नई दिल्ली/गाजियाबाद : गाजियाबाद कोर्ट ने वाराणसी सीरियल ब्लास्ट के दोषी आतंकी वालीउल्लाह को फांसी की सजा सुनाई है. जिला जज जितेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने फैसला सुनाया है. वाराणसी के संकट मोचन मंदिर और कैंट स्टेशन पर 7 मई 2006 को सीरियल बम ब्लास्ट हुआ था. घटना में 16 लोगों की मौत हो गई थी और 76 व्यक्ति घायल हो गए थे. इस मामले में चार जून को अदालत ने वलीउल्लाह को दोषी करार दिया था. वहीं वाराणसी में दशाश्वमेध घाट पर विस्फोटक मिलने के मामले में वलीउल्लाह को उम्र कैद की सजा सुनाई है.
7 मई 2006 को वाराणसी के संकट मोचन मंदिर और कैंट रेलवे स्टेशन पर सीरियल ब्लास्ट की घटना हुई थी. घटना में 16 लोगों की मौत हो गई थी और 76 लोग घायल हुए थे. उसी शाम को दशाश्वमेध घाट पर भी विस्फोटक मिले थे. इस मामले में इलाहाबाद के फूलपुर इलाके के रहने वाले वलीउल्लाह को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया था. उस पर संकट मोचन मंदिर और वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर विस्फोट की साजिश रचने का आरोप था. शुरू में वलीउल्लाह का मुकदमा लड़ने से भी वकीलों ने मना कर दिया था. इसके बाद ही हाईकोर्ट के आदेश पर मामला गाजियाबाद न्यायालय में ट्रांसफर हो गया था. विस्फोटक वाले मामले में वलीउल्लाह को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई और वहीं दूसरे मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है.
वाराणसी सीरियल बम ब्लास्ट में वलीउल्लाह को फांसी की सजा
आतंकी वलीउल्लाह को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई. वाराणसी ब्लास्ट केस में गाजियाबाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया. घटना में 16 लोगों की मौत हो गई थी और 76 व्यक्ति घायल हो गए थे. इस मामले में चार जून को अदालत ने वलीउल्लाह को दोषी करार दिया था.
नई दिल्ली/गाजियाबाद : गाजियाबाद कोर्ट ने वाराणसी सीरियल ब्लास्ट के दोषी आतंकी वालीउल्लाह को फांसी की सजा सुनाई है. जिला जज जितेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने फैसला सुनाया है. वाराणसी के संकट मोचन मंदिर और कैंट स्टेशन पर 7 मई 2006 को सीरियल बम ब्लास्ट हुआ था. घटना में 16 लोगों की मौत हो गई थी और 76 व्यक्ति घायल हो गए थे. इस मामले में चार जून को अदालत ने वलीउल्लाह को दोषी करार दिया था. वहीं वाराणसी में दशाश्वमेध घाट पर विस्फोटक मिलने के मामले में वलीउल्लाह को उम्र कैद की सजा सुनाई है.
7 मई 2006 को वाराणसी के संकट मोचन मंदिर और कैंट रेलवे स्टेशन पर सीरियल ब्लास्ट की घटना हुई थी. घटना में 16 लोगों की मौत हो गई थी और 76 लोग घायल हुए थे. उसी शाम को दशाश्वमेध घाट पर भी विस्फोटक मिले थे. इस मामले में इलाहाबाद के फूलपुर इलाके के रहने वाले वलीउल्लाह को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया था. उस पर संकट मोचन मंदिर और वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर विस्फोट की साजिश रचने का आरोप था. शुरू में वलीउल्लाह का मुकदमा लड़ने से भी वकीलों ने मना कर दिया था. इसके बाद ही हाईकोर्ट के आदेश पर मामला गाजियाबाद न्यायालय में ट्रांसफर हो गया था. विस्फोटक वाले मामले में वलीउल्लाह को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई और वहीं दूसरे मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है.