड़ तक का दुर्घटना बीमा का लाभ मिले इसके लिए पुलिस और बैंक ऑफ बड़ौदा के बीच करार हुआ है. करार में बिना किसी तरह का प्रीमियम दिए पुलिस कर्मचारियों के परिजनों को बीमा का लाभ मिलेगा. यही नहीं रिटायर्ड पुलिसकर्मियों को भी बीमा का लाभ मिलेगा.
यूपी पुलिस के एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि पुलिस सैलरी पैकेज (पीएसपी) के तहत देय लाभों में सेवारत कर्मचारियों के लिए स्वाभाविक मृत्यु की दशा में पहली बार निशुल्क जीवन बीमा संबंधी लाभ को शामिल किया गया हैं, जो अधिकतम 20 लाख रुपये तक है. वहीं सेवारत कर्मचारियों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा लाभ 1.05 करोड़ तक और पहली बार ऑफ ड्यूटी सेवारत कर्मियों के लिए 90 लाख तक का लाभ है. अन्य लाभों में सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों की आश्रित पुत्री की शादी, बच्चों की शिक्षा हेतु बीमा कवर भी शामिल है. यह सुविधाएं चतुर्थ श्रेणी से लेकर वरिष्ठतम अधिकारी तक एक समान हैं. 70 वर्ष तक की आयु के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है.
एमओयू में खास बात : करार के मुताबिक पीएसपी के अन्तर्गत देय लाभों में सेवारत कर्मचारियों के लिए स्वाभाविक मृत्यु की दशा में प्रथमबार निःशुल्क जीवन बीमा सम्बन्धी लाभ सम्मिलित किया गया हैं, जो अधिकतम 20 लाख तक होगा. ऑन ड्यूटी सेवारत कर्मचारियों हेतु व्यक्तिगत दुघर्टना बीमा लाभ 1.05 करोड़ तक और पहली बार 'ऑफ ड्यूटी' सेवारत कर्मियों के लिए 90 लाख तक का लाभ दिया जाएगा. 70 वर्ष तक आयु के सेवानिवृत्त कर्मियों को यह लाभ 60 लाख तक का लाभ मिलेगा. सेवारत कर्मियों को स्थायी पूर्ण विकलांगता कवर 70 लाख तक, स्थायी आंशिक विकलांगता कवर 30 लाख तक और सेवानिवृत्त कर्मियों हेतु यह लाभ 40 लाख तक और 15 लाख तक देय है. इस एमओयू में सेवारत / सेवानिवृत्त कर्मियों की आश्रित पुत्री की शादी, बच्चों की शिक्षा हेतु बीमा कवर सम्मिलित है.
यह भी पढ़ें : शिवपाल सिंह यादव ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर किया पलटवार, बोले- स्वास्थ्य विभाग वेंटिलेटर पर है